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कोरोना संक्रमण के चलते लाॅक डाउन के दौरान जिला के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा साकेत अस्पताल परिसर सैक्टर 1 में ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई है।

पंचकूला 4 मई- कोरोना संक्रमण के चलते लाॅक डाउन के दौरान जिला के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा साकेत अस्पताल परिसर सैक्टर 1 में  ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई है। ओपीडी में रोगियों का पंजीकरण सुबह 8 से 10 बजे तक किया जाएगा तथा उपचार एवं जाचं का समय सुबह 8 से 2 तक रहेगा।

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सिविल सर्जन डा. जसजीत कौर ने बताया कि साकेत अस्पताल में मनोविज्ञान के चिकित्सक सप्ताह में सोमवार व वीरवार को ओपीडी में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएगें। इसी प्रकार स्किन चिकित्सक सोमवार व वीरवार, हड्डी रोग चिकित्सक मंगलवार व शुक्रवार को तथा आॅन्कोलोजी के चिकित्सक मंगलवार को ओपीडी में अपनी सेवाएं देगें। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सर्जरी चिकित्सक सप्ताह में बुधवार व शनिवार को ओपीडी में रोगियों के स्वास्थ्य की जांच करेंगें। जिला के नागरिकों को साकेत अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। 

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जिला की सभी स्वास्थ्य केन्द्रांे में ओपीडी सेवाएं शुरू

सिविल सर्जन ने बताया कि जनहित में रोगियों के लिए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जिला में सब हैल्थ सैंटर कालका के अलावा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों मंे कोविड-19 की गाईडलाईन अनुसार ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई है। इनमें शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सैक्टर-16, अर्बन डिस्पेंसरी सैक्टर-19 व कम्युनिटी डिस्पेंसरी सैक्टर 20 की डिस्पेंसरी में ओपीडी सेवाएं आगामी आदेशों तक मेडिकल मोबाईल युनिट द्वारा चलाई जाएगी। प्रत्येक डिस्पेंसरी में 30 से अधिक रोगियों का ओपीडी में ईलाज नहीं किया जाएगा।  उपयोग के बाद मास्क का निपटान कैसें करें

सिविल सर्जन डा. जसजीत कौर ने बताया कि मास्क का उपयोग कर कोरोना संक्रमण से हम अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। मास्क के प्रयोग से वायरस फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। इसलिए मास्क को मुहं से हटाते समय सामने के भाग को न छूएं और उसे अन्दर की ओर घुमाकर इक्टठा करें। इसके अलावा डस्टबीन में डालने से पहले उसे ऊपर से अच्छी तरह से बंद करें और घरेलू कचरे के साथ इसका निपटान करने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोंए।

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जिला मैजिस्ट्रेश मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में कोविड-19 के चलते कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए धारा 144 के तहत लॉक डाउन की अवधि 17 मई तक बढा दी गई है।

जिला मैजिस्ट्रेश मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में कोविड-19 के चलते कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए धारा 144 के तहत लॉक डाउन की अवधि 17 मई तक बढा दी गई है।

पंचकूला 4 मई-   जिला मैजिस्ट्रेश मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में कोविड-19 के चलते कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए धारा 144 के तहत लॉक डाउन की अवधि 17 मई तक बढा दी गई है। इसके लिए लोगों को आदेशों की पालना कड़ाई से करने के निर्देश दिए हैं। कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते।    

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जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में कहा है कि कोविड-19 महामारी संक्रणम से बचाव के लिए सख्ती से पालना करें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन की अवधि के दौरान अति आवश्यक कार्य को छोडकर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। जारी आदेशानुसार जिला के 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, विशेषकर क्रॉनिकल बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और दस साल से कम आयु के बच्चे केवल मेडिकल जरूरत पर ही घरों से बाहर निकलें। 

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जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आईपीसी 1860 की धारा 188, 269 व 270 के तहत नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी मैजिस्ट्रेट को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए है।  

