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पीठासीन (पीओ) और सहायक पीठासीन अधिकारियों (एपीओ) की  राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रही ट्रेनिंग हुई संपन्न

चुनाव शुरू होने से पहले किया जाने वाला मॉक पोल चुनाव को पारदर्शी बनाने की अहम कसौटी – एआरओ

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पंचकूला, 6 मई –  उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग के मार्गदर्शन में लोकसभा आम चुनाव – 2024 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले पीठासीन (पीओ) और सहायक पीठासीन अधिकारियों (एपीओ) की सेक्टर-1 स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रही ट्रेनिंग संपन्न हुई। ट्रेनिंग में एआरओ पंचकूला गौरव चैहान ने उपस्थित पीठासीन (पीओ) और सहायक पीठासीन अधिकारियों (एपीओ) को चुनाव संबंधी हर पहलू पर विस्तृत जानकारी दी।


एआरओ पंचकूला गौरव चैहान ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने की जिम्मेवारी हमारे कंधों पर है। ऐसे में हमारी भूमिका पूर्णतरू निष्पक्ष ही रहनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल से हमारी नजदीकियां चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में हमें भारत निर्वाचन आयोग की प्रत्येक गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव को निष्पक्षता के साथ संपन्न करवाना है और इसके लिए हमारे द्वारा चुनावी प्रक्रिया की हर गतिविधि को पारदर्शी तरीके से अपनाना है। उन्होंने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले किया जाने वाला मॉक पोल चुनाव को पारदर्शी बनाने की सबसे अहम कसौटी है।


विभिन्न राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंटों के समक्ष अपनाई जाने वाली इस प्रक्रिया की अहमियत को बताते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को अपनाने से चुनाव करवाना बेहद सरल हो जाता है और ड्यूटी के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हमारे द्वारा अपनाए जा रहे हर प्रोसेस की विश्वसनीयता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार मॉक पोल के दौरान 50 वोट डलवाना सुनिश्चित करें। मॉक पोल के दौरान डाले गये वोट और वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों व कंट्रोल यूनिट में कुल वोट के मिलान होने पर पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर भी करवाएं तथा मॉक पोल का रिकार्ड सुरक्षित रखें। इसके उपरांत ईवीएम को क्लियर बटन दबाकर पुन पोलिंग के लिए तैयार करें।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे चुनाव संबंधी हैंडबुक का भी अध्ययन जरूर करें, इससे चुनाव करवाने में आसानी होगी और ड्यूटी संबंधी हर विषय की विस्तृत जानकारी मिलेगी। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने मतदान खत्म होने पर ईवीएम तथा वीवीपैट को सील करने के तरीके की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यदि कोई नेत्रहीन मतदाता ब्रेल लिपि पढ़ने में सक्षम है तो उसे ब्रेल बैलेट पेपर उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने टेंडर वोट, चैलेंजिंग वोट, मतदाता पहचान पत्र के दस्तावेज, प्रयोग में लाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के फार्म, पोस्टल वोट, माइक्रो पर्यवेक्षक, पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करने वाले अधिकृत लोगों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने पीओ तथा एपीओ को बताया कि वे अपने स्तर पर मतदान केंद्र के निर्धारित स्थान में बदलाव नहीं कर सकते। अपरिहार्य स्थिति में इसके लिए उन्हें पहले सहायक निर्वाचन अधिकारी को बताना होगा। ऊपर से मंजूरी मिलने पर ही इस दिशा में कोई कदम उठाया जा सकता है। जिस भी स्कूल/धर्मशाला/सामुदायिक केंद्र अथवा अन्य संस्था मेें पोलिंग बूथ बनाया गया है उसकी चारदीवारी से 200 मीटर की दूरी पर ही राजनीतिक दलों की ओर से निर्धारित आकार में टेंट लगाया जा सकता है। यदि इससे कम दूरी पर टेंट लगा है तो पीठासीन अधिकारी उसे हटवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम व वीवीपैट को मतदान केंद्र की खिडकी के पास नहीं रखा जाना चाहिये और ईवीएम पर ऊपर से सीधी रोशनी नहीं पड़नी चाहिए।
उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल से 6 मई तक कालका विधानसभा के 700 और पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के 700 अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण में शामिल किया गया।
इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर बीईओ सीमा रानी, गुरचरण, सुभाष भारद्वाज, सुनील दत्त, विरेन्द्र गौड़ द्वारा सीयू/बीयू, वीवीपैट के बारे में भी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

