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पीएम-विश्वकर्मा योजना से दस्तकारों के जीवन स्तर में होगा सुधार: मोनिका गुप्ता

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पंचकूला,14 जनवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए पीएम-विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इस योजना में 18 हस्त व्यवसायों को शामिल किया गया है। इसलिए इस योजना में जिला के अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ मिलें ताकि सरकार का अन्त्योदय का लक्ष्य पूरा हो सके।

उपायुक्त ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य दस्तकारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। योजना से गांवों और शहरों के उन कुशल कारीगरों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो अपने हाथों से काम करके अपना जीवनयापन करते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के बाद इन कारीगरों को जिला में स्थापित किए गए कौशल विकास केंद्रों में पांच दिन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी और टूल किट खरीदने के लिए 15 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना का गांव स्तर पर पूरा प्रचार किया जाए ताकि अधिक से  अधिक लोग इसका फायदा उठा कर अपने जीवन स्तर में बदलाव ला सके।

उन्होंने बताया कि इस योजना में नाव बनाना, शस्त्रागार, लुहार, हथौड़ा व लोहे के औजार बनाना, ताला बनाना, सुनार, कुंभकार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, सुथार, चटाई बनाना, गुडिया व खिलौने बनाना, बारबर, धोबी, दर्जी और मछली  पकड़ने के जाल बनाने का काम शामिल है। योजना में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े दस्तकारों को प्रशिक्षण, टूल किट व बैंक लोन  की सुविधा प्रदान की जाती है। योजना में कारीगरों को पहले पीएम विश्वकर्मा.जीओवी.इन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।

 उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत पांच प्रतिशत की रियायती ब्याज दर के साथ एक लाख रुपये (पहली किस्त) और दो लाख रुपये (दूसरी किस्त) तक ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के लागू होने से श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाली सहायता में भी वृद्धि हुई है। योजना का लाभ लेने के लिए कारीगरों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है।  

पीएम-विश्वकर्मा योजना से श्रमिकों के बच्चों को इस प्रकार मिलता है लाभ।

उपायुक्त ने कहा कि पीएम-विश्वकर्मा योजना के तहत श्रमिक की बेटी के लिए जो कॉलेज पढ़ती है, उसको इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 50 हजार रूपए तथा श्रमिक को साइकिल खरीदने के लिए पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार से महिला श्रमिक को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4500 रुपए, श्रमिक के स्कूल जाने वाले बच्चों को  9, 10 वीं तथा आईटीआई व डिप्लोमा के छात्र को 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 11वीं व 12वीं  के छात्र को 12 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार से बीए करने वाले विद्यार्थियों, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, सीए, एएनएम, जीएनएम, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, पर छात्र को 15 हजार रुपए लाभ दिया जाएगा। फार्मेसी व इंजीनियरिंग डिग्री वाले छात्र को 20 हजार रूपए तथा एमबीबीएस, बीएएमएस व बीडीएस करने वाले छात्र-छात्रा को 21 हजार रुपए वार्षिक लाभ इस योजना के तहत दिया जाता है।  इस योजना के तहत, विश्वकर्मा भाई-बहनों को 3 लाख तक का बिना गारंटी ऋण की सुविधा, 15,000 तक की टूलकिट सहायता, कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग के साथ ही प्रतिदिन 500 स्टाइपेंड, उत्पादों के लिए क्वॉलिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता सुनिश्चित कर उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से केंद्र सरकार विश्वकर्मा भाई-बहनों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोडऩे की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

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15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी 2025 को पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का होगा आयोजन

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पंचकूला, 14 जनवरी – जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी 2025 को पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पंचकूला के सेक्टर-1 स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पंचकूला में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव हरियाणा बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे।

उन्होंने बताया कि इस उत्सव का उद्देश्य आमजन के बीच जागरूकता फैलाना है। साथ ही पात्र नागरिक को मतदाता सूची में मतदाता के रूप में शामिल करना है। स्कूल व कॉलेजों में रंगोली बनाना, निबंध लेखन, भाषण प्रतियागिताओं, रैलियों, परेड दल, नुक्कड़ नाटक गतिविधियों से चुनावी भागीदारी को बढ़ाया दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सभी नागरिकों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ भी दिलवाई जाएगी।

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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह व टीबी की रोकथाम के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन

बच्चों को गुड टच व बेड टच के बीच का अंतर समझाया

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पंचकूला, 14 जनवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता के मार्गदर्शन में खंड मोरनी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बाल विवाह रोकथाम व टीबी की रोकथाम के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को समझाया कि वे बेटियों को भी बेटों के समान ही बराबर का अवसर दें। शिविर में परियोजना अधिकारी डॉ. सविता नेहरा ने अध्यक्षता व चिकित्सा अधिकारी डॉ. सागर जोशी ने सहयोग दिया। लोगों द्वारा शपथ ली गई कि वह लड़कियों व अपनी बेटियों को एक बेहतर वातावरण व समाज देने में अपना पूरा सहयोग करेंगे।

उन्होंने कहा कि आज लड़कियां भी देश की प्रगति में अपना पूरा योगदान दे रही है। इसी के साथ ही हम देश के बेहतर भविष्य की तरफ कदम भी बढ़ा रहे हैं, जहां हमारी बेटियां खुलकर व बिना किसी डर के समाज में रह सके।

