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पंचकूला एवं कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक एस0एस0गिल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, रिटर्निंग अधिकारी पंचकूला सुशील कुमार, रिटर्निग अधिकारी कालका राकेश संधू की उपस्थिति में पंचकूला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव डियूटी पर तैनात किए की गई मतदान पार्टियों की रिटर्निंग अधिकारी स्तर की रिहर्सल करवाई गई।

पंचकूला, 15 अक्तूबर (   ) पंचकूला एवं कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक एस0एस0गिल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, रिटर्निंग अधिकारी पंचकूला सुशील कुमार, रिटर्निग अधिकारी कालका राकेश संधू की उपस्थिति में पंचकूला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव डियूटी पर तैनात किए की गई मतदान पार्टियों की रिटर्निंग अधिकारी स्तर की रिहर्सल करवाई गई। मतदान पार्टियों को 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान हेतू पूरी प्रक्रिया समझाई गई ताकि मतदान को शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाया जा सके। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली एवं अन्य संबंधित बारीकियां भी समझाई गई।

सामान्य पर्यवेक्षक एस0एस0गिल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आज सैक्टर-1 के राजकीय महाविद्यालय के पंचकूला व कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी स्तर की रिहर्सल में उपस्थित रहे, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी एवं पंचकूला के उपमंडलाधीश सुशील कुमार तथा कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी तथा उपमंडलाधीश राकेश संधू ने मतदान पार्टियों को चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी तथा  इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट तथा मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में स्क्रीन के माध्यम से डैमोंस्ट्रेशन दी गई। इस अवसर पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पंचकूला व कालका में डियूटी पर तैनात मतदान पार्टियों से इलैक्शन डियूटी सर्टिफिकेट तथा बैलेट पेपर हेतू फार्म भी भरवाए गए।

पंचकूला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में व कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी राकेश संधू ने कहा कि कालका विधानसभा क्षेत्र में 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। । इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों में सभी प्रत्याशियों के विवरण को दर्ज करने का कार्य जारी है। उन्होंने मतदान पार्टियों का आह्वड्ढान किया कि वे इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सभी शंकाओं का निवारण करवाएं ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 21 अक्तूबर को प्रत्येक घंटा के बाद मतदान प्रतिशत की जानकारी ई-डैश बोर्ड पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा अपडेट की जाएगी। मतदान पार्टियों को इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को कनैक्ट करने तथा मतदान करवाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।रिटर्निंग अधिकारियों ने इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट की कार्यप्रणाली तथा मतदान की पूर्व तैयारियों एवं मतदान के दौरान, मतदान समाप्त होने के उपरांत किए  जाने वाले कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने मतदान के दौरान संभावित सभी परिस्थितियों के निवारण हेतू उदाहरण सहित स्पष्टड्ढ किया। उन्होंने कहा कि सभी मतदान पार्टियां मतदान के दौरान ईवीएम के क्लोज, रिजल्ट व क्लीयर बटनों का विशेष ध्यान रखें। मतदान के समय कुछ हिदायतों का विशेष ध्यान रखें। मतदान प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार ही मतदान को संपन्न करवाएं। मॉक पोल समाप्त होने के बाद इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को क्लीयर करें तथा वीवीपैट से सभी स्लिपें बाहर निकालें, मॉकपॉल का सर्टिफिकेट भरकर राजनीतिक एजैंटों  माईक्रो पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर करवाएं तथा इसके बाद ही मतदान शुरू करवाएं।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी आयोग द्वारा जारी हिदायतों की हैंडबुक को ध्यान पूर्वक पढ़ें, ताकि किसी भी प्रकार का संदेह न रहे। मतदान को शांति पूर्वक संपन्न करवाने के लिए डयूटी पर तैनात सभी अधिकारी व कर्मचारी हर रोज कुछ बातों को दोहराते रहें। इनमें मॉक पोल के पश्चात इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों को क्लीयर करना तथा वीवीपैट से सभी स्लिपें निकालना शामिल हैं। पीठासीन अधिकारी को अपनी मतदान टीम का कुशल नेतृत्व करते हुए मतदान प्रक्रिया को शांति पूर्वक संपन्न करवाना है। मतदान के दौरान चुनाव डयूटी पर तैनात सभी अधिकारी संयम से कार्य करें।उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के तीन चरण होते हैं। प्रथम चरण मतदान से पूर्व, द्वितीय चरण मतदान तथा तृतीय चरण के अंतर्गत मतदान संपन्न होने के बाद की जाने वाली गतिविधियां शामिल हैं।