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पंचकूला की तीनों मंडियों में 36503 मीट्रिक टन गेहूं व 654 मीट्रिक टन सरसों की हुई खरीद

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पंचकूला, 6 मई – जिला में रबी सीजन 2024-25 के दौरान सरसों व गेहूं की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में अब तक 36503 मीट्रिक टन गेहूं और 654 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है और 654 मीट्रिक टन सरसों और 26029 मीट्रिक टन गेहूं का अब तक उठान किया जा चुका है।


     इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं व सरसों की खरीद की जा रही है।


    उन्होंने बताया कि 36503 मीट्रिक टन गेहूं में से 17692 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद रायपुररानी अनाज मंडी से, 17500 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद बरवाला अनाज मंडी से और 1311 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पंचकूला अनाज मंडी से की गई है। इसी प्रकार 654 मीट्रिक टन सरसों में से रायपुररानी अनाज मंडी से 386 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा, बरवाला अनाज मंडी से 56 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा और 212 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि हैफेड द्वारा 598 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया, जिसमें से 386 मीट्रिक टन सरसों रायपुररानी अनाज मंडी तथा 212 मीट्रिक टन सरसों बरवाला अनाज मंडी तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाजमंडी से 56 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया  गया।  26029 मीट्रिक टन गेहूं में से हैफेड द्वारा रायपुररानी अनाज मंडी से 11222 मीट्रिक टन गेहूं और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाज मंडी से 14238 मीट्रिक टन और हैफेड द्वारा पंचकूला अनाज मंडी से 569 मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया गया।

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एक्सपेंडिचर अब्जर्वर लोकसभा अंबाला ने चुनाव निगरानी के लिए गठित विभिन्न टीमों के साथ आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

प्रत्याशियों के प्रचार-प्रसार की वीडियोग्राफी करवाकर करें खर्च का आंकलन – एक्सपेंडिचर अब्जर्वर

प्रत्याशी चुनावी खर्च का चैक, ड्राफ्ट एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक मोड़ यानी आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से करे भुगतान – चेतराम मीणा

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पंचकूला, 6 मई – एक्सपेंडिचर अब्जर्वर लोकसभा अंबाला एवं आईआरएस चेतराम मीणा ने आज जिला सचिवालय के सभागार में लोकसभा आम चुनाव-2024 की निगरानी के लिए गठित पंचकूला व कालका विधानसभा की विभिन्न टीमों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एक्सपेंडिचर अब्जर्वर ने संबन्धित टीमों को उचित दिशा-निर्देश दिए।


एक्सपेंडिचर अब्जर्वर लोकसभा अंबाला एवं आईआरएस चेतराम मीणा ने आमजन से अपील की कि वो किसी भी प्रकार की शिकायत सी-विजिल एप पर करें। इसके अलावा उनके मोबाइल नंबर 9530500065 पर भी जानकारी दे सकते हैं।


उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में टीमें अपनी-अपनी विधानसभा में हो रहे प्रचार पर पूरी नजरें रखें। वीडियो टीम द्वारा हर प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार की वीडियो रिकाॅर्डिंग की जाए और खर्च का ब्योरा तैयार किया जाए। इसके बाद उसको एक्सपेंडिचर टीम को सौंपा जाए ताकि खर्च के ब्योरा का आंकलन किया जा सके। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव – 2024 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जा सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है।
एक्सपेंडिचर अब्जर्वर ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी चुनावी खर्च चैक, ड्राफ्ट एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक मोड़ यानी आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही करना सुनिश्चित करेंगे। यदि चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यय की किसी भी मद के लिए उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को देय राशि 10 हजार रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसा व्यय उक्त बैंक खाते से निकालकर नकद में किया जा सकता है।


मीणा ने बताया कि जैसे ही नामांकन-पत्र उम्मीदवार द्वारा जमा किया जाएगा उसके साथ ही उसके खर्च का ब्योरा भी शुरू हो जाएगा। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चैक करवाना जरूरी है और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि चुनाव आदर्श आचार संहिता के चलते कोई भी व्यक्ति 50 हजार रूपये से ज्यादा लेकर नहीं चल सकता। जो व्यक्ति 50 हजार रूपये से ज्यादा राशि के साथ पाया जाता है तो उसके पैसे को पुलिस विभाग द्वारा सीज किया जाएगा। 10 लाख रूपये से ज्यादा पाए जाने पर सीज की कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग द्वारा की जाएगी। उन्होंने सभी टीमों से उनकी कार्यप्रणाली को भी जाना। उन्होंने सभी टीमों को चुनाव की हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए।
इस मौके पर एसडीएम कालका लक्षित सरीन, एसडीएम पंचकूला गौरव चैहान, सीटीएम मन्नत राणा, चुनाव कानूनगो कुलदीप सिंह मौजूद रहे।