आटो रिक्शा चलाने हेतू कमेटी का गठन

जिला मैजिस्टेªट मुकेश कुमार आहूजा के आदेशानुसार जिला में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर प्रोपर वैरिफिकेशन के बाद ही आटो रिक्शा को चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सड़क पर आटो चलाने वाले की मैडिकल स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है। आटो रिक्शा के रूट तैयार कर नम्बरों का रेशनलाईजेशन किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। इसमें अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव आरटीए को नोडल आफिसर, एसीपी यातायात ओमप्रकाश व महाप्रबंधक रोडवेज रविन्द्र पाठक को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा सिविल सर्जन को आटो रिक्शा चालकों की मैडिकल स्क्रीनिंग करने के लिए कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए गए है। 

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एलटरनेट डे पर दुकाने खुले़गी न की ओड एवं इवन

पंचकूला 4 मई- जिला मैजिस्ट्रेट मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर जिला में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर व़ एलटरनेट डे के तहत दुकाने खालने की अनुमति प्रदान की है। दुकाने खोलने का समय सोमवार से शनिवार सुबह 8:00 से शाम 6:00 बजे तक निश्चित किया गया है। आदेशानुसार जिला में आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आटा चक्की, राशन, दूध, फल, सब्जी, केमिस्ट, करियाना मीट, अंडा, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, किताबें स्टेशनरी, खाद, पशु चारा, खेती में काम आने वाले औजार, कन्फेक्शनरी बेकरी की दुकाने हर रोज खुली रहेंगी।

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जारी आदेशानुसार ओड एवं इवन के तहत सप्ताह में तीन दिन सोमवार,  बुधवार और शुक्रवार को प्लंबर इलेक्ट्रीशियन, पंखा, कूलर, एसी रिपेयर सर्विस, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी हार्डवेयर बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी रिपेयर वर्कशॉप, पेंटिंग, साइकल स्टोर, रिपेयर, हार्डवेयर पेंट, फर्नीचर, प्लाई वुड, टिंबर ग्लास, इनवर्टर, बैटरी, जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ियां रिपेयर, फोटोस्टेट, मोबाइल रिचार्ज, वाटर प्यूरीफायर, रेफ्रिजरेटर, एलईडी, माइक्रो, वेव ओवन स्टोव गैस रिपेयर आदि दुकाने खुली रहेंगी। 

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उपायुक्त ने जारी आदेशों में कहा कि सप्ताह में मंगलवार, वीरवार व शनिवार को खुलने वाली दुकानों में गिफ्ट शॉप, टॉय स्टोर, स्पोर्ट्स बैग सूटकेस, ड्राई क्लीनर, ज्वेलरी, ऑप्टिकल चश्मा की दुकानें, गारमेंट्स कपड़े की दुकान, ग्लास हाउसेस, बेड फर्नीचर की दुकाने शामिल है। 

उपायुक्त ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार सभी दुकानदारों एवं वर्करों को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दुकानों के प्रवेश एवं निकासी द्वार पर थर्मल स्केनिंग, टच फ्री मैकेनिजम के साथ हैण्डवाश व सैनिटाइजर प्रयोग करना होगा। इसके अलावा, जिला में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल, शादी समारोह स्थल, जिम, स्पोर्टस काॅम्पलेेक्स, स्वीमिंग पुल एवं सभी धार्मिक स्थल आदि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।  

आदेशानुसार मेडिकल सेवाएं, एम्बुलेंस एवं सुरक्षा उद्वेश्य से ही यात्रा की जा सकती है। बस, रेल सेवाए, स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान आदि बंद रहेगें। सभी प्राईवेट कर्मियों व आम जनता के लिए आरोग्य सेतू अनिवार्य किया गया। शराब, तम्बाकु आदि की दुकानों पर 6 फीट यानि दो गज की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है तथा  एक समय में 5 से ज्यादा व्यक्तियों के दुकान पर खडे़ होने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 20 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले सकते है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की अपराधिक धारा 51 से 60 के तहत दोषी होंगें। 

