हरियाणा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये परिवार पहचान पत्र अनिवार्य- उपायुक्त
पंचकूला, 3 जुलाई- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले जिला के सभी लाभपात्रों से आग्रह किया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र अपना परिवार पहचान पत्र बनवायें ताकि उन्हें पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करने पड़ें।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभपात्रों के लिये परिवार पहचान पत्र आवश्यक कर दिया गया है और वे पेंशन के लिये तभी आवेदन कर सकते है जब उनका परिवार पहचान पत्र बना होगा। इसलिये सभी लाभपात्र पेंशन का आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर व अटल सेवा केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवाये।
उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जन कल्याण के लिये विभिन्न योजनायें चलाई जा रही है, जिनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सुरक्षा भत्ता, बोना भत्ता, मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता इत्यादि शामिल है।
उन्होंने कहा कि जो लाभपात्र उपरोक्त पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे है वह सभी लाभपात्र शीघ्रातिशीघ्र अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर व अटल सेवा केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवाये और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाये।