जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चैत्र नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं को कानूनी सहायता योजनाओं के बारे में किया जाएगा जागरूक
विशेष कानूनी साक्षरता शिविरों का किया जाएगा आयोजन
पंचकूला, 21 मार्च- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार चैत्र नवरात्र के दौरान 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक श्रीमाता मनसा देवी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को कानूनी सहायता योजनाओं व अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जायेगा जिसने पैनल एडवोकेट और पैरा लीगल वाॅलंटियर द्वारा लोगों को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हलसा) व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नलसा) द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी जाएगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि चैत्र नवरात्र मेला में बड़ी संख्या में श्रृद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं।
उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल को एडवोकेट शिवानी कंवर व सोनिका अहलावत और पैरा लीगल वाॅलंटियर संतोष व पिंकी लोगों को कानूनी सहायता के बारे में जागरूक करेंगी। 10 अप्रैल को एडवोकेट अनिकेत अग्रवाल व सुनीता वर्मा और वाॅलंटियर वीएन शुक्ला और वीना रानी, 11 अप्रैल को एडवोकेट आशीश भारद्वाज व अमन दत्त शर्मा और वाॅलंटियर दीया, 12 अप्रैल को एडवोकेट आशीश कुमार व कुलविंद्र पाल कौर और वाॅलंटियर लाजबीर, 13 अप्रैल को एडवोकेट ब्रिज भूषण व मोना रानी और वालंटियर दीया, 14 अप्रैल को एडवोकेट सरला चहल व नायब सिंह और वाॅलंटियर दीया, 15 अप्रैल को एडवोकेट विनोद कुमार शर्मा व निशा और वाॅलंटियर पवन राणा व संतोष, 16 अप्रैल को एडवोकेट मनोज कुमार व राधा और वाॅलंटियर पिंकी व वीएन शुक्ला और 17 अप्रैल को एडवोकेट सुमिता वालिया व सुदर्शन कुमार और वाॅलंटियर दीया द्वारा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को कानूनी सहायता के बारे में जागरूक करने के साथ साथ मतदान का अधिकार, पोस्को एक्ट, ज्यूनाईल जस्टिस एक्ट, ट्रांसजैनडर के कानूनी अधिकार, फ्लैग कोड आॅफ इंडिया 2002 और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हलसा) व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नलसा) द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी जाएगी।