City Mayor Harpreet Kaur Babla reviews Chhath Puja preparations at Sector 42 Lake, assures full support to Purvanchal community

जिले में कोई भी केबल ऑपरेटर एवं सिनेमा हॉल संचालक जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) के पूर्व प्रमाणीकरण के बिना राजनीतिक प्रकृति का कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकता – जिला निर्वाचन अधिकारी

पंजीकृत राजनैतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को प्रसारण से तीन दिन पहले करना होगा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन – श्री यश गर्ग

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पंचकूला,  1 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 की प्रक्रिया के दौरान जिले में कोई भी केबल ऑपरेटर एवं सिनेमा हॉल संचालक जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) के पूर्व प्रमाणीकरण के बिना राजनीतिक प्रकृति का कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकता। बिना अनुमति के चुनावी विज्ञापन का प्रसारण करने पर केबल ऑपरेटर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
     उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों की अनुपालना में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया हुआ है।
   उन्होंने कहा कि कमेटी केबल चैनलों की गहनता से मॉनिटरिंग करेगी और केबल पर चलने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर कड़ी नजर रहेगी। इसी प्रकार प्रिटिंग प्रेस संचालकों को भी अपने द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पंफलैट, पोस्टर, बैनर आदि का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवाना होगा।


    जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक बिना कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के कोई भी विज्ञापन नहीं चला सकता है। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है या केबल ऑपरेटर के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो तुरंत उस केबल ऑपरेटर के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि कमेटी द्वारा विज्ञापन के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र पर संबंधित सक्षम अधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर होंगे और साथ ही विज्ञापन की सीडी पर भी मोहर व हस्ताक्षर होंगे। केबल ऑपरेटर को विशेष ध्यान रखना है कि केवल मोहर व हस्ताक्षर वाली सीडी को ही विज्ञापन के तौर पर चलाना है। सभी केबल ऑपरेटरों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट की पालना सुनिश्चित करनी है।


    श्री यश गर्ग ने बताया कि विज्ञापन प्रसारण के लिए संबंधित उम्मीदवार को एनेक्सचर-ए में आवेदन करना होगा, जिस पर विचार करके एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन प्रसारण के लिए एनेक्सचर बी फार्म में प्रमाण पत्र देगी। विज्ञापन प्रसारण का प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदनकर्ता को प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन की दो प्रतियां सीडी में देनी होंगी। साथ ही सीडी में दी गई प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की दो प्रतियां भी आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। उन्होंने बताया कि पंजीकृत राजनैतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्रसारण के कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों पर एमसीएमसी कमेटी तीन दिन के अंदर फैसला लेगी।


   उपायुक्त ने बताया कि अगर किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को लिख सकती है। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उस विज्ञापन को दुरुस्त करके दोबारा आवेदन करना होगा।

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*उपायुक्त श्री यश गर्ग ने चिन्हित अपराधों को लेकर आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता*

*बैठक में 80 आपराधिक मामलों पर की गई चर्चा*

*संगीन अपराधों की जांच में तेजी लाकर अपराधियों को सजा दिलाना करें सुनिश्चित ताकि पीड़ितों को मिले जल्द न्याय-उपायुक्त*

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पंचकूला, 30 अप्रैल- उपायुक्त श्री यश गर्ग ने निर्देश दिए कि जिला में दर्ज संगीन अपराधों की जांच में तेजी लाई जाए और मामलों की गहनता और निष्पक्षता से जांच करके कानून के दायरे में अपराधियों को सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

 श्री यश गर्ग ने यह निर्देश आज उपायुक्त कार्यालय में आयोजित चिन्हित अपराधों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। 

   बैठक में  कुल 80 आपराधिक मामलों पर चर्चा की गई, जिसमें महिलाओं के विरूद्ध अपराध, पासपोर्ट एक्ट, पॉक्सो एक्ट,  एनडीपीएस एक्ट और हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा से संबंधित मामले शामिल है। बैठक में मामलों से संबंधित कानूनी पहलुओं पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि चिन्हित अपराध में कोर्ट में जाने से पहले अच्छी तरह जांच कर संगीन मामलों की रिपोर्ट तैयार की जाए और की गई कार्रवाही के बारे में उन्हें अवगत करवाया जाए। 

