*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम को लेकर गांवों व शहरों में लगेगा ठीकरी पहरा : जिलाधीश प्रदीप कुमार

सिरसा, 11 मई।

For Detailed News-


जिलाधीश प्रदीप कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के मद्देनजर जिला के सभी गांवों तथा शहरों में ठीकरी पहरा लगाया जाएगा। उन्होंने पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं, जो 8 जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेशभर में लॉकडाउन लगाया गया है जिसके दृष्टिगत किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इसलिए महामारी को फैलने से रोकने के लिए सिरसा के सभी गांवों व शहरों में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं।


ये अधिकारी नियमों की कराएंगे पालना :


जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका तथा सभी थाना प्रबंधक गांवों व शहरी क्षेत्रों में ठीकरी पहरा लगाने संबंधी आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे। जिलाधीश ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध द पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 एवं 11 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

https://propertyliquid.com