देश के संस्कारों का आधार है संस्कृत - राजकुमार मक्कड़

*Draw of Lots for Vacant Vending Sites Successfully Conducted*

*Chandigarh, January 10:-* 

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The Municipal Corporation, Chandigarh conducted draw of lots today to allocate vacant vending sites to eligible street vendors. The event was held at the MCC office premises in Sector 17, Chandigarh, from 11:30 A.M. to 3:00 P.M.

A total of 346 street vendors, who had cleared their dues, participated in the process. The draw of lots was carried out under the supervision of the Joint Commissioner-II of the MCC, with the active presence of Town Vending Committee (TVC) members to ensure transparency and fairness.

During the process, all 346 vacant vending sites were successfully allotted to the eligible vendors. The event marks another step forward in MCC’s efforts to support street vendors and promote organized vending within the city.

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*पंचायत समिति रायपुररानी उप-अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए बैठक 20 जनवरी को होगी* 

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पंचकूला, 10 जनवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 को नियम 76 के तहत पंचायत समिति रायपुररानी उप-अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए बैठक 20 जनवरी को पंचायत समिति रायपुररानी के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति रायपुररानी के उप- अध्यक्ष हरप्रीत कौर के विरुद्ध 7 जनवरी 2025 को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के उपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने अधिसूचना 09 जनवरी 2025 को पंचायत समिति रायपुररानी के उप-अध्यक्ष पद से हरप्रीत कौर का नाम अधिसूचना से रदद किया गया है। इसके फलस्वरुप पंचायत समिति रायपुररानी के उप-अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। उन्होंने बताया कि इसके उपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने उनके कार्यालय के पत्र 9 जनवरी 2025 द्वारा उक्त पद का चुनाव दिनांक 20 जनवरी 2025 को निश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस चुनाव को करवाने के लिए हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 76 के तहत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, को शक्तियों प्राप्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 के सदस्य अनि कुमार, वार्ड नंबर 2 के सदस्य रेशमा, वार्ड नंबर 3 के सदस्य माम राज, वार्ड नंबर 4 के सदस्य निर्मल सिंह, वार्ड नंबर 5 के सदस्य रितु वार्ड नंबर 6 के सदस्य सतबीर सिंह, वार्ड नंबर 7 के सदस्य रजनी, वार्ड नंबर 8 के सदस्य मनोज कुमार, वार्ड नंबर 9 के सदस्य बलदेवी, वार्ड नंबर 10 के सदस्य रीटा देवी, वार्ड नंबर 11 के सदस्य कमलदीप शर्मा, वार्ड नंबर 12 के सदस्य हरप्रीत कौर को सूचना भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति के सभी सदस्य 20 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे पंचायत समिति रायपुररानी के कार्यालय में हाजिर होकर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी पंचकूला की अध्यक्षता में चुनाव में भाग लेना सुनिश्चित करें।

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बाल विवाह दंडनीय अपराध-उपायुक्त 

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गांव खंडग मंगोली में नाबालिग लड़की की शादी को रोका गया-उपायुक्त 

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 पंचकूला, 10 जनवरी- उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है और उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है तो उसे 2 साल तक की कड़ी कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जिला संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सोनिया सब्र्रवाल ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गांव खंडग मंगोली में एक नाबालिग 16 वर्ष की लड़की की शादी को रूकवाया गया। नाबालिग लड़की के माता-पिता ने भी माना कि लड़की की शादी बालिग होने पर ही करवाई जाएगी। श्रीमती सब्रवाल ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत लडकी की उम्र 18 वर्ष से कम हो और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम में शादी करवाना गैर कानूनी है। इसके तहत बाल विवाह करने वाले या बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले को 2 साल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त ने निर्देश दिए शिक्षा, आशा वर्कर, आंगनवाॅडी व जिला के अन्य विभागों को बाल विवाह कानून अपराध है, इसके बारे में ग्रामीण आंचल के लोगों को जागरूक करें और बाल विवाह अपराध है, इसके तहत सजा व जुर्माना भी हो सकता है के बारे में जागरूकता शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक करें।

