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*उपायुक्त ने अवैध अतिक्रमण को रोकने और अनाधिकृत कालोनियों के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता*

*अवैध निर्माण पर पुर्णतः अंकुश लगाने के लिए दिए दिशा-निर्देश*

*लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), नगर निगम पंचकूला और नगर परिषद कालका अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा नियमित रूप से करें प्रस्तुति – उपायुक्त*

*अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदें आमजन- डीसी*

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पंचकूला, 2 मई : उपायुक्त श्री यश गर्ग ने आज जिला सचिवालय के सभागार में अवैध अतिक्रमण को रोकने और अनाधिकृत कालोनियों के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और जिला में अवैध निर्माण पर पुर्णतः अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा की इसके लिए आवश्यक है कि एक बार अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिरिक्रमण न हो।

     श्री यश गर्ग ने बैठक में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), नगर निगम पंचकूला और नगर परिषद कालका को पेरिफेरी नियंत्रण अधिनियम एवं पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम 1963 के तहत अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्योरा नियमित रूप से प्रस्तुति करने के निर्देश दिए। 

उपायुक्त ने कहा कि पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पैनी नजर रखें और सुनिश्चित करें कि जहां अवैध ढांचे या कॉलोनियों को गिराया गया है वहां बिना पूर्व अनुमति के दोबारा किसी प्रकार का निर्माण ना हो ताकि अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके।  

     उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) के कार्यकारी अभियंताओं को नियंत्रित क्षेत्रों के बाहर शैड्यूल रोडस के साथ-साथ 30 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाही करने व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए की अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने में किसी प्रकार की देरी ना हो। जिला नगर योजनाकार कार्यालय और पुलिस विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें ताकि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

     उपायुक्त ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाही की समीक्षा करने के साथ साथ जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा जनवरी से मार्च 2024 तक जिला में अवैध अतिक्रमण और अनाधिकृत कॉलोनियों के विरूद्ध की गई कार्रवाही का ब्यौरा मांगा। 

      जिला नगर योजनाकार राकेश बंसल ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि जनवरी से मार्च 2024 तक छह अवैध कॉलोनियों की पहचान की गई। इनमें से एक कॉलोनी को ध्वस्त किया गया और पांच कॉलोनियों के मामले में पुलिस विभाग को एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत भेजी गई है। इसके अलावा फरवरी और मार्च 2024 में उल्लंघना करने वाले सात मामलों में एफआरआई दर्ज करने के लिए शिकायत पुलिस विभाग को भेजी है। इसी प्रकार फरवरी और मार्च 2024 में कुल 14 अवैध निर्माण चिन्हित किये गए और सभी मामलों में उल्लंघना करने वालों को नोटिस जारी किए गए। 

    उपायुक्त ने कहा कि अवैध कॉलोनियों और निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार के प्लॉट ना खरीदें।

    इस अवसर पर एसडीएम कालका लक्षित सरीन, एसडीएम पंचकूला गौरव चौहान, जिला नगर योजनाकार राकेश बंसल, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) पंचकूला के कार्यकारी अभियंता आशीष चौहान, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) कालका के कार्यकारी अभियंता अरूण सिंहमार, यूएचबीएन बरवाला के एसडीओ आशीष चोपड़ा, नगर परिषद कालका के एमई दर्शन लाल, नगर निगम पंचकूला के जोनल टेक्सेशन अधिकारी आकाश, जेई सुशील शर्मा, सहायक जिला अर्टाेनी संदीप शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

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*लोकसभा उम्मीदवार को खुलवाना होगा अलग बैंक खाता – जिला निर्वाचन अधिकारी*

*चुनाव में 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है उम्मीदवार – श्री यश गर्ग*

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पंचकूला, 2 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव – 2024 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जा सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। 

    श्री गर्ग ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी चुनावी खर्च चैक, ड्राफ्ट एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक मोड़ यानी आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही करना सुनिश्चित करेंगे। यदि चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यय की किसी भी मद के लिए उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को देय राशि 10 हजार रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसा व्यय उक्त बैंक खाते से निकालकर नकद में किया जा सकता है।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एलडीएम के माध्यम से सभी बैंकों को निर्देश दिए जा चुके है कि उम्मीदवारों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक में उचित व्यवस्था की जाए। जैसे ही नामांकन-पत्र उम्मीदवार द्वारा जमा किया जाएगा उसके साथ ही उसके खर्च का ब्योरा भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खर्च की निगरानी के लिए अलग-अलग टीमें बनाई जा चुकी हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चैक करवाना जरूरी है और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा। 

   श्री यश गर्ग ने बताया कि सभी राजनीतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की पालना करना सुनिश्चित करें। कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार केवल निर्धारित किए गए स्थानों पर ही रैली एवं जनसभा कर सकते हैं और प्रचार से संबंधित होर्डिंग, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगा सकते हैं। चुनाव के दौरान प्रयोग की जाने वाले सभी संबंधित वस्तुओं के रेट भी निर्धारित करके प्रति राजनैतिक दलों को रेट लिस्ट उपलब्ध करवा दी गई है।

   जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राजनैतिक दल/ उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर आदि प्रिंट करवाए उस पर प्रिंटिंग पै्रस का नाम व पता सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा हो। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो कार्यवाही की जाएगी। इन चीजों के लिए सभी को अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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पंचकूला की तीनों मंडियों में 34720 मीट्रिक टन गेहूं व 654 मीट्रिक टन सरसों की हुई खरीद

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पंचकूला, 2 मई – जिला में रबी सीजन 2024-25 के दौरान सरसों व गेहूं की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में अब तक 34720 मीट्रिक टन गेहूं और 654 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है और 649 मीट्रिक टन सरसों और 22268 मीट्रिक टन गेहूं का अब तक उठान किया जा चुका है।

     इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं व सरसों की खरीद की जा रही है।

    उन्होंने बताया कि 34720 मीट्रिक टन गेहूं में से 16735 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद रायपुररानी अनाज मंडी से, 16750 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद बरवाला अनाज मंडी से और 1235 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पंचकूला अनाज मंडी से की गई है। इसी प्रकार 654 मीट्रिक टन सरसों में से रायपुररानी अनाज मंडी से 386 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा, बरवाला अनाज मंडी से 56 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा और 212 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि हैफेड द्वारा 598 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया, जिसमें से 386 मीट्रिक टन सरसों रायपुररानी अनाज मंडी तथा 212 मीट्रिक टन सरसों बरवाला अनाज मंडी तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाजमंडी से 51 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया। 22268 मीट्रिक टन गेहूं में से हैफेड द्वारा रायपुररानी अनाज मंडी से 9663 मीट्रिक टन गेहूं और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाज मंडी से 12036 मीट्रिक टन और हैफेड द्वारा पंचकूला अनाज मंडी से 569 मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया गया।

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