जिला पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने बताया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत पंचकूला जिले की सीमा के अंदर तुरंत प्रभाव से धान की फसल की कटाई के बाद अवशेषों यानि पराली को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पंचकूला, 3 अक्तूबर- जिला पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने बताया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत पंचकूला जिले की सीमा के अंदर तुरंत प्रभाव से धान की फसल की कटाई के बाद अवशेषों यानि पराली को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि ये देखने में आया है कि धान की फसल की कटाई के बाद अवशेषों को जलाया जाता है। इन अवशेषों के जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति और मनुष्य जीवन को खतरे की संभावना बनी रहती है। अवशेषों के जलाने से भूमि की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है। निकटवर्ती क्षेत्र की खड़ी फसलें भी आग की चपेट में आ जाती है। इन सभी कारणों से आस पास के किसानों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। पारिस्थितिकी एवं जैविक चक्र को भी नुकसान पंहुचता है। उन्होंने कहा कि दिनांक 2 अक्तूबर 2019 से दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। यह प्रतिबंध 1 दिसंबर 2019 तक प्रभावी रहेंगे। इसकी अवेहलना करने वालों पर भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 188 तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत मामला दर्ज किया जायेगा।
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