*MP Manish Tewari inaugurates Open Air Gym at Central Park, Sector 63, Chandigarh*

*एचएसआईआईडीसी द्वारा बरवाला फेस-1 में वाणिज्यिक प्लाटों की ई नीलामी के लिए 15 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित* 

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पंचकूला, 5 फरवरी- हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा बरवाला फेस-1 में वाणिज्यिक प्लाटों की ई नीलामी के लिए 15 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए है, जिनकी निलामी की संभावित तिथि 23 फरवरी है। 

 इस संबंध में जानकारी देते हुए एचएसआईआईडीसी बरवाला के एस्टेट मैनेजर श्री योगेश कौशिक ने बताया कि एचएसआईआईडीसी में वाणिज्यिक प्लाट बेचने की कवायद शुरू हो गई है। ई-निलामी के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में वाणिज्यिक प्लाट खरीदे जा सकते है। प्लाट खरीदने के लिए ई नीलामी 23 फरवरी को संभावित है। ई नीलामी में भाग लेने के लिए 15 फरवरी तक हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत सरंचना विकास निगम के पोर्टल https://hsiidc.bidx.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। 

 उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 450 वर्ग मीटर के इन प्लाटों को निगम की ओर से ई नीलामी से बेचने की प्रक्रिया चल रही है। यहां दुकानों के साथ साथ कोई भी संस्था व फैक्टरी वाले अपना आउटलेट कार्यालय भी खोल सकते है। दुकानों के साथ साथ प्लाटों में बैंक, निजी कार्यालय या शापिंग माल भी खोले जा सकते है। इसके लिए एक अंडरग्राउंड के अलावा यहां तीन मंजिला वाणिज्यिक भवन बनाया जा सकता है। 

    श्री योगेश ने बताया कि ई नीलामी के लिए 15 फरवरी तक पंजीकरण कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्लाट का आरक्षित मूल्य 70 हजार 950 रुपये रखा गया है। एक प्लाट के लिए आधार मूल्य से ज्यादा जिसकी बोली होगी, उसके नाम प्लाट की बोली छोड़ दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट www.hsiidc.org.in और www.hsiidc.bidx.in पर उपलब्ध ब्राउशर को देखा जा सकता है।

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*योग से ही तनावमुक्त जीवन जिया जा सकता है-प्राचार्य यशपाल सिंह*

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पंचकूला फरवरी 5: राजकीय महाविद्यालय सेक्टर -1 में महिला प्रकोष्ठ और शारीरिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सात दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा हैं।आज योग के विषय पर राजकीय महाविद्यालय में योग के विषय में एक वर्कशॉप प्रारंभ हुई है जिसमें योगा इंस्ट्रक्टर अंजलि कौशिक रिर्सोस पर्सन के रूप में शिरकत कर रही हैं। 

    कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्रिंसिपल श्रीं यशपाल सिंह ने कहा कि आज के हाईटेक माहोल में योग ही एकमात्र रास्ता हैं जिस पर चल कर मानव शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सकते हैं।

   योगा इंस्ट्रक्टर अंजलि कौशिक द्वारा पहले दिन योग क्या है ,योग किन-किन समस्याओं का समाधान करता है ।योग करने से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर क्या क्या पर प्रभाव पड़ता हैं , आप यदि योगा को सही तरीक़े से नहीं करते हैं तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, के बारे में विस्तार से बताया।

     उन्होंने कहा कि प्राणायाम के द्वारा शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है शरीर के अंदर विकारों के उत्पन्न होने की क्षमता कम होती है। महिला प्रकोष्ठ की सयोज़क डॉ अपराजिता ने कहा कि योग हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ,प्राणायाम के द्वारा शारीरिक एकाग्रता बढ़ती है ।रोग होने की संभावना कम होती है हमारे सभी ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होती है।

  इस अवसर पर फिजिकल एजुकेशन विभाग के मुखिया डॉ राममेहर के साथ विभाग के अन्य प्राध्यापक डॉ विजय , डॉ रेखा पुनिया,डॉ शैलजा कुमारी उपस्थित रहीं।

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*उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही कल 6 फरवरी को होगी आयोजित*   

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पंचकूला, 5 फरवरी – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है । उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल फोरम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 6 फरवरी (मंगलवार) को प्रातः 11.30 बजे से अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय, एस सी ओ नंबर-96, पहली मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी।    

 इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

 उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं ।

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