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श्रीमती अरुणा आसफ अली स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भाषण, रंगोली, व निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन 

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पंचकूला, 10 जनवरी श्रीमती अरुणा आसफ अली स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालका में जिला निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, प्राचार्या प्रोमिला मलिक के नेतृत्व में जिला स्तरीय भाषण, रंगोली, व निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं का संचालन एलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के नोडल ऑफिसर डॉ. गुलशन कुमार ने किया। महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शबाना, द्वितीय स्थान बी.सी.ए. की छात्रा वंशिका, तृतीय स्थान एम. ए. प्रथम वर्ष हिंदी की छात्रा काजल ने प्राप्त किया। रंगोली में प्रथम स्थान बी.ए. की शबाना, द्वितीय स्थान बी. ए. की प्राची व तृतीय स्थान पर बी. ए.की रिया व पिंकी रही। निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बी. ए. की प्रीतिजीता, द्वितीय स्थान बी. ए. की लक्ष्मी व तृतीय स्थान बी. ए. की हर्षप्रिया ने प्राप्त किया। प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन करने में प्रोफेसर सुनीता चैहान और सहायक प्रोफेसर सविता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर निर्णायक मंडल की सदस्या प्रोफेसर डॉ. बिंदु शर्मा, प्रोफेसर पूजा सिंगल, डॉ. कविता बलहारा, डॉ. नवनीत नैंसी उपस्थित रहे।

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अतिरिक्त उपायुक्त ने समाधान शिविर में सुनी लोगों की समस्याएं 

अतिरिक्त उपायुक्त ने जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की करी अपील 

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 पंचकूला, 10 जनवरी अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव ने लघु सचिवालय के सभागार में आज समाधान शिविर में जिला के लोगों की समस्याएं सुनी और उनके प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करवाने की भी अपील की। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने जिले की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक कार्यदिवस को प्रातः 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया हैं। उन्होने सभी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। समस्याओं का समाधान करने में कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने हंगौला के ग्रामीणों की नदी पर डंगा लगवाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को मौके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त ने गांव क्यारी के भगत सिंह व ग्रामीणों की सडक की जर्जर हालत व सडक के दोनों तरफ डंगा लगवाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए जिला वन अधिकारी को मौके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजन सिंगला, जिला राजस्व अधिकारी डाॅ प्रदीप सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, शिक्षा, वन, पीडब्लयूडी बी एंड आर, जिला विकास एवं पंचायत, नगर निगम व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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आरटीएस आयोग ने पार्क के खराब रखरखाव से नाराज अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश

पीएमडीए के डीओ-कम-एसडीई (सिविल) पर लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना, अन्य गलतियों की जांच के आदेश दिए

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पंचकूला, 10 जनवरी – हरियाणा सेवा का अधिकार (आरटीएस) आयोग ने सेक्टर-6, पंचकूला स्थित टोपारी पार्क में लापरवाही बरतने व बुनियादी ढांचे की खराब गुणवत्ता पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जुर्माने के साथ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

आयोग के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टीसी गुप्ता और आयोग के सलाहकार श्री जिनसन जॉर्ज चाको तथा विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पार्क का दौरा करने उपरांत यह कार्रवाई की गई है।
टीम द्वारा जांच के दौरान देखा गया कि पार्क में ईपीडीएम-पथ हाल ही में बिछाया गया था और तीन साल की वारंटी होने के बावजूद निर्माण के कुछ महीनों के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गया, जो स्पष्ट रूप से निर्माण के दौरान गैर-पर्यवेक्षण तथा संभावित भ्रष्टाचार को दर्शाता है। यह देखा गया कि श्री अशोक राणा, एसई, इलेक्ट्रिकल, एचएसवीपी, जो एसई, बागवानी का कार्यभार संभाल रहे थे, ने इस कार्य को करवाया था और इसलिए सीए, एचएसवीपी को इसकी जांच करने, इस चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने और 31 जनवरी, 2025 तक आयोग को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। आयोग ने कहा कि वह आरोपपत्र जारी करके निर्माण पर किए गए अनावश्यक व्यय की राशि वसूलने पर विचार कर सकता है।

