ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों पर रहेगा फोकस
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पंचकूला 12 नवंबर – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय घनघस ने बताया कि 14 दिसंबर, को त्रैमासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
प्राधिकरण के सचिव ने बताया है कि श्री सदस्य सचिव, एचएएलए सूर्य प्रताप सिंह और जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वेद प्रकाश सिरोही के मार्गदर्शन में 14 दिसंबर, 2024 को त्रैमासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करते हुए पंचकूला की जिला अदालतों और कालका की सब-डिवीजन अदालतों में किया जाएगा।
इस लोक अदालत का एक मुख्य आकर्षण ट्रैफिक से संबंधित मामलों पर इसका फोकस है। ट्रैफिक चालान, विशेष रूप से ऑनलाइन जारी किए गए, लंबित मामलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं यह प्रयास न्यायालय के सुचारू संचालन में भी सहायता करता है तथा यातायात नियमों के अनुपालन को प्रोत्साहित करता है। इस पहल का उद्देश्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना तथा आपसी सहमति के माध्यम से मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए एक मंच प्रदान करना है। यातायात उल्लंघनों से संबंधित मामलों, विशेष रूप से ऑनलाइन चालानों को सुलझाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। लोक अदालत व्यक्तियों को कम जुर्माने के साथ अपने मामलों का निपटारा करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे समय पर न्याय सुनिश्चित होता है तथा औपचारिक न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम होता है। लंबित यातायात चालान वाले नागरिकों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लोक अदालत में भाग लेकर, वे न केवल कम जुर्माने पर अपने उल्लंघनों का निपटारा कर सकते हैं, बल्कि समय की बचत भी कर सकते हैं तथा लंबी कानूनी कार्यवाही की जटिलताओं से बच सकते हैं।
लोक अदालत का दृष्टिकोण न्याय की भावना को दर्शाता है जो सभी पक्षों के लिए सुलभ, कुशल और सामंजस्यपूर्ण है। सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा लोगों को लोक अदालत को समझने और उसमें भाग लेने में सहायता करने के लिए, जिला न्यायालयों तथा पंचकूला में उपायुक्त (डीसी) कार्यालय के परिसर में समर्पित सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इन हेल्प डेस्कों पर पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) तैनात रहेंगे, जो उपस्थित लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे। पीएलवी व्यक्तियों को उनके मामलों की स्थिति की पुष्टि करने, आवश्यक दस्तावेज पूरा करने और लोक अदालत में भाग लेने की प्रक्रिया को समझने में सहायता करेंगे। उनकी उपस्थिति का उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है, जहाँ नागरिक समर्थित महसूस करें और अपने मामलों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए उन्हें जो कदम उठाने की आवश्यकता है, उसके बारे में उन्हें जानकारी हो।
सीजेएम अजय कुमार घनघस ने जनता से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय रूप से भाग लेने का अनुरोध किया है। ऐसा करके, व्यक्ति अपने मामलों के समाधान में तेजी ला सकते हैं, कम जुर्माने और सरलीकृत प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। यह पहल न केवल ट्रैफ़िक चालान के मामलों की बढ़ती संख्या को संबोधित करती है, बल्कि न्यायिक प्रणाली के समग्र केस लोड को कम करने और कुशल न्याय वितरण को बढ़ावा देने में भी योगदान देती है।
पंचकूला और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों से आग्रह है कि वे अपने कैलेंडर में 14 दिसंबर, 2024 का चयन करें और इस लाभकारी कार्यक्रम में भाग लें। लोक अदालत न्याय, समावेशिता और सुलभता के सिद्धांतों को कायम रखने वाले कानूनी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए हालसा और डीएलएसए की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आगामी लोक अदालत या लंबित मामलों से संबंधित सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए, व्यक्ति निर्दिष्ट स्थानों पर हेल्प डेस्क पर जा सकते हैं या जिला न्यायालय, पंचकूला में डीएलएसए कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 0172-2585566 पर संपर्क कर सकते हैं।
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