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12 जनवरी, 2022 तक बढाई गई ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ आदेश की अवधि-जिलाधीश महावीर कौशिक

जिला के सभी सिनेमा हॉल, थियेटर व मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल रहेंगे बंद

-मॉल और मार्केट भी शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी

-बार और रेस्टोरेंट में क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की होगी अनुमति

-ट्रक एंव आटो रिक्शा यूनियनों द्वारा केवल दोनों डोज वाले लोगों को ही होगी अनुमति

-कोविड उचित व्यवहार की पालन न करने वाले लोगों पर 500 रुपये व संस्थानों पर 5000 रुपया होगा जुर्माना

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पंचकूला, 2 जनवरी- जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी है।


जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिला के सभी सिनेमा हॉल, थियेटर व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। इसके साथ-साथ सभी स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन को छोड़ कर) बंद रहेंगे। सभी इंटरटेनमेंट पार्क तथा बी2बी प्रदर्शनी पर पाबंदी रहेगी। जिला के सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों में (आपातकालीन/आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर) 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ ही काम करना होगा। मॉल और मार्केट भी शाम 5 बजे तक ही खुल सकेंगी। बार और रेस्टोरेंट में क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमति होगी। इसी तरह से सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन डिपो, शराब की दुकानों, मॉल, शापिंग कॉम्पलैक्स, स्थानीय मार्केट, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर सेंटर, शुगर मिल, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सरकारी व प्राइवेट कार्यालय तथा सभी बैंकों में केवल उन्हीं लोगों की एंट्री होगी, जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं।


जारी आदेशों के अनुसार ट्रक एंव आटो रिक्शा यूनियन केवल दोनों डोज वाले लोगों को अनुमति दे। इसके अलावा पात्र व्यक्तियों (15 वर्ष से अधिक आयु वाले) के लिए कोविड-19 टीकाकरण आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के वैक्सीन की प्रथम डोज लग गई है पर दूसरी लंबित नहीं है, वे इस पाबंदी में शामिल नहीं होंगे। वैक्सीनेशन का स्टेटस जानने के लिए दूसरी डोज का डाउनलोड किया हुआ प्रमाण पत्र (सॉफ्ट/हार्ड कॉपी) तथा अगर दूसरी डोज लंबित नहीं है तो पहली डोज का प्रमाण पत्र दिखाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के पास स्मार्ट फोन नहीं हैं, उनके फोन पर कोविन पोर्टल से प्राप्त संदेश को सफल टीकाकरण का प्रमाण माना जायेगा। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप पर भी टीकाकरण का स्टेटस चैक किया जा सकता है।


जिला के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों, कॉलेज, पोलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीटयूट, लाइब्रेरी एवं ट्रेनिंग सेंटर, आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। इसके साथ-साथ विवाह समारोह में अधिकतम 100 और संस्कार में 50 लोगों के जुटने की अनुमति होगी। जिला की स्वयं सेवी संस्थाएं तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लोगों को मास्क वितरित किए जायेंगे। जिला में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने  और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा। जारी आदेशों के अनुसार रात्रि 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।


इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना0), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाई फोल्ड स्ट्रैटजी टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम आयुक्त, पंचकूला, जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। सिविल सर्जन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर नियमित टीकाकरण शिविरों का आयोजन करवाना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे।

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इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे।
सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे।


इन आदेशो की उलंघना करने वालों पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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प्रत्येक जिले में खेलों की विशेषज्ञता के अनुसार मैपिंग करने के निर्देश-मुख्यमंत्री

प्रथम अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट-2022 का उदघाटन

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पंचकूला, 2 जनवरी – हरियाणा के खिलाड़ियों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सराहना करते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि खेल एवं युवा मामले विभाग को प्रत्येक जिले में खेलों की विशेषज्ञता के अनुसार मैपिंग करने के निर्देश दिये गये हैं ताकि आवश्यक खेल के बुनियादी ढांचे को तदनुसार विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।


श्री मनोहर लाल हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वावधान में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पंचकूला में स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, पंचकूला द्वारा आयोजित योनेक्स सनराइज प्रथम अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट-2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष एवं स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसायटी के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित थे।


श्री मनोहर लाल ने योनेक्स सनराइज प्रथम अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट-2022 के शुरू होने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंनं स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी को अपने ऐच्छिक कोष से 11 लाख रुपये देने की भी घोषणा की।


पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर की जूनियर अकादमी, निशानेबाजी रेंज और आॅल वैदर स्विमिंग पूल की स्थापना के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए श्री मनोहर लाल ने आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में केंद्रीय खेल और युवा मामले मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर से बात करेंगे।

