*Mayor unveils spectacular laser show of National Flag in Sector 17 – a patriotic tribute under “Har Ghar Tiranga”*

उपायुक्त ने अक्षय तृतीय के महत्वपूर्ण दिवस पर जिला पंचकूला के सभी अधिकृत ज्वैलर्स की दुकाने कल 14.05.2021 को दोपहर 12 बजे से सायं 7 बजे तक कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करते हुये खुली रहने के आदेश जारी किये है।

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पंचकूला, 13 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने अक्षय तृतीय के महत्वपूर्ण दिवस पर जिला पंचकूला के सभी अधिकृत ज्वैलर्स की दुकाने कल 14.05.2021 को दोपहर 12 बजे से सायं 7 बजे तक कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करते हुये खुली रहने के आदेश जारी किये है।


जारी आदेशों में सभी दुकानदारों के लिये कोविड-19 महामारी के नियमों की सख्ती से पालन करना शामिल है। इस दौरान बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को दुकान में आने की इजाजत नहीं दी जायेगी और दुकानदार सामाजिक दूरी का पालन करते हुये ग्राहकों को अंदर आने देंगे। इस दौरान दुकान के बाहर व अंदर दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य है।


जारी आदेशों में किसी भी नागरिक का पब्लिक स्थान पर थूकने पर दंड व जुर्माना किया जायेगा। इस दौरान दुकानदार अपनी दुकान को सही तरीके से सेनिटाईज करेंगे और आने वाले ग्राहकों की स्क्रीनिंग कर व हाथ सेनिटाईज करवाकर ही अंदर आने की इजाजत देंगे। इस दौरान दुकानदार पब्लिक के टच में आने  वाली सभी चीजों को सेनिटाईज करेंगे और आमजन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुये कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करेंगे।

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यदि कोई दुकानदार लाॅकडाउन और कोविड-19 नियमों की अवेहलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाही अमल में लाई जायेगी। जिला पुलिस उपायुक्त और ड्यूटी मजिस्ट्रेट इन नियमों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।