मतदान पार्टियों को मतदान से एक दिन पूर्व अपने मतदान केंद्र पर मतदान सामग्री के साथ पहुंचना होता है, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदान पार्टियों को वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोई भी मतदान पार्टी का सदस्य मतदान सामग्री को निजी वाहन में मतदान केंद्र नही ले जा सकता। ऐसा करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने मतदान सामग्री की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि 20 अक्तूबर को मतदान पार्टियों को मतदान सामग्री वितरित की जाएगी तथा वाहन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान के दिन सुबह 6 बजे मॉक पोल शुरू करवाया जाए। इस दौरान चाहे राजनीतिक एजैंट मौजूद हों या नही, तो भी माईक्रो ऑब्जर्वर की उपस्थिति में मॉक पोल करवाई जाए तथा मॉक पोल सर्टिफिकेट जारी किया जाए। मतदान हेतू निर्धारित समय सुबह 7 बजे से मतदान शुरू करवाया जाए तथा सायं 6 बजे तक मतदान करवाया जाए। यदि सायं 6 बजे तक मतदान केंद्र में कुछ मतदाता मौजूद हैं तो मतदान केंद्र का प्रवेश द्वार बंद करके सभी को अंतिम मतदाता की ओर से शुरू करके उन्हें स्लिप वितरित करें। मतदान समाप्ति सायं 6 बजे से एक मिनट पूर्व पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर यह घोषणा करेगा कि यदि कोई मतदाता मतदान परिसर में मतदान करने से वंचित है, तो वह अपना मतदान कर सकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सायं 6 बजे मतदान केंद्र में मौजूद सभी पात्र मतदाताओं का मतदान करवाया जाए। किसी भी मतदाता की पहचान में संदेह की स्थिति में राजनीतिक एजेंटों, बूथ स्तर अधिकारी तथा अन्य मतदाताओं से परामर्श किया जा सकता है। सैक्टर अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उन्हें अलॉट किए गए मतदान केंद्रों के आसपास ही मौजूद रहें।

इस प्रशिक्षिण के दौरान 13 पीठासीन अधिकारी, 8 वैक्लिपक पीठासीन अधिकारी व 37 पोलिंग अधिकारी अनुपस्थित रहे। उनकी अनुपस्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने इन सभी को नोटिस देकर अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति स्पष्ट न होने पर उनके खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग की धाराओं के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। 

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दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला के प्रशासनिक भवन में आयोजित किया गया ।

प्ंाचकूला, 15 अक्तूबर:         

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला और उप-विभागीय विधिक सेवा प्राधिकरण, कालका के पैनल अधिवक्ताओं के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला के प्रशासनिक भवन में आयोजित किया गया ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, श्री विवेक गोयल ने प्रतिभागियों को प्रेरित किया कि अधिवक्ता समाज में बहुत सम्मानजनक स्थान रखता है उसे न्यायालय और जनता में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में खुद को रखना चाहिए। उन्होंने आगे चलकर पैनल के वकीलों को वकीलों के लिए पेशेवर नैतिकता और उनके ग्राहकों के साथ-साथ न्यायालय के प्रति उनके कर्तव्यों से अवगत कराया। उन्होंने आगे कहा कि पैनल के वकील मुकदमे के मामले का संचालन करते हुए अपना 100 प्रतिशत दे और जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