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जम्मु कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए मेजर अनुज सूद की शहादत पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनके अमरावती स्थित एन्कलेव में पहुंचकर शोक संतप्त परिवार का ढांढस बंधाया।

जम्मु कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए मेजर अनुज सूद की शहादत पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनके अमरावती स्थित एन्कलेव में पहुंचकर शोक संतप्त परिवार का ढांढस बंधाया।

पंचकूला 3 मई- जम्मु कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए मेजर अनुज सूद की शहादत पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनके अमरावती स्थित एन्कलेव में पहुंचकर शोक संतप्त परिवार का ढांढस बंधाया। उन्होंने शहीद के पिता बिग्रेडियर चंन्द्र कांत व उनकी माता सुमन से मुलाकात कर शहीद के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उनके साथ जिला सैनिक बोर्ड के सचिव कर्नल नरेश ने शौक संतत्प परिवार का ढांढस बंधाया।

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श्री गुप्ता ने कहा कि हमें मेजर की शहादत पर गर्व है जोे उग्रवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे शहीदों को नमन है जिन्होंने देश की अखण्डता व एकता को बनाए रखते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सैनिकों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की है जिसके तहत 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने शौक संतप्त परिवार का ढांढस बंधाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की ओर हर सम्भव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने शहीद हुए अन्य सैनिकों के प्रति भी शौक व्यक्त किया।

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उल्लेखनीय है कि मेजर अनुज सूद का जन्म 17 दिसम्बर 1989 बंगलौर के पोस्ट अस्पताल मंें हुआ उस समय उनके पिता ब्रिगेडियर वहां पर तैनात थे। आर्मी स्कूल सें शिक्षा ग्रहण करने के बाद से मेजर अनुज सूद देहरादून से एनडीए में भर्ती हुए। सितम्बर 2017 में उनकी शादी धर्मशाला निवासी आकृति से हुई। उनके पिता ने बताया कि शहीद हुए आशुतोष भी उनके बेच मेट है। उनकी शहादात पर उन्हे गर्व है। यह उनके घर में दूसरी शहादत है। इससे पहले उनकी दतक बेटी के पति भी 1995 में शहीद हुए थे। उनकी बहन हर्षिता भी सेना में कैप्टन के पद पर कार्यरत है, जो नैशनल लेवल की शूटर है ओर आजकल इंदौर के माऊ स्थित आर्मी मास्कमेनशिप युनिट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। मेजर अनुज सूद एक बड़ी बहन आस्ट्रेलिया में रहती हैं।


जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुये 21 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर अनुज सूद (30) पंचकूला स्थित अमरावती एनक्लेव के मकान नंबर 38 के रहने वाले थे। इनके पिता सीके सूद भी ब्रिगेडियर (सेवानिवृत) हैं और माता समुन यमुनानगर के एक सरकारी स्कूल में बतौर प्रिंसीपल कायर्रत हैं। मेजर अनुज सूद की दो साल पहले शादी हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं है। सूद परिवार लगभग 8 माह पूर्व पंचकूला स्थित अमरावती एनक्लेव में रहने आया था और अभी कोठी भी निर्माणाधीन है। मेजर सूद की पत्नी पुणे मेें एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हैं। मेजर सूद का पार्थिव शरीर सोमवार को पंचकूला पहंुचेगा।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला के नागरिकों को कोरोना के चलते लाॅकडाउन केे दौरान उचित दर पर सब्जी एवं फल उपलब्ध करवाने के लिए फलों एवं सब्जी के रेट निर्धारित किए है।

पंचकूला 3 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला के नागरिकों को कोरोना के चलते लाॅकडाउन केे दौरान उचित दर पर सब्जी एवं फल उपलब्ध करवाने के लिए फलों एवं सब्जी के रेट निर्धारित किए है। 

