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जिला न्यायालय पंचकूला एवं उप-मंडल न्यायालय कालका में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन

9533 मामलों का किया गया निपटारा-श्री अजय कुमार घनघस

अधिक से अधिक संख्या में ट्रैफिक चालान एवं ऑनलाइन चालान का निपटारा किया गया

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पंचकूला सितंबर 14: जिला न्यायालय पंचकूला एवं उप-मंडल न्यायालय कालका में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया ।

श्री अजय कुमार घनघस सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला ने बताया की राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 10992 मामले लिए गए और 9533 मामलों का निपटारा किया गया। कुल निपटान राशि 72,39,354 रुपये रही।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन श्री एस.पी. सिंह, सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला एवं श्री वेद प्रकाश सिरोही जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में किया गया।

उन्होंने बताया कि जनहित में अधिक से अधिक संख्या में ट्रैफिक चालान एवं ऑनलाइन चालान का निपटारा किया गया।

श्री अजय कुमार घनघस ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सात बेंचों का गठन किया गया, जिनमें से छः बेंच जिला न्यायालय, पंचकूला में थीं, जिनकी अध्यक्षता श्री. सुनील कुमार, एडीजे, पंचकूला, सुश्री अपर्णा भारद्वाज, सीजेएम, पंचकूला, सुश्री ज्योति संधू, अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पंचकूला, सुश्री मनमीत कौर घुमन, जेएमआईसी, पंचकूला और सुश्री अरुणिमा चौहान, जेएमआईसी, पंचकूला और एक बेंच की अध्यक्षता सब-डिविजनल कोर्ट कालका में श्री उपेंद्र सिंह, एसीजे (एसडी) ने की।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए बेंचों द्वारा अलग-अलग मामलों की सुनवाई की गई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक मामले, एमएसीटी मामले, 138 एनआई एक्ट मामले, यातायात नियमों का उल्लंघन और अन्य मामले लिए गए। इसके लिए जिला न्यायालय परिसर में लिटिगेशन हॉल के सामने और डीसी कार्यालय भवन के सामने हेल्प डेस्क स्थापित किए गए थे। वहां आम जनता की सहायता के लिए पीएलवी तैनात किए गए थे।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय जेल, अंबाला में महीने में दो बार पहले और तीसरे बुधवार को जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा बिजली, पानी आदि से संबंधित मामले प्री लिटिगेशन स्टेज पर स्थायी लोक अदालत में दायर करके निपटाए जा सकते हैं। जिला न्यायालय, पंचकूला में स्थायी लोक अदालत स्थापित की गई है और इसमें किसी भी कार्य दिवस पर मामले दायर किए जा सकते हैं।

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