मास्टर ट्रेनर अर्थात् श्री मनबीर राठी और श्री अरविंद खुरानिया ने पैनल वकीलों को प्रेजेंटेशन का उपयोग करके और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वृत्तचित्र दिखाकर प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षुओं के बीच गठित समूहों को व्यावहारिक समस्याएं दी गईं और उन्हें किसी विशेष समस्या के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत, हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिमों, ईसाइयों, पारसियों, यहूदियों के बीच विवाह और तलाक के कानून और विशेष विवाह अधिनियम, 1954, पत्नी के रखरखाव का कानून, संपत्ति कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, के तहत कानून के विभिन्न प्रावधान 1986, हिंदू और मुस्लिम कानूनों के तहत महिलाओं के संपत्ति के अधिकार, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को कवर किया गया था।

अंतिम सत्र में, श्री सुभास मेहला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला भी उपस्थित थे। उन्होंने वकीलों को समाज के वंचित और वंचित वर्ग के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रशिक्षण कार्यक्रम मै भाग लेने वाले अधिवक्ताओं को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए।

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च्ुानाव डयूटी में लगे सभी अधिकारी व कर्मचारी निष्ठा से निभायें अपना दायित्व – सामान्य पर्यवेक्षक

पंचकूला, 14 अक्तूबर-

 हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कालका विधानसभा चुनाव के सामान्य पर्यवेक्षक एस0एस0गिल ने खर्च पर्यवेक्षक अजय कुलकर्णी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक तथा अन्य चुनाव संबंधी अधिकारियों के साथ लघु सचिवालय में बैठक की।

 सामान्य पर्यवेक्षक श्री गिल ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना दायित्व निभायें।  उन्होंने कहा कि  वे मतदान से सम्बन्धित सभी अधिकारियों, सहायक खर्च पर्यवेक्षकों, पीठासीन अधिकारियों, वैकल्पिक पीठासीन अधिकारियों, डयूटी मेजिस्ट्रेटों के एक- एक कॉलम व प्रजाईडिंग ऑफिसर डायरी व अन्य बिन्दूओं को ध्यानपूर्वक भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई अड़चन अथवा आशंका रहती है तो सम्बन्धित आरओ, एआरओ या जोनल मजिस्ट्रेट अथवा सुपरवाईजर अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव में निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए। 

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव व्यवहार से भी  झलकना चाहिए। सभी पीठासीन एवं पोलिंग अधिकारी फार्म 17 सी, 17 ए व पीओ डायरी भरने व मतदान से सम्बन्धित अन्य सभी बिन्दूओं पर सावधानी रख रहे हैं। पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारियों व पोलिंग अधिकारियों को ईवीएम, वीवीपैट मशीनों के संचालन व अन्य प्रक्रिया बारे विस्तार से मास्टर ट्रैनरों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही ईवीएम, वीवीपैट मशीनों की हैण्डऑन ट्रैनिंग भी दी गई है। 

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अवैध तरीके से चुनावी खर्च करने व मतदाताओं पर दबाव बनाने वालों रहेगी पैनी नजर

मतदाताओं को डराने या धमकानें वालों पर होगी कार्रवाई

पंचकूला, 13 अक्टूबर-  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। मतदाताओं को डराकर या धमका कर अपने पक्ष में वोट डलवाने वालों पर भी पैनी नजर रहेगी। ऐसे करने वालों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सख्त व त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपयुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने इसके लिए पूरी योजना तैयार की है। ऐसे हालातों से निपटने के लिए यहां पर तैनात निगरानी टीमों को कड़े निर्देश दिए गए है। 

चुनाव में अवैध रूप से खर्च करने और मतदाताओं को डराकर या धमका कर अपने पक्ष में करने की संभावनाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन की चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए पूरी तैयारी है। मतदाताओं को किसी भी तरीके से डराया या धमकाया नहीं जा सकता है। ऐसे करने वालों की खैर नहीं होगी। 

