*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा खनिज के खनन व परिवहन से संबंधित कार्य करने वाले वाहन एवं मशीनरी के लिए विशेष हिदायतें जारी करते हुए जुर्माना राशि निर्धारित करने के निर्देश दिए है।

पंचकूला, 5 मार्च- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा खनिज के खनन व परिवहन से संबंधित कार्य करने वाले वाहन एवं मशीनरी के लिए विशेष हिदायतें जारी करते हुए जुर्माना राशि निर्धारित करने के निर्देश दिए है।


उपायुक्त ने बताया कि प्राधिकरण ने 23 अप्रैल, 2019 को जारी जुर्माना आदेशों में परिर्वतन करते हुए 19 फरवरी,2020 को नए आदेश जारी किए है। इन आदेशानुसार वाहन व मशीनरी की शो रूम कीमत 25 लाख से अधिक व 5 साल से कम पुराना वाहन होने की स्थित में 4 लाख रुपए तथा 25 लाख रुपए से अधिक तथा 10 वर्ष के बीच पुराने वाहन होने की स्थित में 3 लाख रुपए की राशि देय होगी। इसी प्रकार अन्य सभी वाहन व मशीनरी 10 वर्ष से अधिक पुराने जो कानूनी रूप से चलाए जाने की स्थित में हो उनसे 2 लाख रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जाएगी।


उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने अपने नए आदेशो में स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन दूसरी बार अवैध खनन या परिवहन में संलिप्त पाया जाता है तो ऐसे वाहन मालिक से शौ रूम कीमत की 50 प्रतिशत राशि ही वसूल की जाएगी। इसलिए ऐसे सभी वाहन एवं मशीनरी मालिक निर्धारित जुर्माना अदा करते हुए अपने वाहन को प्राप्त कर सकते हैं।


उन्होंने बताया कि 19 फरवरी 2020 से पहले जब्त किए गए वाहनों को एक माह की अवधि तथा बाद में पकड़े गए वाहनों को तिथि के एक माह के अदंर छुड़वाना अनिवार्य होगा। यदि समय पर वाहन व मशीनरी नहीं छुड़वाई गई तो उसे नीलाम कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वाहन मालिकों को खनिज की रोयलटी, कीमत तथा जुर्माना राशि भी हरियाणा खनन नियम 2012 के नियम 102 व 104 के अनुसार खनन एवं भू -विज्ञान विभाग में जमा करवानी होगी।

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