राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री ने पंचकूला के किडनी ट्रांसप्लांटेशन सर्जन को सम्मानित किया

सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवाएं फसल पंजीकरण

– प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य


सिरसा, 24 अगस्त।

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किसान द्वारा अपने कृषि उत्पाद को मंडियों में बेचने के लिए व कृषि विभाग की सभी स्कीमों का लाभ प्राप्त करने के लिए खरीफ फसलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अबतक जिला के 42 हजार 390 किसानों ने अपना फसल पंजीकरण करवा दिया है।


उप निदेशक कृषि डा. बाबू लाल ने बताया कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की ही खरीफ की फसल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। उन्होंने जिला के सभी किसान भाइयों से आह्वान किया है कि सभी किसान अपनी खरीफ फसलों का पंजीकरण गांव में स्थित कामन सर्विस सेंटर व स्वयं अपने मोबाइल से fasal.haryana.gov.in पोर्टल पर करवाए।


इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी अपडेट नहीं करवाया है, इस कारण उन्हें इस योजना की बारहवीं किश्त प्राप्त नहीं होगी। योजना का लाभ लेने के लिए जिला सिरसा के सभी किसानों को अपना बैंक खाता, आधार कार्ड से लिंक करवाना है तथा आधार कार्ड के माध्यम से ई-केवाईसी भी करवानी होगी।


उन्होंने सभी कृषि अधिकारियों / कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि वे किसानों को इस स्कीम में पंजीकरण करवाने के लिए जागरूक करें। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति को फसल पंजीकरण में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो वे संबंधित खंड कृषि कार्यालय व विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क किया जा सकता है।

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राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री ने पंचकूला के किडनी ट्रांसप्लांटेशन सर्जन को सम्मानित किया

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने पासपोर्ट वैरीफिकेशन मामले में रिश्वत मांगने वाले अधिकारी को किया सस्पैंड

-जिला लोक संपर्क एवं कष्टï निवारण समिति की बैठक का आयोजन, 9 शिकायतों का किया समाधान


सिरसा, 24 सितंबर।

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शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा डा. कमल गुप्ता ने कहा कि आमजन की शिकायतों पर पुलिस संबंधित विभाग पूरी गंभीरता व दायित्व के साथ कार्रवाई करें ताकि पीडि़त को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। पीडि़त व्यक्ति को न्याय और दोषी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतें।


शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा डा. कमल गुप्ता बुधवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्टï निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुल 13 शिकायतें रखी गई जिनमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। बैठक में ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह, उपायुक्त अजय सिंह तोमर, अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम ऐलनाबाद डा. वेद प्रकाश बेनीवाल, एसडीएम कालांवाली उदय सिंह, एसडीएम डबवाली राजेश पुनिया, जिलाअध्यक्ष भाजपा आदित्य देवीलाल सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।


शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि गांव हारणी की महिला के पासपोर्ट वैरीफाई करवाने की एवज में रिश्वत के आरोप में कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पैंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वैरीफिकेशन के नाम पर रिश्वत मांगना और फिर शिकायत होने पर उसे वापस करना संगीन मामला है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच एडीसी से करवाई जाए।


जिला के गांव मोठसरा निवासी राममूर्ति की शिकायत थी कि उसका पुत्र जोकि भारत फाईनेंस कंपनी में काम करता था, दिनांक 14 मई, 2021 को ओटू घाट पर मृत पाया गया था। इस पर पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक मृतक के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच व लाइव डिटेक्टिव की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि फिलहाल लाई डिटेक्टर मशीन से जांच करते हुए इस शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए।


शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने गांव बालासर की महिला की नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले जाने से संबंधित शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि डीएसपी ऐलनाबाद स्वयं मामले की जांच करें और अगली बैठक तक मामले का उचित समाधान अवश्य करवाएं।


समिति सदस्यों की शिकायतों व विकासात्मक सुझावों पर उठाए जाएं ठोस कदम :


बैठक में मंत्री की अनुमति पर समिति सदस्य निताशा सिहाग ने मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि की एवज में रिश्वत के रुप में संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि एडीसी पूरे मामले की जांच करें, मामले में अगर कोई विभागीय अधिकारी या निजी व्यक्ति शामिल पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार समिति सदस्य द्वारा शहर में बेसहारा पशुओं से होने वाले हादसों व सफाई व्यवस्था और बेहतर करने की शिकायत पर मंत्री ने नगर परिषद को निर्देश दिए कि शहर में सफाई व्यवस्था को और सुदृढ किया जाए। इसके अलावा पशुओं में लंपी बीमारी का प्रकोप खत्म होने पर बेसहारा पशुओं को गौशालाओं में भिजवाया जाए।

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खंड बरवाला के राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय बरवाला में राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन

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पंचकूला, 24 अगस्त- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक के निर्देशानुसार आज खंड बरवाला के राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय बरवाला में राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें  बरवाला ब्लॉक के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के लगभग 120  बच्चो ने चार ग्रुप हरा ग्रुप (5 से 9 वर्ष) सफेद ग्रुप (10 से 16 वर्ष) तथा दिव्यांग बच्चों के लिए दो स्पेशल ग्रुप पीला ग्रुप (5 से 10 वर्ष) तथा लाल ( ग्रुप 11 से 18 वर्ष) में भाग लिया।