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विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 21 अक्तूबर को मतदान के दिन और 24 अक्तूबर को मतगणना के दिन पंचकूला जिला में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।

पंचकूला, 13 अक्टूबर-  विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 21 अक्तूबर को मतदान के दिन और 24 अक्तूबर को मतगणना के दिन पंचकूला जिला में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा इन दिनों अन्य राज्यों के बॉर्डर से 3 किलोमीटर तक यह आदेश लागू रहेंगे। चुनाव आचार संहिता के दौरान बॉर्डर पर भी पूरी तरह से चैकसी रहेगी तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां रोकने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस लगातार नाकों पर रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि इस संबंध में अन्य सीमावर्ती राज्यों के जिलों से भी पत्राचार किया गया है तथा जिला पुलिस उनसे तालमेल बनाए हुए हैं। इनमें केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर तथ पंजाब के जिला एसएएस नगर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आदेशों की उल्लंघना करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में 21 अक्तूबर को मतदान के दिन और 24 अक्तूबर को मतगणना के दिन पूरी तरह से ड्राई डे रहेगा। इन दिनो शराब बेचने पर पाबंदी रहेगी। उक्त अवधि के दौरान अवैध रूप से भंडारण करने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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धान की फसल के अवशेष जलाने पर उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने लगाया प्रतिबंध

फसल के अवशेष जलाने पर लगाया जायेगा भारी जुर्माना 

प्ंाचकूला, 12 अक्तूबर –     धान की फसल के अवशेष जलाने पर उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने यह आदेश भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये हैं। इन आदेशों की उल्लघंना करने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया जायेगा। 

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने उक्त निर्देश जारी करने के बाद बताया कि धान की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और कई किसान धान की फसल की कटाई के बाद अवशेषों को जला देते हैए जिससे उत्पन्न धुंआ स्मोग मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। उन्होंने जिला के किसानों से कहा है कि वे फसल अवशेषों को जलाने की बजाय इसका प्रयोग फसल चारे के रूप में करें। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से भूमि के मित्र कीट भी मर जाते हैए जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती हैए जिससे फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए कोई भी किसान फसलों के अवशेष न जलायें।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण द्वारा फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किये गये है। जारी आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई किसान फसल अवशेष जलाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 वायु बचाव एवं प्रदुषण नियन्त्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि जारी आदेश अक्तूबर व नवम्बर दो माह तक लागू रहेंगे। उन्होंने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इन आदेशों का अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार करवाना सुनिश्चित करें ताकि हर व्यक्ति को इन आदेशों की जानकारी प्राप्त हो सके। 

जिला की परिधि में किसी भी सूरत में फसल अवशेष न जलाये जा सके, इसके लिए संबंधित विभाग के कर्मचारी गांवों में फसल अवशेष जलाने पर पूरी निगरानी रखेंगे और अगर कोई किसान फसल अवशेष जलाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

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21 अक्तूबर को वोट डालने के लिए जिला के बुजुर्गों को प्रेरित करने के लिए ब्राण्ड एंबेसडर नियुक्त जे.पी. कौशिक सेवानिवृत आई.ए.एस और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी ममता शर्मा ने सैक्टर-20 स्थित श्री सांई कोओप्रेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाईटी में कार्यक्रम आयोजित कर बुजुर्गों को मतदान के प्रति जागरूक किया।

पंचकूला,12 अक्तूबर- 21 अक्तूबर को वोट डालने के लिए जिला के बुजुर्गों को प्रेरित करने के लिए ब्राण्ड एंबेसडर नियुक्त जे.पी. कौशिक सेवानिवृत आई.ए.एस और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी ममता शर्मा ने सैक्टर-20 स्थित श्री सांई कोओप्रेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाईटी में कार्यक्रम आयोजित कर बुजुर्गों को मतदान के प्रति जागरूक किया। 