   श्री यश गर्ग ने निर्देश दिये कि मामलों की जांच प्रक्रिया में तेजी ला कर जल्द से जल्द निपटान किया जाए ताकि पीड़ित को समय पर न्याय मिल सके। जिन संगीन अपराधिक मामलों में आरोप तय हो चुके है, ऐसे मामलों में न्यायालय के माध्यम से अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दिलवाना सुनिश्चत किया जाए ताकि आपराधिक प्रवृति के लोगों में कड़ा संदेश जाए तथा वे इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि  साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में मामलों की मजबूती से पैरवी की जाए ताकि अपराधी बच ना पाए। 

    एएसपी मनप्रीत सूदन ने उपायुक्त को विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए मामलों में की गई कार्रवाई की प्रगति के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने उपायुक्त को आश्वासन दिलाया कि आपराधिक मामलों की जांच प्रक्रिया में और तेजी लाते हुए न्यायालय के माध्यम से अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा।  

     इस अवसर पर जिला न्यायवादी पंकज गर्ग सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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*उपायुक्त  ने नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम के लिये गठित जिला स्तरीय एनकोर्ड कमेटी की आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता*

*पुलिस विभाग के अधिकारियों को नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाही करने के दिए निर्देश*

*दूसरे प्रदेशों से नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पंजाब और हिमाचल के बाॅर्डर से लगते जिला के क्षेत्रों में चलाया जाए विशेष चैकिंग अभियान -यश गर्ग*

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पंचकूला, 30 अप्रैल- उपायुक्त यश गर्ग ने आज लघु सचिवालय के सभागार में नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम के लिये गठित जिला स्तरीय एनकोर्ड कमेटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और पुलिस विभाग के अधिकारियों को नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अवैध धंधे में संलिप्त लोगों से किसी भी प्रकार की रियायत ना बरते। 

उन्होंने जिला में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज विभिन्न मामलों की समीक्षा की और अब तक जब्त किए गए मादक पदार्थ जैसे-ओपीयम, चरस, गांजा और पोपीहस्क का ब्यौरा मांगा। 

उपायुक्त ने पुलिस विभाग को जिला में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों के साथ-साथ जांच के तहत  और कोर्ट में विचाराधीन मामलों की रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। यश गर्ग ने निर्देश दिये कि दूसरे प्रदेशों से नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पंजाब और हिमाचल के बाॅर्डर से लगते जिला के क्षेत्रों में पुलिस विभाग द्वारा नाके लगा कर विशेष चैकिंग अभियान चलाया जाए। इसके अलावा हिमाचल और पंजाब पुलिस के साथ निरंतर संपर्क स्थापित किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिये कि पुलिस विभाग द्वारा शुरू किए गए टोलफ्री नंबर 7087081100 पर मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए और मादक पदार्थों को जब्त करने के साथ-साथ इस अवैध धंधे में संलिप्त लोगों को पकड़ कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि पुलिस द्वारा जिला में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री की संभावना है। उन्होंने कहा कि एनकोर्ड कमेटी का मुख्य उद्देश्य नशाखोरी पर लगाम लगाना है।  

उपायुक्त ने कहा कि नशाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाही करने के साथ- साथ लोगों खासकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। इसके लिए स्कूल, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाए ताकि देश की भावी पीढ़ी को नशे से बचाया जा सके।  

बैठक में एएसपी मनप्रीत सूदन ने बताया कि पिछले चार महीने में जिला में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 38 मामलें दर्ज किए गए है। उन्होंने बताया कि टोलफ्री हैल्पलाईन नंबर पर मादक पदार्थों की बिक्री और उपयोग के संबंध में शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। बैठक में बताया गया कि नशे के आदी लोगों का नशा छुड़वाने और उनके पुर्नवास के लिए जिला में 2 नशामुक्ति केंद्र और 6 पुर्नवास केंद्र संचालित है। 

इस अवसर पर एसडीएम गौरव चौहान, एएसपी मनप्रीत सूदन, डीईटीसी एक्साईज हनिश गुप्ता, जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सैनी, ड्रग कंट्रोल आॅफिसर प्रवीन कुमार, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीएसपी जगबीर सिंह, इन्स्पेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूर्णिमा, सब इंस्पेक्टर अखिल दास, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ अनिल कंबोज, सहायक मृदा अधिकारी उपेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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