राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री ने पंचकूला के किडनी ट्रांसप्लांटेशन सर्जन को सम्मानित किया

बाल भवन में 18 नवंबर को लगाया जाएगा कोविड-19 टीकाकरण शिविर

सिरसा, 17 नवंबर।

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जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत 18 नवंबर (वीरवार) को स्थानीय बाल भवन में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा।

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जिला बाल कल्याण अधिकारी पूनम नागपाल ने बताया कि उपायुक्त अनीश यादव के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वैक्सीनेशन के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने की कड़ी में 18 नवंबर को प्रात: 10:00 बजे से दो बजे तक लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना से बचाव के लिए जगह-जगह पर कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है। इसलिए अधिक से अधिक नागरिक उक्त शिविर में पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं।

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राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में सत्र 2021-22 के दाखिले के लिए 21 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

सिरसा, 17 नवंबर।

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औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मे ंदाखिला के लिए नए आवेदन फार्म भरने की तिथि बढ़ाई गई है। इच्छुक आवेदक  विभाग की वैबसाइट आईटीआईहरियाणाएडमिशनडॉटएनआईसीडॉटइन पर 21 नवंबर तक किए जा सकते हैं।

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राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य लाल चंद रिवाडिय़ा ने बताया कि 21 नवंबर 2021 को पांचवे राउंड की सीट पोर्टल पर देख सकते हैं। 22 व 23 नवंबर को प्राथमिकताओं में संशोधन के लिए पोर्टल खोला जाएगा, 24 नवंबर को सीट अलॉटमेंट होगी तथा 24 से 26 नवंबर तक प्रशिक्षुओं के डॉक्यूमेंटी की फिजिकल वैरीफिकेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि पांचवी काउंसलिंग में किसी प्रकार का आरक्षण लागु नहीं होगा, दाखिला मैरिट के आधार पर होगा। संस्थान में 24 ट्रेड में 40 यूनिट के अंदर 876 दाखिला सीट है। अभी तक संस्थान में 520 दाखिले हो चुके हैं, 147 सीट रिक्त है तथा 209 की वैरीफिकेशन अभी बाकी है। उन्होंने दाखिले के इच्छुक अभ्यार्थियों से आह्वड्ढान किया कि वे निधारित तिथि से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाए।

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पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस माह भी मिलेगा मुफ्त राशन

– सरसों तेल पर सब्सिडी के लिए परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता अपडेट करवाएं नागरिक


सिरसा, 17 नवंबर।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चालू नवंबर माह में भी नि:शुल्क राशन दिया जा रहा है। योजना के तहत एएवाई (गुलाबी कार्ड), बीपीएल (पीला कार्ड) व ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य अनाज नि:शुल्क दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बीपीएल, एएवाई, ओपीएच कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा व दर के हिसाब से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला में एएवाई-गुलाबी के राशनकार्डों की संख्या 20 हजार 655 है, बीपीएल-पीला राशनकार्डों की संख्या 44 हजार 540 व ओपीएच-खाकी राशनकार्डों की संख्या 55 हजार 182 है।


उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत गुलाबी (एएवाई) कार्ड पर 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 प्रति किलो प्रति कार्ड व एक किलो नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा पीले (बीपीएल) राशन कार्ड पर पांच किलो गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति कार्ड व एक किलोग्राम नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। साथ ही खाकी (ओपीएच) राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत पांच किलोग्राम गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाएगा।


उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय दूरभाष नंबर 01666-248422 में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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उन्होंने आमजन से कहा कि माह जून 2021 में लाभार्थियों को सरसों के तेल पर दिए जाने वाला अनुदान/सब्सिडी (250 रुपये प्रति 2 लीटर) एएवाई तथा बीपीएल परिवारों को सीधे तौर पर अपने बैंक खातों में जमा करवाई जा रही है। परंतु जिन लाभार्थियों को अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है, वे किसी भी सीएससी/अटल सेवा केंद्र पर जाकर व डिपूधारक की मदद से अपना बैंक खाता व परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाएं, ताकि सरसों के तेल की अनुदान/सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सके।

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अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच में लाएं तेजी : एसडीएम जयवीर यादव

-अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित


सिरसा, 17 नवंबर।

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एसडीएम जयवीर यादव कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिले में दर्ज हुए मामलों की जांच में तेजी लाएं, जिससे पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाकर आर्थिक सहायता दी जा सके। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि पुलिस विभाग द्वारा की जा रही जांच में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें और तय समय में मामलों की जांच की जाए।


वे बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केसों व पीड़ितों को दी जा रही आर्थिक सहायता की समीक्षा की। बैठक में डीएसपी धर्मवीर, नगर परिषद ईओ संदीप मलिक, जिला कल्याण अधिकारी सुशील कुमार, तहसील कल्याण अधिकारी कमल सिंह, कमेटी के गैर सरकारी सदस्य नंबरदार जुगनू राम सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।


उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार या दुर्व्यवहार होता है तो पीड़ित परिवार को तुरंत प्रभाव से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। पीड़ित को समय पर मिली सहायता आर्थिक सबल बनाने के साथ-साथ भावनात्मक रूप से भी मदद करती है। इसलिए किसी दुर्घटना या अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को समय पर आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आर्थिक सहायता देने में किसी प्रकार का विलंब न हो।

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जिला कल्याण अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों जैसे भूमि का अनधिकृत कब्जा, कत्ल, डकैती, दुष्कर्म, आगजनी आदि से पीड़ित व्यक्तियों को 85 हजार से 8.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।