सोसाईटी के बुजुर्गों को संबोधित करते हुए उन्हेनंे कहा कि मतदान दिवस को महोत्सव के तौर पर मनाएं। मतदान करने के दौरान प्रसन्नतापूर्वक और गौरव की भावना से जाएं। संविधान के द्वारा हमें मतदान करने का महत्वपूर्ण अधिकार मिला हैं। हजारों वर्षो तक विदेशी शासकों के साथ संर्घष के बाद हमें आजादी की खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिला है। इस अधिकार के लिए हमारे पूर्वजों ने खून बहाया। इसलिए इस इतने महत्वपूर्ण अधिकार को कंधे हिला कर- क्या फर्क पड़ता हैं मेरे वोट से- की भावना से बेकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बूंद-बूंद से ही सागर भरता है। मतदान के प्रति उदासीन ना रहंे।  उन्होंनें कहा कि वोट डालने के प्रतिशत के अनुपात से ही लोकतंत्र की दिशा मजबूत होती है। लोकतंत्र की मजबूती से ही देश भी मजबूत होता है। उन्होंनें कहा कि हमारे देश में बुजुर्गों को सम्मान देने की परंम्परा रही है। हर अच्छी बात के लिए बुजुर्गों का अनुसरण किया जाता हैं। इसलिए सभी बुजुर्ग इस मतदाता जागरूकता अभियान के सिपाही बन  कर नौजवानों और परिवार के अन्य सदस्यों को वोट डालने का आर्शीवाद देकर 21 अक्तूबर को अपने-अपने घरों से रवाना कर पोलिंग बूथ तक पहुंचाए। उन्होंनें कहा कि भले ही ये बुजुर्गं अपने-अपने कामों से सेवानिवृत हो गए हैं, परंतु अभी भी वहीं परिवार और देश के मार्गदर्शक हैं। अपनी इस भूमिका में वे ही देश की दिशा और दशा को तय करते हैं। इसलिए अंतयंत उत्साह से न केवल खुद वोट डाले अपितु परिवार के अन्य सदस्यों व सहयोगियों को भी मतदान के प्रति प्रेेरित करें। इस अवसर पर ग्रुप हाऊसिंग सोसाईटी के अघ्यक्ष आर.के. शर्मा,डी.बी.शर्मा,ं अमित महाजन, कपिल बंसल, पुष्पा लता, उषा शर्मा सहित अनेक बुजुर्ग उपस्थित थे। 

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मतदान के लिए 21 अक्तूबर को रहेगा वैतनिक अवकाशः उपायुक्त

पंचकूला:

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2019 के लिए 21 अक्तूबर को मतदान के दिन वैतनिक अवकाश रहेगा। 

उपायुक्त ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 135 बी के तहत 21 अक्तूबर को वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है ताकि सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी दुकानें, वाणिज्य संस्थान, भवन निर्माण इकाइयां और औद्योगिक संस्थान पूर्णतया बंद रहेंगे तथा कर्मचारियों को इस दिन का पूरा वेतन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को भी अपने मत प्रयोग करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।  

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उपायुक्त के मतदान के संदेश से सरोबार लघु सचिवालय

पंचकूला, 11 अक्तूबर- विधानसभा आम चुनाव-2019 रूपी लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा के मतदान करने के संदेश से लघु सचिवालय परिसर की छटा अलग से देखते ही बनती है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किए गए निवेदन से सभी लोगों का ध्यान मतदान की अपील वाले होर्डिंगों की ओर आकर्षित हो रहा है। उपायुक्त की अपील से लघु सचिवालय परिसर सजा-सजा सा नजर आ रहा है। यह निवेदन निश्चित तौर पर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है। 

