*संस्थान के इन दिव्यांगों में हर कला विद्यमान, सहयोग से हो सकते हैं पूर्ण - हरविंदर कल्याण*

Enlightening Discourse on Fundamental Rights at UILS

Chandigarh February 3, 2024

The Centre for Constitution and Public Policy, UILS, Panjab University, orchestrated a remarkable interactive session that left an indelible mark on the tapestry of academic enlightenment. Renowned senior advocate, Mr. Saurabh Kirpal, graced the occasion with his erudition on the theme, “Role of Courts in Interpreting Fundamental Rights.” The vibrant session unfolded into an interactive symphony between Mr. Kirpal and the eager students, who hung on to every word with rapt attention. Prof Shruti Bedi, Director UILS and Prof. Rattan Singh spearheaded the session which was moderated by Swastik Singh and Agastya. Adding a delightful dimension to the event, a book signing session ensued, allowing students to engage directly with Mr. Kirpal and witness firsthand the embodiment of legal wisdom. UILS takes pride in fostering such dialogues that elevate the understanding of law amongst the legal fraternity.

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*संस्थान के इन दिव्यांगों में हर कला विद्यमान, सहयोग से हो सकते हैं पूर्ण - हरविंदर कल्याण*

पंचकूला जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 6,12,19 और 26 फरवरी को प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक की जाएगी

मंच 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की करेगा सुनवाई

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पंचकूला, 3 फरवरी – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।

उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 6,12,19 और 26 फरवरी को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।



प्रवक्ता ने बताया की उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।

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