*उपायुक्त ने अवैध अतिक्रमण को रोकने और अनाधिकृत कालोनियों के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता*
*अवैध निर्माण पर पुर्णतः अंकुश लगाने के लिए दिए दिशा-निर्देश*
*लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), नगर निगम पंचकूला और नगर परिषद कालका अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा नियमित रूप से करें प्रस्तुति – उपायुक्त*
*अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदें आमजन- डीसी*
पंचकूला, 2 मई : उपायुक्त श्री यश गर्ग ने आज जिला सचिवालय के सभागार में अवैध अतिक्रमण को रोकने और अनाधिकृत कालोनियों के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और जिला में अवैध निर्माण पर पुर्णतः अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा की इसके लिए आवश्यक है कि एक बार अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिरिक्रमण न हो।
श्री यश गर्ग ने बैठक में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), नगर निगम पंचकूला और नगर परिषद कालका को पेरिफेरी नियंत्रण अधिनियम एवं पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम 1963 के तहत अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्योरा नियमित रूप से प्रस्तुति करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पैनी नजर रखें और सुनिश्चित करें कि जहां अवैध ढांचे या कॉलोनियों को गिराया गया है वहां बिना पूर्व अनुमति के दोबारा किसी प्रकार का निर्माण ना हो ताकि अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके।
उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) के कार्यकारी अभियंताओं को नियंत्रित क्षेत्रों के बाहर शैड्यूल रोडस के साथ-साथ 30 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाही करने व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए की अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने में किसी प्रकार की देरी ना हो। जिला नगर योजनाकार कार्यालय और पुलिस विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें ताकि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।
उपायुक्त ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाही की समीक्षा करने के साथ साथ जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा जनवरी से मार्च 2024 तक जिला में अवैध अतिक्रमण और अनाधिकृत कॉलोनियों के विरूद्ध की गई कार्रवाही का ब्यौरा मांगा।
जिला नगर योजनाकार राकेश बंसल ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि जनवरी से मार्च 2024 तक छह अवैध कॉलोनियों की पहचान की गई। इनमें से एक कॉलोनी को ध्वस्त किया गया और पांच कॉलोनियों के मामले में पुलिस विभाग को एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत भेजी गई है। इसके अलावा फरवरी और मार्च 2024 में उल्लंघना करने वाले सात मामलों में एफआरआई दर्ज करने के लिए शिकायत पुलिस विभाग को भेजी है। इसी प्रकार फरवरी और मार्च 2024 में कुल 14 अवैध निर्माण चिन्हित किये गए और सभी मामलों में उल्लंघना करने वालों को नोटिस जारी किए गए।
उपायुक्त ने कहा कि अवैध कॉलोनियों और निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार के प्लॉट ना खरीदें।
इस अवसर पर एसडीएम कालका लक्षित सरीन, एसडीएम पंचकूला गौरव चौहान, जिला नगर योजनाकार राकेश बंसल, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) पंचकूला के कार्यकारी अभियंता आशीष चौहान, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) कालका के कार्यकारी अभियंता अरूण सिंहमार, यूएचबीएन बरवाला के एसडीओ आशीष चोपड़ा, नगर परिषद कालका के एमई दर्शन लाल, नगर निगम पंचकूला के जोनल टेक्सेशन अधिकारी आकाश, जेई सुशील शर्मा, सहायक जिला अर्टाेनी संदीप शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।