एसडीई (सिविल), एमसी, पंचकूला को यह पता लगाने का निर्देश दिया गया है कि जिमखाना क्लब के सामने वर्षा के समय जल निकासी व्यवस्था मौजूद है या नहीं। इसके अतिरिक्त, एसडीई को पिछले दो वर्षों (अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2024 तक) में जल निकासी व्यवस्था पर की गई किसी भी सफाई का विवरण देना होगा, साथ ही दावों को प्रमाणित करने के लिए सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। आयोग ने एक्सईएन, पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएमडीए) को एक व्यापक वर्षा जल निकासी योजना तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाहर से पानी पार्क में प्रवेश न करे और दूसरा यह सुनिश्चित किया जाए कि पार्क में बारिश का पानी उन जगहों पर जमा हो जहाँ वर्षा जल संचयन संरचना लगाई गई है ताकि इसे जल्दी से निकाला जा सके।

मुख्य आयुक्त ने पाया कि शौचालय बहुत बुरी अवस्था में थे और सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त थे। सामान्य रखरखाव और सफाई के मुद्दों के अलावा, फ्लश भी काम नहीं कर रहा था। एचएसवीपी के एक्सईएन (बागवानी) को उनकी सफाई सुनिश्चित करने और सफाई के बाद सबूत के तौर पर तस्वीरें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, आयोग ने प्रत्येक शौचालय के लिए 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया है, यानी कि संबंधित एक्सईएन, एसडीई या अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से कुल 5,000 रुपये काटे जाएंगे। एक्सईएन (बागवानी), पीएमडीए से अनुरोध है कि वे जांच करें और 17 जनवरी, 2025 तक इस संबंध में आयोग को एक रिपोर्ट भेजें।

स्थानीय निवासियों ने यह भी शिकायत की है कि पार्क का म्यूजिक सिस्टम संचालक की मर्जी से चलाया जा रहा है। इस संबंध में पीएमडीए के एक्सईएन को निर्देश दिया गया है कि वे उस व्यक्ति की पहचान करे और पार्क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों के नाम के साथ पार्क में नोटिस बोर्ड पर उसका नाम प्रदर्शित करे।

आयोग ने देखा कि श्री हरदीप मलिक, सलाहकार, ग्रीन प्लानिंग, पीएमडीए ने पार्क के विभिन्न निरीक्षण किए और निरीक्षण नोट जारी किए थे। इन निरीक्षण नोटों से यह स्पष्ट है कि पार्क का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है, जिससे संबंधित नामित अधिकारी यानी एसडीई, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ कहा जाएगा) के प्रावधानों के तहत पार्क के गैर-रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, आयोग ने अधिनियम की धारा 17(1)(एच) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राम कुमार, डीओ-कम-एसडीई (सिविल), पीएमडीए पर 5,000 रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया। सीईओ, पीएमडीए से अनुरोध किया गया है कि वे जनवरी, 2025 के अपने वेतन से इस राशि की कटौती सुनिश्चित करें, जिसका भुगतान फरवरी, 2025 में किया जाना है और इसे राज्य के खजाने में जमा करना है।

आयोग ने आगे कहा कि इस पार्क के रखरखाव में चौतरफा खामियां पाई गई हैं। आयोग एफजीआरए-कम-एक्सईएन और एसजीआरए-कम-एसई द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन से संतुष्ट नहीं है। इसलिए, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2015 के विनियमन 10 के तहत श्री एन.के. पायल, एक्सईएन, पीएमडीए और श्री राजीव शर्मा, एसई, पीएमडीए को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश क्यों न की जाए। उन्हें 20 जनवरी, 2025 तक इस संबंध में जवाब भेजने का निर्देश दिया गया है।

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