इस संबंध में जानकारी देते हुये जिला बाल कल्याण अधिकारी श्री भगत सिंह ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चो का सर्वागीण विकास होता है । उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तर तथा विजेता बच्चों को बाल दिवस के अवसर पर परिषद द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

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इस मौके पर राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय बरवाला के प्रिंसीपल  श्री मुकेश कुमार,  जिला बाल कल्याण परिषद का स्टाफ व सभी स्कूलो के अध्यापक व अध्यापिका मौजूद थी।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला गरीबों के कल्याण के लिए दो सूक्ष्म कानूनी सेवा शिविर करेगा आयोजित – सीजेएम संप्रीत कौर

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पंचकूला, 24 अगस्त- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला द्वारा गरीबों एवं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए 25 व 26 अगस्त को दो सूक्ष्म विधिक सेवा शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती. संप्रीत कौर ने बताया कि 25 अगस्त को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-6 तथा 26 अगस्त को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-19 में सूक्ष्म विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया जायेगा।


उन्होंने बताया कि इन शिविरों में जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पोस्ट मास्टर, आयुष विभाग और जिला श्रम कल्याण अधिकारी स्टाॅल लगाकर लोगों को अपने विभागों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

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उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में पहुँचकर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लें और उनका लाभ उठाएं।

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जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी नगर-निगम, नगर पालिका व नगर परिषद सीमा से बाहर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए आवेदनों की करेगी जांच-उपायुक्त महावीर कौशिक

-डेवलपर्स और आरडब्ल्यूए छह महीने की अवधि के भीतर अपने क्षेत्र को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए कर सकते हैं आवेदन
 
– आवेदन ना करने वाली कॉलोनियों बनी रहेंगी अनधिकृत/अवैध

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पंचकूला 24 अगस्त- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवानेे और नगर-निगम, नगर पालिका व नगर परिषद सीमा से बाहर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच हेतू एक जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया गया है।


श्री महावीर कौशिक आज लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।


पंचकूला के उपायुक्त जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष है जबकि जिला नगर योजनाकार समिति के संयोजक हैं। कमेटी के अन्य सदस्यों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ), लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) के कार्यकारी अभियंता,  जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला अग्निशमन अधिकारी, पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता और उपायुक्त कार्यालय के तहसीलदार शामिल है।

-नियमित होने वाली काॅलोनियों में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा करवायें जायेंगे विकास कार्य*

उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के प्रबंधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2021 के तहत नगर-निगम, नगर पालिका व नगर परिषद सीमा से बाहर अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए और नागरिक सेवायें और बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए नीति अधिसूचित की गई है। यह नीति निकाय की सीमा से बाहर, निजि भूमि पर विकसित उन अवैध काॅलोनियों पर लागू होगी, जिनमें निर्माण अथवा विक्रय 1 जुलाई 2022 से पहले का है। इस नीति के तहत नियमित होने वाली काॅलोनियों में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य करवायें जायेंगे।

संबंधित डवैल्परस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन छह महीने की अवधि के भीतर कर सकते है आवेदन

उन्होंने कहा कि संबंधित डवैल्परस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इस नीति की अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अपने क्षेत्र को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नीति की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने और शुल्क के पूर्ण और अंतिम भुगतान के बाद ही आवेदक की कॉलोनी/क्षेत्र को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा।

विकास एजेंसी द्वारा प्राप्त आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी को भेजा जायेगा


उन्होंने आवेदनों की जांच की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि विकास एजेंसी द्वारा प्राप्त आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के सभी सदस्यों को भेजा जायेगा। समिति आवेदक की उपस्थिति में समय-समय पर बैठक करेगी और यदि दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर आवेदक को अवगत करवाया जायेगा। आवेदक को एक महीने के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे। आवेदक द्वारा समिति की अनुशंसा प्राप्त होने और निर्धारित समय के भीतर डिमांड नोटिस की अनुपालना के बाद, उपायुक्त द्वारा संबंधित क्षेत्र/कॉलोनी को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्रस्ताव  अधिसूचना के प्रारूप के साथ मंडलायुक्त को भेजा जायेगा। इसके पश्चात मंडलायुक्त द्वारा संबंधित क्षेत्र को घोषित क्षेत्र अधिसूचित करने के लिये प्रस्ताव को अपनी सिफारिशों सहित निदेशक को भेजा जायेगा।

 
बैठक में बताया गया कि ऐसी कॉलोनियां जो नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए आवेदन जमा नहीं करेंगी, वे अनधिकृत/अवैध बनी रहेंगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे क्षेत्रों/कॉलोनियों के खिलाफ प्रासंगिक अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन कॉलोनियों और क्षेत्रों में जलापूर्ति और अन्य सेवाओं जैसे सीवरेज, ड्रेनेज, बिजली आदि के लिए कोई कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाएगा।
बैठक में जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा, सहायक नगर योजनाकार पंकज बेनिवाल, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) के कार्यकारी अभियंता गौरव जैन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता विकास लाठर, दमकल अधिकारी तरसेम, नायब तहसीलदार हरदेव सहित संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी शामिल थे।

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