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आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों का गठन-जिला निर्वाचन अधिकारी यश गर्ग

जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों को असुविधा से बचाने व उनकी शिकायतों के निवारण के लिए किया एक तीन सदस्यीय समिति का गठन

समिति पुलिस या स्थैतिक निगरानी टीमों या उड़नदस्तों द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की स्वतः करेगी जांच -यश गर्ग

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पंचकूला 5 मई- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान जिला में कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए जिला में उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों का गठन किया गया है।
उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान अगर किसी उम्मीदवार, उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता की गाडी में 50 हजार रुपये से अधिक नकद राशि या पोस्टर, चुनाव सामग्री, किसी प्रकार की ड्रग्स, शराब, हथियार या उपहार सामग्री, जिसकी कीमत 10 हजार रुपये से अधिक हो और जिसका प्रयोग मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए किया जा सकता हो व किसी वाहन में कोई अन्य अवैध सामान पाया जाता है तो उसे जब्त किया जाएगा।
श्री गर्ग ने बताया कि लोगों को असुविधा से बचाने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त, पंचकूला इस समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीओ (सी) कालका, 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीओ (सी) पंचकूला 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र इस समिति के सदस्य होंगे।
उन्होंने बताया कि यह समिति पुलिस या स्थैतिक निगरानी टीमों या उड़नदस्तों द्वारा की गई जब्ती और ऐसे मामले जहां समिति द्वारा पाया जाता है कि जब्ती के खिलाफ कोई एफआईआर/शिकायत दर्ज नहीं की गई है और जहां मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत जब्ती किसी उमीदवार, राजनीतिक पार्टी और चुनाव अभियान से जुड़ी नहीं है, ऐसे मामलों में समिति स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे व्यक्तियों से बरामद नकदी को छोड़ने का मौखिक आदेश पारित कर सकती है। उन्होंने कहा कि समिति ऐसे सभी मामलों का संज्ञान लेगी और भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जब्ती पर निर्णय लेगी।

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Road Closed

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Chandigarh, May 5: – The Municipal Corporation Chandigarh is going to connect the pipe line work of 800mm i/d M.S. Pipe line from Sector 39, Chandigarh to MES Chandimandir at Central Mall light point road towards Colony no. 4 light point Industrial area phase 1 on Purv Marg. Due to this work, the roads leading to Central Mall to Central Mall light point on Purv Marg would be closed on 06.05.2024 from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. The general public is requested to take alternate route and bear with Municipal Corporation.

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AERB accords approval for M. Sc. Nuclear Medicine program at Panjab University.

Chandigarh May 4, 2024

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Panjab University has been granted approval by Atomic Energy Regulatory Board of India to conduct M. Sc. program in Nuclear Medicine with Fortis hospital, Mohali, as clinical collaborative partner. Centre for Nuclear Medicine established in the year 2007, at Panjab University, was conducting the said program in collaboration with PGIMER, which discontinued as PGIMER started its own course. Recently, PU inked an MOU with Fortis hospital, Mohali, as collaborative partner, to impart clinical training to students in the second year of the program. To demonstrate high standards of professional skills and competency, the Centre has basic and state of art learning resource and research facility. The Vice Chancellor, Panjab University, Prof Renu Vig, has expressed a deep sense of pleasure in restarting the course keeping in view student’s perspective, as the course promises to provide hundred percent placement after successful completion.

Realizing the need for trained human resource in the emerging and fast growing field of nuclear medicine, the program provides complete, up-to-date competency-based curriculum to train the students for national eligibility test to be designated as certified radiation safety officers and nuclear medicine physicists. The Centre has a strong alumni base, working with renowned institutes/hospitals across the country.