कार्यक्रम में पोक्सो एक्ट, गुड टच बेड टच, स्पॉन्सरशिप स्कीम, मिशन वात्सल्य के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। बच्चों को गुड टच व बेड टच के बीच का अंतर समझाया गया। साथ ही उन्हें बताया कि यदि उन्हें कोई छेड़ता है या गलत वीडियो बनाता है या गलत बात करता है तो वह घबराएं नहीं तुरंत इस बारे में अपने अभिभावकों को व अपने अध्यापकों को इसकी जानकारी दें। उन्होंने बताया कि पोक्सो एक्ट के तहत अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए 1098 और 112 हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि यदि कोई अनचाहा बच्चा जन्म ले रहा है और उसे अभिभावक रखना नहीं चाहते तो वे उसे फेकने की बजाए महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला द्वारा जिले में स्थित बाल देखरेख संस्थान शिशु ग्रह सेक्टर-15, बाल निकेतन सेक्टर-2, बाल सदन सेक्टर-12 व आशियाना सेक्टर-16 में शिशु पालना ग्रह में छोड़ सकते हैं। यहां कोई बच्चा छोड़ने वाले की पहचान उजागार नहीं की जाती। बच्चा जीवित रहेगा तथा इच्छुक परिवार को कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी को कोई बेसहारा बच्चा मिलता है तो इस बारे में तुरंत 112, 1098, 0172- 258 2220 पर जानकारी दें।

कार्यक्रम में डॉक्टर सविता नेहरा द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। इस बारे उन द्वारा बताया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है और उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है तो उसे 2 साल तक की कड़ी का और एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

डॉक्टर सागर जोशी ने बताया गया कि टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है। यदि इसका पूरा ट्रीटमेंट लिया जाए तो यह ठीक हो सकती है। इलाज के लिए सरकार द्वारा मुफ्त दवाई भी दी जाती है। सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। डॉक्टर जोशी द्वारा मेंटल स्ट्रेस पर भी बात की गई कि कैसे आजकल बड़े व बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, जिसके कारण छोटे बच्चों में भी सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी अभिभावक को अपने बच्चों के बर्ताव में कोई भी बदलाव नजर आए जैसे कि किसी से बात ना करना, बाहर न निकलना, जल्दी गुस्सा आना आदि तो वह बच्चों से खुलकर बात करें व यदि जरूरत पड़े तो बच्चों की काउंसलिंग भी करवाएं और यह जरूरी नहीं कि केवल बच्चे ही डिप्रेशन का शिकार हो बड़े भी इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे जीवनशैली व कार्यशैली में काफी बदलाव आ चुका है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को रिफ्रेशमेंट दी गई।

कार्यक्रम में एएनएम पूनम सूद, डाटा एंट्री ऑपरेटर सतपाल शर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरोज, लता, चंपा व मीनाक्षी भी उपस्थित रहे।

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केंद्रीय कारागार अंबाला में जेल लोक अदालत का आयोजन

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पंचकूला 14 जनवरी – अजय कुमार घनघस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला ने बताया कि आज केंद्रीय कारागार अंबाला में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत, जो लंबित मामलों को त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है, में कार्यवाही के दौरान एक मामले का निपटारा किया गया।

यह उल्लेखनीय है कि जिला पंचकूला में कोई अलग जेल सुविधा नहीं है, और इसलिए, केंद्रीय कारागार अंबाला पंचकूला और अंबाला जिलों के लिए सामान्य जेल के रूप में कार्य करता है। जेल लोक अदालत का आयोजन विचाराधीन कैदियों और दोषी व्यक्तियों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, जो कि पुनर्स्थापनात्मक न्याय के सिद्धांतों और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधिदेश के अनुरूप है।

लोक अदालत के दौरान, पुलिस स्टेशन चंडीमंदिर में दर्ज एफआईआर संख्या 370, दिनांक 23 अगस्त, 2024 से संबंधित मामले की सुनवाई की गई। आरोपी आदित्य राणा, पुत्र राम सिंह ने कार्यवाही के दौरान अपना अपराध स्वीकार किया। उसके अपराध स्वीकारोक्ति, मामले की परिस्थितियों और उसके द्वारा पहले से काटी गई कैद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उसे दोषी ठहराया गया और पहले से काटी गई अवधि की सजा सुनाई गई। परिणामस्वरूप, आदित्य राणा को लोक अदालत के दौरान रिहा कर दिया गया।

जेल लोक अदालत समय पर और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्व पर जोर देती है। ऐसे मामलों को संबोधित करके, कानूनी प्रणाली का उद्देश्य अभियुक्तों और पीड़ितों के अधिकारों और हितों की रक्षा करते हुए अदालतों पर बोझ को कम करना है। लोक अदालतें सद्भाव को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को समाज में फिर से शामिल होने का अवसर देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

श्री अजय कुमार घनघस ने सभी के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने में ऐसी पहलों के महत्व पर प्रकाश डाला, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के साधन नहीं हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि डीएलएसए न्याय प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने और ऐसे उपायों के माध्यम से विचाराधीन कैदियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीएलएसए पंचकूला न्याय और समानता के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में काम करना जारी रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी सहायता समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचे।

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