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अक्षय तृतीया पर विवाह समारोह के दौरान बाल विवाह की रोकथाम में सहयोग करें आमजन

सिरसा, 7 अप्रैल।

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जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने अक्षय तृतीया यानी 22 अप्रैल पर आयोजित होने वाले विवाह समारोहों के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए विवाह करवाने वाले पुजारी, गांव के पंच, सरपंच व नम्बरदार तथा शहरों में नगर पार्षद इत्यादि से सहयोग की अपील की है।


उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार लडक़ी की शादी 18 वर्ष व लडक़े की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है, तो वह कानूनन अपराध है। एक्ट के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाती हैं, जिसके तहत 2 साल की जेल व एक लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावाधान है। उन्होंने कहा कि वे अपने गांव, शहर या क्षेत्र में किसी बाल विवाह का आयोजन न होने दें तथा अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह अनुुष्ठान के संबंध में अपने स्तर पर दुल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण-पत्रों की जांच कर लें व आयु प्रमाण पत्रों की एक प्रति अपने पास भी रख लेवें तथा बाल विवाह पाये जाने पर तुरन्त प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को सूचना दें व उसे रोकना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सामुदायिक केन्द्र, सावज़्जनिक भवन, बैंक्वेंट हाल, मैरिज पैलेस इत्यादि के मालिक अथवा प्रभारी से अपील करते हुए कहा कि वे अपने यहां आयोजित होने वाले विवाह समारोह के संबंध में पहले से दुल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्रों की जांच कर लें व आयु प्रमाण पत्रों की एक प्रति अपने पास भी रख लेवें तथा अपने यहां बाल विवाह का आयोजन न होने दें।


रेखा अग्रवाल ने लोगों से यह भी अपील की है कि वे कोई झूठी शिकायत करके जनता व प्रशासन को नाजायज परेशान ना करें। अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो प्रशासन द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ  भी सख्त कार्यवाही की जायेगी। बाल विवाह के आयोजन के संबंध में सूचना समय रहते नजदीक के पुलिस थाना/चौकी में, आंगनबाड़ी वर्कर, डब्ल्यूसीडीपीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, एसडीएम, तहसीलदार, सीटीएम, पुलिस अधीक्षक व स्वयं बाल विवाह निषेध अधिकारी को तथा पुलिस कंट्रोल रूम के नम्बर 100, चाइल्ड हैल्पलाइन नंबर 1098, महिला हैल्पलाइन नंबर 1091 और 8813801091 नम्बरों पर भी दी जा सकती है।

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कोविड को लेकर स्थिति सामान्य और लोगों को किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं-महावीर कौशिक

– उपायुक्त ने जिला में कोविड के मामलों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

-उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने लोगों से कोविड उचित व्यवहार की पालना करने की करी अपील

-कोविड से बचाव के लिए टैस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन  और कोविड उचित व्यवहार पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान

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पंचकूला, 7 अप्रैल- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने कहा कि जिला में कोविड को लेकर स्थिति सामान्य है और लोगों को किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी लोग सतर्क रहें और सावधानियां बरतें।


श्री महावीर कौशिक आज लघु सचिवालय के सभागार में जिला में कोविड के मामलों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिला में कोविड के 152 सक्रिय मामले हैं।


उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कोविड उचित व्यवहार की पालना करें और जहां तक संभव हो भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। उन्होंने कहा कि अस्पताल, धार्मिक स्थलों और 100 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि बुखार या फलू के लक्षण होने पर अस्पताल जाकर जांच अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कुछ सावधानियाँ बरत कर इस बीमारी से बचा जा सकता है। अस्पताल के साथ साथ जिला कार्यालयों और अन्य कार्यस्थलों पर भी लोगों को मास्क पहनने और सैनीटाईजर का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें।


श्री महावीर कौशिक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोविड से बचाव के लिए टैस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन  और कोविड उचित व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये कि अस्पतालों में कोविड टैस्टिंग बढाई जाए और सभी आवश्यक दवाईयों का स्टाॅक प्रयाप्त मात्रा में रखा जाए। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को जिला के नागरिक अस्पताल और उपमण्डल अस्पताल कालका के साथ-साथ निजी अस्पतालों में माॅक ड्रिल आयोजित की जाएगी जिसमें कोविड से निपटने के लिए अस्पतालों में आॅक्सीजन की उपलब्धता, पीएसए प्लांट, कोविड बैड्स, वेंटिलेटर्स इत्यादि स्वास्थ्य उपकरणों की क्रियाशीलता की जांच की जाएगी।  


इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती वर्षा खांगवाल, एसडीएम पंचकूला श्रीमती ममता शर्मा, नगराधीश श्री गौरव चैहान, सीएमओ डाॅ. मुक्ता कुमार, उप सिविल सर्जन डाॅ. मीनू सासन सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री हरियाणा के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती ने बुद्धिजीवियों व्यवसायियों एवं समाजसेवियों की बैठक की करी अध्यक्षता

वर्ष 2023-24 के लिए गौ सेवा आयोग का बजट साढ़े 11 गुना किया गया है-भारत भूषण भारती