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अक्षय तृतीय के दिन बाल विवाह रोकने के लिए अधिकारियों की टीम गठित – उपायुक्त

18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध – श्री यश गर्ग

उपायुक्त ने करी अपील, बाल विवाह की जानकारी होने पर तुरंत सूचना दे जिलावासी

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पंचकूला, 4 मई – उपायुक्त श्री यश गर्ग ने बताया कि 10 मई को अक्षय तृतीया है, इस दिन बाल विवाह अधिक संख्या में होते है जोकि एक दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की शादी गैर कानूनी व अमान्य मानी जाती हैं।


उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या करने में उसकी किसी भी प्रकार से सहायता करता है उसे 2 साल तक की कैद या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। जिला में बाल विवाह की सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल विवाह निषेध अधिकारी को या हेल्पलाइन नंबर 181, 112 और 1098 पर दे सकते है।


श्री यश गर्ग ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए एसीपी पंचकूला, बाल विवाह निषेध अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन, श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम गठित की गई है जो जिला में अक्ष्य तृतीय के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय रहेगी।


उपायुक्त ने कहा कि अक्ष्य तृतीय के पवित्र दिन अनेक धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते है और इस दिन सामूहिक बाल विवाह के आयोजनों की भी संभावना होती है। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है, को 2 साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।


श्री यश गर्ग ने बताया कि बाल विवाह से जहां बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण पर बुरा असर पड़ता है वहीं बच्चों के उत्पीड़न व शोषण को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर समाप्त होते है और मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है।
उपायक्त ने अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी जिलावासी को अपने आस-पास बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत इसकी सूचना चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098, पुलिस हेल्पलाईन नंबर 112 और महिला एवं बाल विकास हेल्पलाईन नंबर 181 पर दें ताकि बाल विवाह को रूकवाया जा सके और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

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कालका व पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में सखी मतदान केंद्र, दिव्यांग मतदान केंद्र और माॅडल मतदान केंद्र किये स्थापित – जिला निर्वाचन अधिकारी

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पंचकूला, 4 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए जिला पंचकूला पूरी तरह से तैयार है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र में 01-कालका विधानसभा क्षेत्र और 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।


उन्होंने बताया कि जिला में 424 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं इनमें से 218 मतदान केन्द्र 01-कालका में और 206 मतदान केन्द्र 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सखी मतदान केंद्र, दिव्यांग मतदान केंद्र और माॅडल मतदान केंद्र भी स्थापित किये जा चुके हैं।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला पंचकूला में 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक महिला (सखी) मतदान केन्द्र नंबर-86 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर व 02-पंचकूला में एक महिला (सखी) मतदान केन्द्र नंबर-61 राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-26, पंचकूला को बनाया गया है। इन मतदान केन्द्रों पर मतदान करवाने के लिए महिला अधिकारी-कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक दिव्यांग मतदान केन्द्र नंबर-57 राजकीय महाविद्यालय, कालका व 02-पंचकूला में एक दिव्यांग मतदान केन्द्र नंबर-99 राजकीय सार्थक आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-12ए, पंचकूला में बनाया गया है। इन मतदान केन्द्रों पर मतदान करवाने के लिए दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है।


श्री यश गर्ग ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श मतदान केन्द्र (माॅडल मतदान केन्द्र) बनाये गए हैं। 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र नंबर-84 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर तथा 02-पंचकूला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र नं0-61 राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-26 पंचकूला को आदर्श मतदान केन्द्र (माॅडल मतदान केन्द्र) बनाये गए हैं। इन मतदान केन्द्रों को अच्छी तरह अलग तरीके से सजाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना योगदान अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वो स्वयं मतदान करने के साथ-साथ दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें।

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Road Closed

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Chandigarh, May 2: – The Municipal Corporation Chandigarh is going to connect the pipe line work of 800mm i/d M.S. Pipe line from Sector 39, Chandigarh to MES Chandimandir on dividing road Sector 51/52 on Vikas Marg, Chandigarh. Due to this work, the roads leading to dividing road Sector 51/52 on Vikas Marg, Chandigarh would be closed on 03.05.2024 from 10.00 A.M. to 10.00 P.M. The general public is requested to take alternate route and bear with Municipal Corporation.

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पंचकूला जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 6, 13, 20 और 27 मई को  सैक्टर- 14 पंचकूला में की जाएगी

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पंचकूला, 3 मई : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।  


  उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 6, 13, 20 और 27 मई को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में किया जाएगा। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।


  उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।


  उन्होंने बताया की उपभोक्ताओं से अपील करी गई है की वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 6, 13, 20 और 27 मई को  यू.एच.बि.वि.एन के मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में प्रातः 11ः30 बजे से दोपहर 1ः30 बजे तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।


  उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।

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