*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

मतदाता जिसका नाम किसी कारणवश मतदाता सूची से हटा दिया गया है वह 8 दिसंबर तक फार्म भरकर अपना नाम मतदाता सूची में करवा सकता है  शामिल-जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक

-*श्री महावीर कौशिक ने कालका व पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपना नाम मतदाता सूची में चैक करने की करी अपील *

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पंचकूला, 18 नवंबर- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महावीर कौशिक ने कालका तथा पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपना नाम मतदाता सूची में चैक करने की अपील की है। मतदाता अपना नाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वैबसाईट www.ceoharyaryana.nic.in  व जिला निर्वाचन कार्यालय पंचकूला में चैक कर सकते है। यदि किसी मतदाता का नाम किसी कारणवश मतदाता सूची से हटा दिया गया है और मतदाता अपने स्थान पर मौजूद है तो वे 8 दिसंबर तक फार्म नंबर 6 भर तक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता हैं।
श्री महावीर कौशिक ने बताया कि सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वे अपना आधार नंबर फार्म नंबर 6बी के माध्यम से मतदाता सूची के साथ लिंक करवायें।


उन्होंने कहा कि मतदाता आॅनलाइन/आॅफलाइन फार्म नंबर 6बी  भरकर अपना आधार नंबर मतदता सूची से लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा  NVSP, VHA  ऐप के माध्यम से भी आॅनलाइन आधार नंबर मतदाता सूची से लिंक किया जा सकता हैं।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 8 दिसंबर तक मतदाताओं के दावें एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। वह व्यक्ति जिसकी आयु 1 जनवरी 2023 को 18 या इससे अधिक होगी, वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों को शुद्ध करवाने तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र पर नाम स्थानांतरण भी करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नया नाम सम्मिलित करवाने के लिए फार्म नंबर 6, अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से कटवाने के लिए फार्म नंबर 7 तथा मतदाता की बनी हुई वोट में शुद्धि करवाने, स्थान बदलवाने (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बाहर), डुपलीकेट कार्ड बनवाने के लिए फार्म नंबर 8 भरकर दिया जा सकता है।


उन्होंने बताया कि प्रत्येक दावे के साथ उसकी पुष्टि से संबंधित कागजात जैसे उम्र, रिहायश का प्रमाण व राशन कार्ड आदि की फोटो प्रतियां साथ लगाएं। ये सभी फार्म आम जनता के लिए मतदान केन्द्रों के व संबंधित कार्यालयों पर निशुल्क उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अवकाश वाले दिन 19 व 20 नवंबर, 2022 को शनिवार व रविवार तथा 3 व 4 दिसंबर, 2022 शनिवार व रविवार को विशेष अभियान चलाया जायेगा। इस दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर संबंधित बूथ लैवल अधिकारी मतदान सूची के पुनरीक्षण के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेंगे।

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