उल्लेखनीय है कि विधानसभा आम चुनाव-2019 के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होना है। प्रशासन का हर संभव प्रयास है कि चुनाव में जिला पंचूकला का मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक हो। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीप टीम का भी गठन किया गया है और अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। स्वीप टीम द्वारा शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक आयोजन, खेल प्रतियोगिताओं व गावंों में जाकर बच्चों और लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ-साथ स्वयं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा होर्डिंग पर अपने संदेश के माध्यम से लोगों से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की गई है। बाक्स-दो मिनट वोट के लिए- अंगुली पर निशान जरूरी है मतदान के प्रेरित करने को लेकर लघु सचिवालय परिसर में लगे होर्डिंग पर जिला निर्वाचन अधिकारी के अलग-अलग संदेश हैं। उपायुक्त का संदेश है कि 21 अक्टूबर दो मिनट का समय वोट के प्रयोग के लिए जरूर निकालें। उपायुक्त का संदेश है कि 21 अक्टूबर को मतदान से चूकना नहीं है। अंगुली पर निशान जरूरी है। यह केवल स्याही का निशान नहीं ही नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। 21 अक्टूबर को भूलना नहीं है और इसे याद रखना है। सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट डालना है। 


बाक्स-प्रवेश द्वार पर मतदान को लेकर बनी रंगोली और हस्ताक्षर अभियान का बोर्ड कर रहे हैं सबको आकर्षित 

बाॅक्स-डीसी की अपील से पंचकूला जिले में बना उत्साहपूर्ण मतदान करने का माहौल शहर के सभी द्वारों पर होर्डिंगों के माध्यम से यूअर वोट मैटर्स के संदेश से सभी नागरिकों का स्वागत किया जा रहा है।

इसके साथ ही साईकल स्टैंडों पर मेरा वोट मेरा अधिकार का संदेश देकर मतदाताओं को अपने मत के अधिकार का प्रयोग अवश्य करने के प्रति प्रेरित किया गया है। इसके अलावा हरियाणा राज्य परिवहन की बसों पर भी-हरियाणा की होगी स्थिति न्यारी जब वोट करेंगे हर नर-नारी का संदेश देकर मतदान करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। लघु सचिवालय के अंदर प्रवेश करने से पहले द्वार पर यूअर वोट मैटर्स के फलैक्स युवाओं और अन्य नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी का अनुभव करवाते हैं। इसी प्रकार प्रवेश द्वार से पहले बच्चों ने मतदान करने को लेकर सुंदर रंगोली बनाई हुई है। मतदान करने को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया हुआ है, जिस पर युवा मतदाता बड़े उत्साह से अपने हस्ताक्षर कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे मतदान आवश्य करेंगे। उपायुक्त द्वारा लोगों से अपने संबंधित पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान की अपील की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि 21 अक्टूबर को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, रंग और लिंग इत्यादि के भेदभाव से ऊपर उठकर अपने विवेक से अपने मत का प्रयोग पूर्ण निर्भिकता, गोपनीयता और स्वतंत्रता के साथ करें। हम सबने मतदान कर लोकतंत्र का महा पर्व बनाना है। नागरिकों की सुविधा के लिए जिला टोल फ्री नंबर दर्शाए गए हैं ताकि नागरिक चुनाव से संबंधित अपनी शिकायत के बारे में उनके संपक कर अपनी शंका दूर कर सकें। बाॅक्स-टोल फ्री नंबर 1950 के बारे में दी गई है जानकारी

होर्डिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वोट का प्रयोग करने के साथ-साथ मतदान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 के बारे में जागरूक किया गया है। इसके साथ-साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उलंघ्घन की शिकायत बारे सीविजल एप के बारे में जागरूक किया गया है। 

बॉक्स

इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। इसे अपने मत का प्रयोग करके ही एक उत्सव का रूप दिया जा सकता है। जिला के सभी मतदाता 21 अक्टूबर को सभी जरूरी काम छोड़ कर व अपने संबंधित पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मत का प्रयोग करें। लोगों को मतदान के प्रति जागरूकता के लिए लघु सचिवालय परिसर व अन्य जगहों पर होर्डिंग लगाए हैं।

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21 अक्टूबर को मतदाताओं का रहेगा अवकाश

पंचकूला:

