City Mayor Harpreet Kaur Babla reviews Chhath Puja preparations at Sector 42 Lake, assures full support to Purvanchal community

*केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पंचकूला में रोजगार मेले के 15वें चरण के दौरान 56 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए*

*भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर: विधि एवं न्याय मंत्री*

*”जीएसटी और आयकर राजस्व में वृद्धि पारदर्शी और मजबूत आर्थिक नीतियों को दर्शाती है”*

*पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई*

पंचकूला,  26 अप्रैल

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रोजगार मेले के 15वें चरण के तहत आज आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर के विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस पहल को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों से अटूट प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र की सेवा करने का संकल्प लेने का आग्रह किया।

पंचकूला में आयकर के प्रधान आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रतिष्ठित रेड बिशप कॉम्प्लेक्स में रोजगार मेले का आयोजन किया गया।

 केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने

मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने गृह मंत्रालय, आयकर विभाग, बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), भारतीय रेलवे, दूरसंचार विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति निदेशालय (डीएफएसओ) सहित अन्य सरकारी विभागों में नियुक्त 56 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। 

अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने नवनियुक्त युवाओं और उनके गौरवान्वित परिवारों को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये नियुक्तियां केवल रोजगार के अवसर नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान देने के महत्वपूर्ण अवसर हैं। नियुक्त लोगों से अपने कर्तव्यों का ईमानदारी, परिश्रम और समर्पण के साथ पालन करने का आग्रह करते हुए उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियां सृजित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने भर्ती होने वाले लोगों को अपनी भूमिका को एक जीवंत और समृद्ध भारत के निर्माण में भाग लेने के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया। 

राष्ट्र की परिवर्तन यात्रा पर प्रकाश डालते हुए, श्री मेघवाल ने गर्व के साथ कहा कि भारत, जो 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, 5वें स्थान पर पहुंच गया है और 2027 तक वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत के आर्थिक पुनरुत्थान पर विस्तार से बताते हुए, श्री मेघवाल ने माल और सेवा कर (जीएसटी) और आयकर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय सरकार की पारदर्शी, जवाबदेह और लचीली आर्थिक नीतियों को दिया। उन्होंने नव नियुक्त लोगों से अपने कौशल को निखारने और भविष्य की नेतृत्व भूमिकाओं के लिए तैयार होने के लिए व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने वाले एक अभिनव ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म कर्मयोगी पोर्टल का लाभ उठाने का आह्वान किया।

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर विचार करते हुए, मंत्री ने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की, जिनके नेतृत्व में उन्होंने कहा कि भारत ने न केवल अपने नागरिकों को सफलतापूर्वक टीका लगाया, बल्कि कई देशों को टीके की आपूर्ति करके एक वैश्विक लाभार्थी के रूप में भी उभरा। उन्होंने सदी के सबसे गंभीर संकटों में से एक पर काबू पाने और लाखों लोगों की जान बचाने के लिए भारत के सामूहिक संकल्प और अपने नागरिकों की सेवा भावना को श्रेय दिया। 

समारोह के दौरान एक मार्मिक क्षण में, पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत आत्माओं की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया, जो राष्ट्र की एकजुटता और दुख को दर्शाता है। 

कार्यक्रम में  सांसद राज्यसभा कार्तिकेय शर्मा,  श्रीमती शक्ति रानी शर्मा कालका से विधायक, श्री कुलभूषण गोयल पंचकूला नगर निगम के मेयर, श्रीमती विदिशा कालरा, मुख्य आयकर आयुक्त, हरियाणा क्षेत्र, पंचकूला; और श्री राम मोहन तिवारी, मुख्य आयकर आयुक्त, पंचकूला मौजूद थीं।

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*18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना अपराध व गैर जमानती अपराध – मोनिका गुप्ता*

*बाल विवाह की सूचना बाल विवाह निषेध अधिकारी को या हेल्पलाइन नंबर 181, 112 और 1098 पर दे*

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पंचकूला, 26 अप्रैल – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, इस दिन बाल विवाह अधिक संख्या में होते है जोकि एक दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की शादी गैर कानूनी व अमान्य मानी जाती हैं।

उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या करने में उसकी किसी भी प्रकार से सहायता करता है उसे 2 साल तक की कैद या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। जिला में बाल विवाह की सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल विवाह निषेध अधिकारी को या हेल्पलाइन नंबर 181, 112 और 1098 पर दे सकते है।

बाल विवाह निषेध अधिकारी सोनिया सभ्रवाल ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए एसीपी पंचकूला, बाल विवाह निषेध अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन, श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम जिला में अक्ष्य तृतीय के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय रहेगी।

श्रीमती सोनिया ने कहा कि अक्ष्य तृतीय के पवित्र दिन अनेक धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते है और इस दिन सामूहिक बाल विवाह के आयोजनों की भी संभावना होती है। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है, को 2 साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

उन्होंने बताया कि बाल विवाह से जहां बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण पर बुरा असर पड़ता है वहीं बच्चों के उत्पीड़न व शोषण को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर समाप्त होते है और मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है।

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