*MC Empowering Young Minds for a Cleaner, Healthier Future through Awareness Activities on International Day of Clean Air for Blue Skies*

1950 को टाईप कर निकाली जा सकती है वोटर स्लिप- जिला निर्वाचन अधिकारी

मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं का रखा जा रहा है ध्यान

For Detailed

पंचकूला, 23 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए इस बार लोकसभा आम चुनाव-2024 में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतदान केंद्रों पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। हर बूथ पर नियुक्त बीएलओ अपने क्षेत्र के मतदाताओं को उनके घर जाकर वोटर इन्फॉरमेशन स्लिप के साथ वोट डालने के लिए निमंत्रण पत्र भी दिया जा रहा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निमंत्रण पत्र के साथ बीएलओ द्वारा मतदाताओं को उनके बूथ के बारे में सही जानकारी दी जाएगी। जिला के सभी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को वोटर इन्फॉरमेशन स्लिप देंगे। इसके अलावा मतदाता वोटर हेल्पलाइन तथा टोल फ्री नंबर 1950 पर मतदाता अपने बूूथ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन एप को डाउनलोड कर मतदाता 1950 नंबर टाईप कर उसके सामने अपनी वोटर आईडी क्रमांक को टाईप कर वोटर स्लिप को निकाल सकता है। जिस पर उसका बूथ नंबर अंकित होगा। इससे मतदाता आसानी से यह स्लिप दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
डा. यश गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। हर मतदान केंद्र पर पेयजल, शौचालय तथा छाया में बैठने के इंतजाम किए जा रहे हैं। जिससे कि मतदाता को अधिक समय तक धूप में ना खड़ा होना पड़े। इस संबंध में सभी एआरओ अपने-अपने क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदार रहेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि वोटर इन क्यू एप के माध्यम से बूथ पर लाइन में लगे मतदाताओं की जानकारी ऑनलाइन मुहैया रहेगी। मतदान के दिन 25 मई को कालका और पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के वोटर यह एप डाउनलोड कर लाइन में लगे मतदाताओं की संख्या की जानकारी हासिल कर सकता है।
उन्होंने बताया कि सी-विजिल एप की मदद से नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। इसमें फोटो, वीडियो और ऑडियो अपलोड करके शिकायत दर्ज होने की सुविधा है। शिकायत प्राप्त होने के बाद उसका 100 मिनट के अंदर निस्तारण किया जाता है। निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण ऐप है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नो योर कैंडिडेट (केवाईसी) एप के जरिए आम नागरिक उम्मीदवार के बारे में तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकता है। इस एप में उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को दिए गए नामांकन पत्र को अपलोड किया जाता है जिसे कोई भी आम नागरिक अपने मोबाइल पर देख सकता है। इस एप के जरिये उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति और शिक्षा व अन्य जानकारी हासिल की जा सकती हैं।
डा. यश गर्ग ने बताया कि सक्षम एप विशेष योग्यजन नागरिकों की सुविधा के लिए है। इसके माध्यम से दिव्यांग पंजीकरण और संशोधन कर सकते हैं। इसके तहत व्हीलचेयर के लिए आवेदन, मतदाता सूची में नाम खोजने और बूथ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वोटर टर्नआउट एप के माध्यम से आमजन मतदान दिवस के दिन मतदान प्रतिशत देख सकते हैं। आयोग ने इस बार 75 प्रतिशत से अधिक मतदान करने का लक्ष्य रखकर स्वीप गतिविधियों के माध्यम से आमजन को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

https://propertyliquid.com

*MC Empowering Young Minds for a Cleaner, Healthier Future through Awareness Activities on International Day of Clean Air for Blue Skies*

जिला के स्कूलों में 24 व 25 मई को रहेगा अवकाश

For Detailed

पंचकूला, 23 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर जिला के स्कूलों में 24 व 25 मई को अवकाश रहेगा। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी स्कूल अपने-अपने संस्थान की छुट्टी करना सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में 4,33,094 वोटरों के लिए 424 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें से अधिकतर मतदान केन्द्र स्कूलों में स्थापित किये गए हैं। 24 मई को पोलिंग पार्टियां स्कूलों में पहुंचना शुरू हो जाएगी। 25 मई को मतदान होगा। ऐसे में दोनों दिन स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है।
डा. यश गर्ग ने बताया कि सभी स्कूली विद्यार्थी अपनेे परिजनों को मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर भेजें और मतदान के बाद स्याही लगी उंगली को देखाते हुए फोटो को एप पर डाउनलोड करें। जिला प्रशासन ड्रा के माध्यम से स्कूली बच्चों और स्कूलों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। उपायुक्त ने जिला वासियों को 25 मई के दिन मतदान करने की अपील की।

https://propertyliquid.com

*MC Empowering Young Minds for a Cleaner, Healthier Future through Awareness Activities on International Day of Clean Air for Blue Skies*

