*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

जिला नगर योजनाकार की टीम ने गांव गणेशपुर भोरियां में 7 डी0पी0सी को गिराया

For Detailed News-

पंचकूला, 14  जनवरी- जिला नगर योजनाकार, पंचकूला द्वारा पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र अर्बन एरिया एक्ट के तहत गांव गणेशपुर भोरियां की राजस्व सम्पदा में एक एकड़ में विकसित की गई अवैध काॅलोनी में डी0पी0सी कोे गिराने का अभियान चलाया गया। इस अभियान में अनाधिकृत रूप से विकसित की गई 7 डी0पी0सी को गिराया गया।

इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला श्रीमति प्रियम भारद्वाज व कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम कालका, श्रीमति नीशा शर्मा, मौजूद रहे व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था। लोगोें द्वारा तोड़-फोड़ का काफी विरोध किया गया, लेकिन विभाग ने अपनी कार्यवाही जारी रखी।


इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमति प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी।

https://propertyliquid.com


 उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा गा्रम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिये बिना कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है। अतः जनता से अनुरोध किया जाता है कि विभाग से सी.एल.यु की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।