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2019 के लिए 21 अक्टूबर सोमवार को होने वाले मतदान के लिए प्रदेश में अवकाश घोषित किया है। श्रम विभाग के सचिव नितिन कुमार यादव द्वारा जारी किये गये आदेशो के अनुसार 21 अक्टूबर को सवेतन अवकाश रहेगा। इस दिन प्रदेश की सीमा के अन्दर सभी दुकाने व व्यपारिक प्रतिष्ठानों में उन कर्मचारियों को अवकाश रहेगा जो हरियाणा के मतदाता है।

सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर प्रचार-प्रसार करने वालों को जारी किए जाएंगे नोटिसः उपायुक्त

-इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर विझापन प्रसारण करने से पहले लेना होगा एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र

 -सोशल मीडिया पर 24 घंटे रहेगी कमेटी के सदस्यों की निगरानी

 -आदेशों की अवहेलना करने पर होगी सख्त कार्यवाही, एमसीएमसी कमेटी रखेगी पैनी नजर

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि फेसबुक, टवीटर, इंस्टाग्राम, यूटयूब, वाटस एप सहित सोशल मीडिया के अन्य साधनों पर फर्जी अंकाउट बनाकर प्रचार-प्रसार करने वाले उम्मीदवार व सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इतना ही नहीं ,सोशल मीडिया पर मीडिया सर्टीफिकेशन और मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों की सोशल मीडिया, रेडियो व समाचार पत्रों पर पैनी निगाहे रखी जाएंगी।उपायुक्त ने कहा कि पेड न्यूज, सोशल मीडिया, विज्ञापन, पम्पलेट, बैनर, होर्डिंग्स, हैंडबिल आदि पर नजर रखने तथा इलेक्ट्रोनिक चैनल व रेडियो पर विज्ञापन प्रसारण के लिए अनुमति लेने तथा किसी भी प्रकार की पेड न्यूज और विज्ञापनों से सम्बन्धित शिकायत का निवारण करने के लिए मतस्य पालन विभाग कार्यालय के 65 नंबर कमरे में एमसीएमसी कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रुम से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों को सोशल मीडिया के लिए बनाए गए अकाउंट की जानकारी एमसीएमसी कमेटी को देनी होगी ताकि इस अकाउंट के अनुसार निगरानी रखी जा सके। अगर किसी व्यक्ति या प्रत्याशी ने निर्धारित अकाउंट के बिना फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।       

 उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन प्रसारण के लिए प्रमाण पत्र लेने की जरुरत नहीं है, लेकिन मतदान से 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने के लिए एमसीएमसी कमेटी से विज्ञापन प्रकाशित करने का प्रमाण पत्र लेना जरुरी होगा, अगर इन आदेशों की अवहेलना की तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा प्रसारित करवाए जाने वाले चुनाव विज्ञापनों के प्रसारण की पूर्व अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी से लेना अनिवार्य है। सभी केबल, इलेक्ट्रोनिक चैनल, सोशल मीडिया एवं एफएम रेडियो संचालक बिना पूर्व अनुमति के कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री या विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकता। इन आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।उन्होंने कहा कि सम्बंधित उम्मीदवार को विज्ञापन प्रसारण की तिथि से तीन दिन पूर्व कमेटी से अनुमति लेनी होगी। जो केबल एवं एफएम रेडियो संचालक किसी भी दल या अभ्यार्थी का चुनाव प्रचार विज्ञापन जिस भी प्रारूप में अर्थात आडियो या वीडियो में प्रसारित करता है, तो उसकी दो-दो प्रति, प्रसारित अवधि एवं विज्ञापन खर्च का विवरण भी मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी को देना होगा। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिटरिंग कमेटी की अनुमति के बाद ही ऐसे विज्ञापन प्रसारित या प्रसारण किए जा सकेंगे। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों एवं चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों से अपील की कि वे केबल/एफएम रेडियो पर अपने चुनाव प्रचार विज्ञापन प्रसारित करवाए जाने से पूर्व इसकी अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से अवश्य लें ताकि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना ना हो। 

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