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AERB accords approval for M. Sc. Nuclear Medicine program at Panjab University.

Chandigarh May 4, 2024

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Panjab University has been granted approval by Atomic Energy Regulatory Board of India to conduct M. Sc. program in Nuclear Medicine with Fortis hospital, Mohali, as clinical collaborative partner. Centre for Nuclear Medicine established in the year 2007, at Panjab University, was conducting the said program in collaboration with PGIMER, which discontinued as PGIMER started its own course. Recently, PU inked an MOU with Fortis hospital, Mohali, as collaborative partner, to impart clinical training to students in the second year of the program. To demonstrate high standards of professional skills and competency, the Centre has basic and state of art learning resource and research facility. The Vice Chancellor, Panjab University, Prof Renu Vig, has expressed a deep sense of pleasure in restarting the course keeping in view student’s perspective, as the course promises to provide hundred percent placement after successful completion.

Realizing the need for trained human resource in the emerging and fast growing field of nuclear medicine, the program provides complete, up-to-date competency-based curriculum to train the students for national eligibility test to be designated as certified radiation safety officers and nuclear medicine physicists. The Centre has a strong alumni base, working with renowned institutes/hospitals across the country.

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अक्षय तृतीय के दिन बाल विवाह रोकने के लिए अधिकारियों की टीम गठित – उपायुक्त

18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध – श्री यश गर्ग

उपायुक्त ने करी अपील, बाल विवाह की जानकारी होने पर तुरंत सूचना दे जिलावासी

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पंचकूला, 4 मई – उपायुक्त श्री यश गर्ग ने बताया कि 10 मई को अक्षय तृतीया है, इस दिन बाल विवाह अधिक संख्या में होते है जोकि एक दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की शादी गैर कानूनी व अमान्य मानी जाती हैं।


उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या करने में उसकी किसी भी प्रकार से सहायता करता है उसे 2 साल तक की कैद या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। जिला में बाल विवाह की सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल विवाह निषेध अधिकारी को या हेल्पलाइन नंबर 181, 112 और 1098 पर दे सकते है।


श्री यश गर्ग ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए एसीपी पंचकूला, बाल विवाह निषेध अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन, श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम गठित की गई है जो जिला में अक्ष्य तृतीय के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय रहेगी।


उपायुक्त ने कहा कि अक्ष्य तृतीय के पवित्र दिन अनेक धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते है और इस दिन सामूहिक बाल विवाह के आयोजनों की भी संभावना होती है। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है, को 2 साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।


श्री यश गर्ग ने बताया कि बाल विवाह से जहां बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण पर बुरा असर पड़ता है वहीं बच्चों के उत्पीड़न व शोषण को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर समाप्त होते है और मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है।
उपायक्त ने अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी जिलावासी को अपने आस-पास बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत इसकी सूचना चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098, पुलिस हेल्पलाईन नंबर 112 और महिला एवं बाल विकास हेल्पलाईन नंबर 181 पर दें ताकि बाल विवाह को रूकवाया जा सके और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

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कालका व पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में सखी मतदान केंद्र, दिव्यांग मतदान केंद्र और माॅडल मतदान केंद्र किये स्थापित – जिला निर्वाचन अधिकारी

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पंचकूला, 4 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए जिला पंचकूला पूरी तरह से तैयार है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र में 01-कालका विधानसभा क्षेत्र और 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।


उन्होंने बताया कि जिला में 424 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं इनमें से 218 मतदान केन्द्र 01-कालका में और 206 मतदान केन्द्र 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सखी मतदान केंद्र, दिव्यांग मतदान केंद्र और माॅडल मतदान केंद्र भी स्थापित किये जा चुके हैं।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला पंचकूला में 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक महिला (सखी) मतदान केन्द्र नंबर-86 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर व 02-पंचकूला में एक महिला (सखी) मतदान केन्द्र नंबर-61 राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-26, पंचकूला को बनाया गया है। इन मतदान केन्द्रों पर मतदान करवाने के लिए महिला अधिकारी-कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक दिव्यांग मतदान केन्द्र नंबर-57 राजकीय महाविद्यालय, कालका व 02-पंचकूला में एक दिव्यांग मतदान केन्द्र नंबर-99 राजकीय सार्थक आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-12ए, पंचकूला में बनाया गया है। इन मतदान केन्द्रों पर मतदान करवाने के लिए दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है।


श्री यश गर्ग ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श मतदान केन्द्र (माॅडल मतदान केन्द्र) बनाये गए हैं। 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र नंबर-84 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर तथा 02-पंचकूला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र नं0-61 राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-26 पंचकूला को आदर्श मतदान केन्द्र (माॅडल मतदान केन्द्र) बनाये गए हैं। इन मतदान केन्द्रों को अच्छी तरह अलग तरीके से सजाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना योगदान अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वो स्वयं मतदान करने के साथ-साथ दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें।

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