पंचकूला की तीनों मंडियों से 99.99 प्रतिशत गेहूं का हुआ उठान

For Detailed

पंचकूला, 23 मई- जिला में रबी सीजन 2024-25 के दौरान सरसों गेहूं की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में अब तक 37785.5 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है और 37783.5 मीट्रिक टन गेहूं का अब तक उठान किया जा चुका है। ऐसे में जिला की सभी मंडियों से कुल 99.99 प्रतिशत उठान का चुका है। मात्र दो मीट्रिक टन गेहंू को उठान की बाकी है।
     इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं व सरसों की खरीद की जा रही है।
    उन्होंने बताया कि 37785.5 मीट्रिक टन गेहूं में से 18370 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद रायपुररानी अनाज मंडी से, 17944.5 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद बरवाला अनाज मंडी से और 1471 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पंचकूला अनाज मंडी से की गई है।
इसी प्रकार 37783.5 मीट्रिक टन गेहूं में से हैफेड द्वारा रायपुररानी अनाज मंडी से 18368 मीट्रिक टन गेहूं और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाज मंडी से 17944.5 मीट्रिक टन और हैफेड द्वारा पंचकूला अनाज मंडी से 1471 मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया गया।

https://propertyliquid.com

*MC Empowering Young Minds for a Cleaner, Healthier Future through Awareness Activities on International Day of Clean Air for Blue Skies*

चुनावी डयूटी में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार होगी कड़ी कार्रवाई – जिला निर्वाचन अधिकारी

किसी सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने पर या हमला करने पर आईपीसी की धाराओं के तहत 2 साल से 10 साल की कैद की सजा होगी

For Detailed

पंचकूला, 23 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने कहा कि चुनाव डयूटी पर जा रहे मतदान दल के कार्य में अगर कोई असामाजिक तत्व या राजनीतिक पार्टियां अपने प्रभाव के चलते उनकी डयूटी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्र के अंदर यदि किसी व्यक्ति का आचरण सही नहीं है या पीठासीन अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी द्वारा मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद भी यदि वह व्यक्ति पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना मतदान केंद्र में पुनः प्रवेश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132 के तहत उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और 3 माह की जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।

मतदान केंद्र में हथियार लेकर आने पर 2 साल की कैद की सजा का प्रावधान
डा. यश गर्ग ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी, प्रिजाइडिंग अधिकारी, पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति जिसे मतदान केंद्र के अंदर शांति और व्यवस्था कायम रखने हेतु डयूटी पर तैनात किया गया हो, उन्हें छोड़कर यदि कोई व्यक्ति हथियार के साथ मतदान केंद्र में आता है तो उसे एक अपराध माना जाएगा। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 बी के तहत 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को किसी कारणवश लगता है कि किसी व्यक्ति ने बैलेट पेपर या ईवीएम को मतदान केंद्र से बाहर ही हटाया निकाला है तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने निर्देश दे सकता है या उसे ढूंढने के निर्देश दे सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत उस व्यक्ति को एक साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

मतपत्र या ईवीएम पर लगे आधिकारिक चिह्न को धोखाधड़ी से नष्ट करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 136 के तहत चुनाव प्रतिबद्धता की दृष्टि से अपराध करने हेतु यदि कोई व्यक्ति किसी मतपत्र या ईवीएम या किसी मतपत्र या ईवीएम पर लगे आधिकारिक चिह्न को धोखाधड़ी से विरूपित या नष्ट कर देता है या किसी मतपेटी में मतपत्र के अलावा कुछ भी डाल देता है, या प्रतीक/नाम पर कोई कागज, टेप आदि चिपका देता है। इस स्थिति में यदि यह अपराध चुनाव डयूटी पर तैनात किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किया जाता है तो तो 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। यदि यह अपराध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे 6 माह की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए स्वेच्छा से साधारण या गंभीर चोट पहुंचाता है या हमला करता है तो उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332, 333 व 353 के तहत 2 साल से 10 साल की कैद और जुर्माना लगाया जाएगा।

https://propertyliquid.com