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12 जनवरी, 2022 तक बढाई गई ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ आदेश की अवधि-जिलाधीश महावीर कौशिक

जिला के सभी सिनेमा हॉल, थियेटर व मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल रहेंगे बंद

-मॉल और मार्केट भी शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी

-बार और रेस्टोरेंट में क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की होगी अनुमति

-ट्रक एंव आटो रिक्शा यूनियनों द्वारा केवल दोनों डोज वाले लोगों को ही होगी अनुमति

-कोविड उचित व्यवहार की पालन न करने वाले लोगों पर 500 रुपये व संस्थानों पर 5000 रुपया होगा जुर्माना

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पंचकूला, 2 जनवरी- जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी है।


जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिला के सभी सिनेमा हॉल, थियेटर व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। इसके साथ-साथ सभी स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन को छोड़ कर) बंद रहेंगे। सभी इंटरटेनमेंट पार्क तथा बी2बी प्रदर्शनी पर पाबंदी रहेगी। जिला के सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों में (आपातकालीन/आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर) 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ ही काम करना होगा। मॉल और मार्केट भी शाम 5 बजे तक ही खुल सकेंगी। बार और रेस्टोरेंट में क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमति होगी। इसी तरह से सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन डिपो, शराब की दुकानों, मॉल, शापिंग कॉम्पलैक्स, स्थानीय मार्केट, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर सेंटर, शुगर मिल, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सरकारी व प्राइवेट कार्यालय तथा सभी बैंकों में केवल उन्हीं लोगों की एंट्री होगी, जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं।


जारी आदेशों के अनुसार ट्रक एंव आटो रिक्शा यूनियन केवल दोनों डोज वाले लोगों को अनुमति दे। इसके अलावा पात्र व्यक्तियों (15 वर्ष से अधिक आयु वाले) के लिए कोविड-19 टीकाकरण आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के वैक्सीन की प्रथम डोज लग गई है पर दूसरी लंबित नहीं है, वे इस पाबंदी में शामिल नहीं होंगे। वैक्सीनेशन का स्टेटस जानने के लिए दूसरी डोज का डाउनलोड किया हुआ प्रमाण पत्र (सॉफ्ट/हार्ड कॉपी) तथा अगर दूसरी डोज लंबित नहीं है तो पहली डोज का प्रमाण पत्र दिखाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के पास स्मार्ट फोन नहीं हैं, उनके फोन पर कोविन पोर्टल से प्राप्त संदेश को सफल टीकाकरण का प्रमाण माना जायेगा। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप पर भी टीकाकरण का स्टेटस चैक किया जा सकता है।


जिला के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों, कॉलेज, पोलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीटयूट, लाइब्रेरी एवं ट्रेनिंग सेंटर, आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। इसके साथ-साथ विवाह समारोह में अधिकतम 100 और संस्कार में 50 लोगों के जुटने की अनुमति होगी। जिला की स्वयं सेवी संस्थाएं तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लोगों को मास्क वितरित किए जायेंगे। जिला में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने  और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा। जारी आदेशों के अनुसार रात्रि 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।


इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना0), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाई फोल्ड स्ट्रैटजी टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम आयुक्त, पंचकूला, जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। सिविल सर्जन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर नियमित टीकाकरण शिविरों का आयोजन करवाना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे।

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इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे।
सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे।


इन आदेशो की उलंघना करने वालों पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।