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उपायुक्त ने इन रेटों को सचिव मार्केट कमेटी बरवाला, पंचकूला, रायपुर रानी एवं इंसीडेंट कमाण्डर को भेजते हुए निर्देश दिए है कि जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए फल एवं सब्जी के थोक एवं खुदरा रेट पर ही नागरिकों को फल एवं सब्जी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। अगर कोई खुदरा विक्रेता आम नागरिकों से सब्जी एवं फलों के निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसे वसूल करते पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाई अमल में लाई जाए। 

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 उपायुक्त ने बताया कि किन्नोर सेब 100 से 130 रुपए, सेब 80 से 85 रुपए, हरा अंगूर 80 से 90, काला अंगूर 90 से 100, पपीता 40 से 45 अमरूद 60 से 65, किन्नु 40 से 45, चीकू 50 से 55, स्ट्राबेरी 40 से 45, कंधारी अनार 90 से 95, सफेदा आम, 80 से 90, सिंदुरी आम 150 से 170 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार तरबूज व आलू, घिया, कद्दू हरा, पत्ता गोभी, खीरा, धनिया, पालक 20 से 25 रुपए, प्याज 25 से 30, मटर , खीरा पोली हाउस 40 से 45, टमाटर, हरा प्याज 25 से 30, गाजर व कद्दू पीला, फुलगोभी, मेथी, पुदीना 30 से 35, बैंगन-बैंगनी, शिमला मिर्च, करेला, हरी मिर्च, चुकुन्दर, ककड़ी 35 से 40, भिंडी 75 से 80, फ्रांसबीन, कटहल 50 से 55, लाल पीली शिमला मिर्च 180 से 190, जीमीकंद 50 से 60, अरबी 60 से 65, मूली 15 से 20, अदरक 90 से 100, लहसून 140 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री की जा सकेगी। इसी प्रकर केला 55 से 60 रुपए दर्जन, कीवी 20 से 25 प्रति पीस बेचा जा सकेगा।

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पंचकूला के नागरिक अस्पताल सैक्टर 6 में चंडीमंदिर पश्रिमी कमाण्ड के ब्रिगेडियर टी0एस0मुंडी के नेतृत्व में जवानों ने कोरोना वीर योद्वाओं का आर्मी बैंड की देशभक्ति धुनों से सम्मान किया।

पंचकूला के नागरिक अस्पताल सैक्टर 6 में चंडीमंदिर पश्रिमी कमाण्ड के ब्रिगेडियर टी0एस0मुंडी के नेतृत्व में जवानों ने कोरोना वीर योद्वाओं का आर्मी बैंड की देशभक्ति धुनों से सम्मान किया।

पंचकूला 3 मई- पंचकूला के नागरिक अस्पताल सैक्टर 6 में चंडीमंदिर पश्रिमी कमाण्ड के ब्रिगेडियर टी0एस0मुंडी के नेतृत्व में जवानों ने कोरोना वीर योद्वाओं का आर्मी बैंड की देशभक्ति धुनों से सम्मान किया और सेना के हेलीकाॅप्टर ने खुले आसमान से कोरोना वाॅरियर्स पर फुलों की बारिश कर उनको सलाम किया।

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ब्रिगेडियर ने कहा कि जो फर्ज आज कोरोना वाॅरियर्स ने निभाया है उनके सहयोग से कोरोना की लड़ाई जीतने में कामयाब होंगें और जिला ही नहीं अपितु प्रदेश को कोरोना मुक्त बना सकेंगें। लेफ्टिनेंट कर्नल ए बिश्वास व अजय पटियाल के मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अस्पताल पसिर को भव्य रूप दिया गया। बैंड की बजती धुनों से सारा वातावरण उन कोरोना योद्वाओं का सम्मान कर रहा था। जो पिछले एक महीने से अधिक समय से अस्पताल के बाॅर्डर पर अपना फर्ज निभाने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं।