– बेसहारा गौवंश प्रबंधन और समस्याओं का  समाधान अति आवश्यक-श्रवण कुमार गर्ग

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पंचकूला, 7 अप्रैल- बेसहारा गौवंश प्रबंधन और गौशालाओं की देख रेख उचित ढंग से हो इसके लिए प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों व्यवसायियों एवं समाजसेवियों के साथ एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया।


बैठक में गौ सेवा आयोग के बजट को लेकर परिचर्चा और बेसहारा गौवंश को आश्रय तथा गौशालाओं में रह रहे गौवंश के प्रबंधन एवं नई गौशालो ले निर्माण में हरियाणा गौ सेवा आयोग की मुख्य भूमिका अहम विषय रहा।
मुख्यमंत्री हरियाणा के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गौ सेवा आयोग का बजट साढ़े 11 गुना यानी 40 करोड़ से 456 करोड़ किया गया है ताकि उचित ढंग से गौमाता का रख रखाव हो सके और इसके पीछे हरियाणा सरकार का सीधे तौर पर एक ही मुख्य लक्ष्य यह है कि सड़को पर बेसहारा गौवंश न हो। उसे पकड़कर गौशालाओं नंदीशालाओ में छोड़ा जाए। वहां की क्षमता पूरी होने के बाद सरकार द्वारा प्रस्तावित गौवनो में गौवंश को आश्रय दिया जायेगा और उनकी देख रेख् के लिए सरकार सही अनुदान का प्रावधान भी करेगी।


बैठक में शामिल संघ के सहप्रांत प्रमुख प्रताप सिंह ने कहा कि गऊ माता के माध्यम से किसान जहर रहित खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है और गौवंश का कल्याण भी सही रूप में होगा।
गौ सेवा अध्यक्ष श्री श्रवण गर्ग ने कहा कि बेसहारा गौवंश प्रबंधन के लिए आयोग ने पूरी परियोजना तैयार कर ली है जल्द इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो जाएगा और गौवंश कल्याण हो सकेगा।

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एफएसएसएआई के अंतर्गत पंजीकृत करवाने के लिए 10 अप्रैल को खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय रायपुररानी में आयोजित किया जाएगा जागरूकता शिविर

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पंचकूला 7 अप्रैल- खाद्य पदार्थ निर्माताओं व विक्रेताओं को अपने कारोबार को एफएसएसएआई के अंतर्गत पंजीकृत करवाने के लिए 10 अप्रैल को प्रातः 11 बजे खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय रायपुररानी में जागरूकता शिविर/कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्री सुभाष चंद्र पदाभिहित अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया में जानकारी दी जाएगी।


इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गौरव शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला में एफएसएसएआई लाईसेंस/पंजीकरण को बढावा देने व लाईसेंस पंजीकरण की अनिवार्यता इत्यादि के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा आॅनलाईन साईट https://foscos.fssai.gov.in/  के आॅनलाईन प्रोसेस के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी।


उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 के तहत सभी खाद्य पदार्थ निर्माताओं व विक्रेताओं को अपने कारोबार को एफएसएसएआई के अंर्तगत पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।

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अब तब पंचकूला की तीनों मंडियों में 841 मीट्रिक टन सरसों की हुई खरीद

803 मीट्रिक टन सरसों का किया जा चुका है उठान

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पंचकूला, 7 अप्रैल- जिला में रबी सीजन 2023-24 के दौरान सरसों की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा अब तब जिला की मंडियों में 841 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 803 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया जा चुका है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजंसियों हैफेड  और हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाजमंडियों में सरसों की खरीद की जा रही है।
उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को पंचकूला तथा बरवाला अनाज मंडियों से हैफेड द्वारा कुल 58 मीट्रिक टन सरसो की खरीद गई जिसमें  28 मीट्रिक टन बरवाला अनाज मंडी से तथा 30 मिट्रीज टन रायपुररानी अनाज मंडी से खरीदी गई। इसी प्रकार हैफेड द्वारा 140.1 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया, जिसमें बरवाला अनाज मंडी में 80.5 मीट्रिक टन तथा रायपुररानी अनाज मंडी में 59.6 मीट्रिक टन सरसों का उठान शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि अब तक बरवाला अनाज मंडी से 481 मीट्रिक टन तथा रायपुररानी अनाज मंडी से 322 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया जा चुका है।

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उपायुक्त महावीर कौशिक ने अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिला में दर्ज 38 मामलों की करी समीक्षा

-अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच में तेजी लाने के दिये निर्देश-उपायुक्त

-पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाकर आर्थिक सहायता प्रदान करना करें सुनिश्चित-उपायुक्त

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पंचकूला, 7 अप्रैल- उपायुक्त महावीर कौशिक ने आज जिला सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिला में दर्ज 38 मामलों की जांच में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिये।


श्री महावीर कौशिक ने निर्देश दिये कि पीड़ितों को जल्द न्याय मिले और माननीय न्यायलय में उनके मामलों की प्राथमिकता के आधार पर पैरवी की जाये ताकि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले सके।