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श्री मनोहर लाल ने 2006 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए स्वर्गीय श्री अश्विनी गुप्ता की यादों का स्मरण करते हुए कहा कि श्री अश्विनी गुप्ता के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। वे एक उत्कृष्ट बैडमिंटन खिलाड़ी होने के साथ-साथ एक अच्छे उद्यमी भी थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री अश्विनी गुप्ता की स्मृति में अखिल भारतीय सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, पंचकूला की पहल काबिले तारीफ है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा तेजी से स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक और पैरालिंपिक सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतकर कई बार राज्य और देश का नाम रोशन किया है। राज्य के युवा खेलों में गहरी रुचि रखते हैं। यह हरियाणा की मिट्टी की एक अनूठी विशेषता है और जब उन्हें उचित प्रशिक्षण, आवश्यक बुनियादी ढांचा और अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है, तो वे पदक जीतते हैं।
उन्होंने कहा कि यह राज्य में मजबूत खेल बुनियादी ढांचे का ही परिणाम है कि हरियाणा को फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने का अवसर मिला है। इसमें देश भर से लगभग 12,000 खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में भाग लेंगे। बैडमिंटन के खेल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बैडमिंटन की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में पुणे में हुई और उस समय इस खेल को पूनई कहा जाता था। उन्होंने कहा कि बैडमिंटन के लिए शारीरिक चुस्ती-फुर्ती के साथ-साथ एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को शिक्षा के अलावा खेल को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी आह्वान किया।


हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष एवं स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसायटी के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट और स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, पंचकूला अपने गठन के बाद से ही युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवा रही है। इसी कड़ी में पिछले साल ट्राईसिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि अब योनेक्स सनराइज प्रथम अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट-2022 के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इस टूर्नामेंट के सभी मैचों का आयोजन कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा।


हरियाणा बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंचाई विभाग श्री. देवेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे भारत से लगभग 2450 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं और टूर्नामेंट के दौरान 2400 मैच खेले जाएंगे। इन मैचों के सुचारू संचालन के लिए करीब 55 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

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सरकारी संस्थानों के मुख्य द्वार पर वैक्सीनेशन की जांच के उपरांत ही प्रवेश सुनिश्चित करें अधिकारी : उपायुक्त अनीश यादव

– कोविड नियमों की पालना न होने पर होगा 500 से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना : उपायुक्त
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली जिला अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश


सिरसा, 02 जनवरी।

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर रविवार को प्रदेश के जिला अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली और दिशा निर्देश दिए। लघु सचिवालय सिरसा स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपायुक्त अनीश यादव, एसडीएम जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली राजेश पुनिया, डीएसपी संजय बिश्नोई, सिविल सर्जन डा. मनीष बंसल, उप सिविल सर्जन डा. बुधराम मौजूद थे।


वीडियो कॉफ्रेंस के उपरांत उपायुक्त अनीश यादव कहा कि सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना वैक्सीनेशन के कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करें, इसके लिए संस्थान के गेट पर एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाए तथा केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन की डोज ली हो। सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में पीएचसी व सीएचसी में निरीक्षण करें और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लें, अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो उसमें सुधार करें। इसके अलावा जिला में जरूरत अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता व डिमांड भी चेक करें। आमजन को हिदायतों की पालना के लिए लगातार प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष निगरानी रखें, जबतक उनकी कोविड जांच रिपोर्ट नहीं आती, तब तक उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दें। जिला में नो मास्क-नो सर्विस का सख्ती से पालन किया जाएगा।


उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ रहे केसों और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर सभी निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी व अन्य प्रशिक्षण केंद्र, आंगनबाड़ी, क्रेच बंद कर दिए हैं। सरकार द्वारा पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने वालों की संख्या निर्धारित कर दी है। अब अगले आदेशों तक अंतिम संस्कार में 50 और विवाह में 100 व्यक्तियों से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही समारोह और अन्य कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम से स्वीकृति लेना आवश्यक है। गैर सरकारी संगठनों और शहरी स्थानीय निकाय विभाग को जनता में मास्क वितरित करने की सलाह दी है।

कोविड नियमों की पालना न करने पर होगा जुर्माना :


कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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इन स्थानों पर केवल फुली वैक्सीनेटेड लोग ही प्रवेश कर सकेंगे :


उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा 12 जनवरी तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही नई हिदायतें भी जारी की गई है। अब सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थान, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकान, शराब की दुकान, मॉल, शोपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, अहाता, स्थानीय बाजार, पैट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन के कार्योंल, निजी व सरकारी बैंक में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन की डोज ली है। आदेशों की दृढता से पालना के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है।