*MC Chandigarh celebrated Teej with Safaimitras: Mayor Honors Women Workforce at Rani Laxmi Bai Bhawan*

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जिला स्तरीय निगरानी समिति द्वारा सीजन खरीफ 2018, रबी 2018-19 व खरीफ 2019 की समीक्षा की गई।

पंचकूला, 6 दिसंबर- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जिला स्तरीय निगरानी समिति द्वारा सीजन खरीफ 2018, रबी 2018-19 व खरीफ 2019 की समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण स्कीम है। इस योजना का किसानों को फायदा अवश्य उठाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजना को सफल बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास करें और किसानों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ पंहुचाये।

इस अवसर पर उप कृषि निदेशक श्री वजीर सिंह ने कहा कि खरीफ 2016 से खरीफ 2019 तक का जिला के किसानों को इस स्कीम का लाभ दिया गया। उन्होंने किसानों को दिये गये लाभ के बारे में विस्तार से बताया। उपायुक्त ने खरीफ 2017 व रबी 2018-19 में औसत पैदावार के आधार पर क्लेम की राशि उस समय के बीमा कम्पनी द्वारा बैकों को नही दी जाने पर और बैकों द्वारा किसानों के खाते में डालने उपरान्त उपभोग प्रमाण पत्र कृषि एंव किसान कल्याण विभाग को अभी तक न दिए जाने पर आदेश दिए कि एक सप्ताह के अन्दर-2 किसानों का क्लेम का पैसा उनके खाते में जाना चाहिए। 

उप कृषि निदेशक ने बताया कि खरीफ 2018 में किसानों से स्थानीय आपदाओं में हुए नुकसान के लिए 375 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें बीमा कम्पनी ओरिण्टल इंन्शोरेन्स कम्पनी द्वारा 265 किसानों को एक करोड़ नौ लाख रू0 नुकसान की भरपाई की गई। 32 किसानों का क्लेम बीमा कम्पनी द्वारा दिया जाना बाकी है इसके अतिरिक्त रबी 2018-19 में 467 किसानों से स्थानीय आपदाओं में हुए नुकसान के आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 154 आवेदनों का भुगतान किया गया है कुल 197 आवेदनों का भुगतान न होने पर आगामी कार्यावाही के लिए राज्य स्तरीय कष्ट निवारण कमेटी को भेज दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि चालू सीजन रबी 2019-20 में जिला पंचकूला की पंाच  फसलों को इस योजना में शामिल किया गया है। पांच फसलें जैसे कि गेंहू, सरसों, चना, जौं व सुूरजमुखी जिनका प्रीमियम क्रमशः  383, 234, 180, 248 व 240 रू0 तथा जिसकी बीमित राशि क्रमशः  25506 रू0, 15587, 11984, 16498 व 15992 रू0 प्रति एकड़ है। इस योजना के तहत 31 दिसम्बर तक बीमा करवाया जा सकता है। जिन किसानों ने कृषि ऋण नहीं लिया हुआ है। वह किसान अपने नजदीकी बैंक या काॅमन सर्विस सेन्टर से सम्पर्क करके अपनी निर्धारित फसल का बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक के कार्यालय के दूरभाष न0 172-2563121 व अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी या मैसर्ज भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के पंचकूला अधिकारी ईशान सूद ( 7018817291) से सम्र्पक कर सकते हैं।

Watch This Video Till End….

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर जुड़ें!