उपायुक्त ने अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधित 2016 के तहत दर्ज कुल 38 मामलों की एक एक कर समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी मामलों में पीड़ित पक्ष को दी जाने वाली वित्तीय सहायता शीघ्र अतिशीघ्र उनके खातों में जमा करवाई जाये। उन्होंने पुलिस विभाग को भी निर्देश दिये कि अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में त्वरित कार्रवाही करते हुये न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जायंे और एफआईआर दर्ज होते ही इसकी एक प्रति जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में तुरंत भिजवाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि पीडित व्यक्तियों को शीघ्र न्याय दिलवाने के लिये जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय, पुलिस विभाग तथा जिला न्यायवादी कार्यालय आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुये पीड़ित को तय समय सीमा में केस की पैरवी कर उन्हें न्याय दिलवाने का कार्य करें।  


बैठक में डीएसब्ल्यूओ श्रीमती दीपिका ने बताया गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 संशोधित 2016 के अंतर्गत गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों जैसे भूमि का अनाधिकृत कब्जा, कत्ल, डकैती, बलात्कार, आगजनी तथा नरसंहार आदि से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। पीड़ित व्यक्ति द्वारा संबंधित थाने में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) के तहत एफआईआर दर्ज हो, ऐसा व्यक्ति इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने का पात्र है। उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज होने पर कुल राशि का 25 प्रतिशत और चालान प्रस्तुत होने पर 50 प्रतिशत राशि और बाकि राशि कोर्ट के फैसले पर पीड़ित को देने का प्रावधान है।


उपायुक्त ने एडीए को सभी मामलों की प्राथमिकता के आधार पर पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।


बैठक में उपायुक्त ने जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी कमेटी के गैर सरकारी सदस्यों के सुझाव भी सुने।


बैठक में एसीपी किशोरी लाल, एडीए मोनिका बूरा, एपीओ शशि भूषण, जिला मत्स्य अधिकारी राजन कुमार, समिति के गैर सरकारी सदस्य सुदेश बिडला, अशोक शर्मा, गौतम राणा, मीनू राणा व अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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पंचकूला की जिला पर्यावरण योजना बनेगी और प्रभावी

उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने विभागों को पर्यावरण संरक्षण कार्य योजना में आवश्यक संशोधन कर एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के दिये निर्देश

वायु की गुणवत्ता में और सुधार के लिये जिला में लगाये जाये अधिक से अधिक पौधे-उपायुक्त

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पंचकूला, 7 अप्रैल- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने कहा कि जिला में पर्यावरण संरक्षण के लिये किये जा रहे कार्यों को और गति देने के लिये जिला पर्यावरण योजना को और प्रभावी बनाया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने विभागों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए तैयार की गई कार्य योजना में आवश्यक संशोधन कर एक सप्ताह में प्रस्तुत करें ताकि जिला पर्यावरण योजना को स्वीकृत कर राज्य सरकार को भेजा जा सके।


श्री महावीर कौशिक ने जिला में पर्यावरण संरक्षण के लिये संबंधित विभागों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन, ई-वेस्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूजल स्तर में सुधार, अपस्ष्टि प्रबंधन, वायु गुणवत्ता प्रबंधन, ध्वनि प्रबंधन, खनन, मौजूदा तालाबों की क्षमता बढ़ाने, वाॅटर बाॅडिज और जल संचयन संरचना के निर्माण सहित विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।


उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में पौधों का अहम योगदान है इसलिये वन विभाग और हरियाणा शहरी प्राधिकरण जिला में अधिक से अधिक पौधारोपण करें। इससे जहां जिला और अधिक स्वच्छ व हरा-भरा बनेगा वहीं वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। उन्होंने निर्देश दिये कि स्कूलों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाये ताकि वे और लोगों को भी अपने आस पास का वातावरण स्वच्छ रखने के लिये प्रेरित कर सके। उन्होंने कहा कि भूजल स्तर में सुधार के लिये अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन संरचना और रिचार्जिंग संरचना का निर्माण किया जाये। इसके अलावा घरों में पानी का प्रयोग वाहन धोने के लिये करने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा चालान किये जाये ताकि पानी के दुरूप्रयोग को रोका जा सके।


श्री महावीर कौशिक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिये वायु गुणवत्ता में सुधार होना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिये कि नियमित तौर पर शहर के साथ साथ पूरे जिले की वायु गुणवत्ता को जांचा जाये। उन्होंने कहा कि वाहनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिये ट्राॅफिक पुलिस द्वारा प्रेसर हार्न के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाये। बैठक में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकूला के क्षेत्रीय अधिकारी श्री वीरेंद्र पूनिया ने बताया कि औद्योगिक इकाईयों में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिये समय समय पर न्वाईज मीटर के माध्यम से जांच की जाती है और तय समय सीमा से अधिक ध्वनि होने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाही की जाती है।
इस अवसर पर नगराधीश गौरव चैहान, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजन सिंगला, एसीपी किशोरी लाल, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकूला के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र पूनिया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता एनके पायल, जिला माइनिंग अधिकारी ओमदत्त शर्मा, जल स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।यूएचबीवीएन पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 11 अप्रैल को आयोजित की जाएगी

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