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अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक व एसडीएम धीरज चहल के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से आज जिला कोविड-19 की इस समस्या से गुजर रहा है। उसमें इन कोरोना वाॅरियर्स के योगदान से हम जिले को कोरोना रहित बनाने की ओर अग्रसर है। जिस प्रकार से डाॅक्टर, पैरा मेडिकल स्टाॅफ, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मचारी व स्वयं सेवक इस महामारी में आगे आए हैं, वो काबिले तारीफ है। कोरोना योद्वाओं ने जान की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं दी हैं। जिस जोश से यह यौद्वा काम कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए भारतीय सेना की यह छोटी सी भेंट है। जब भी देश किसी संकट से गुजरता है तो सभी लोग सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आते हैं। इस बार डाॅक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ पहली पंक्ति के सैनिक हैं और भारतीय सेना सबके साथ खड़ी है।


सिविल सर्जन डाॅ जसजीत कौर ने कहा कि भारतीय सेना ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। कोरोना वरियर्स देशवासियों को महामारी से बचाने के लिए दिन रात जी जान से लगे हुए हैं। उनमें से कुछ बीमार भी हुए हैं लेकिन इस समय उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत भी थी। ऐसे में सरकार व भारतीय सेना का इस कदम से उनके हौंसलों को नई उड़ान मिलेगी ओर वे ओर जोश व उत्साह से लोगों की सेवा करेंगे।

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जिला बाल कल्याण परिषद पंचकूला द्वारा कोरोना वायरस के चलते लाॅक डाउन के दौरान 8 से 15 मई तक आॅनलाईन प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएगी।

पंचकूला  2 मई- जिला बाल कल्याण परिषद पंचकूला द्वारा कोरोना वायरस के चलते लाॅक डाउन के दौरान 8 से 15 मई तक आॅनलाईन प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएगी। इसके लिए जिला के स्कूलों में नियम एवं शर्ते भेज दी गई है। 

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जिला बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा  ने बताया कि परिषद की ओर से जिला राज्य स्तरीय आॅन लाईन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में 3 से 14 वर्ष तक आयु के विद्यार्थी ही भाग लें सकते है। इसके अलावा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नियम व शर्ते कोविड19डीसीसीडब्लुएटजीमेलडाॅटकाम पर भी उपलब्ध हैैै। 

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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता एमडीसी गौशाला में कोरोना वाॅरियर्स को सम्मानित करते हुए।

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता एमडीसी गौशाला में कोरोना वाॅरियर्स को सम्मानित करते हुए।

पंचकूला 2 मई- हरियाणा विधानसभा अध्यक्षा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते लाॅकडाउन के दौरान जिन गरीब परिवारों एवं दिहाड़ीदार मजदूरों के छोटे छोटे धंधे ठप्प हो गये थे, ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए जिला में कई स्वयं सेवी संस्थाओं एवं संगठनों ने भोजन एवं राशन उपलब्ध करवाने का सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि भूखे लोगों को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इसके लिए सभी संस्थाएं एवं संगठन बधाई के पात्र हैं जिन्होंने संकट की इस घड़ी में लोगों की विशेषक कर राशन व भोजन देने मदद की है। 

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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष माता मनसा देवी गोदाम की ओर से गौशाला में एक लाख से अधिक भोजन पैकेट उपलब्ध करवाने पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों कोरोना वाॅरियर्स को सम्मानित कर रहे थे। उन्हांेने एमडीसी गोदाम की ओर से 35 से अधिक गौशाला में रसोईघर व अन्य कार्य करने वालों को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि गौशाला की ओर से अब तक 1250 राशन किट, सेनीटरी पेड, सेनीटाईजर, मास्क आदि वितरित किए है। 

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श्री गुप्ता ने कहा कि आज पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस जंग में समाज के लोगों ने संगठन एवं संस्थाओं के माध्यम से भरपूर मदद की है। एमडीसी गोदाम ने भी प्रतिदिन लगभग 3500 पैकेट भोजन के गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाएं है। इस प्रकार एक माह में एक लाख से अधिक भोजन बांटने का सराहनीय कार्य किया है। एमडीसी गोदाम की ओर से बनाये जा रहे भोजन में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोगों को समय पर भोजन उपलब्ध का कार्य किया है और आगे भी यह संस्था इसी प्रकार लोगों की सेवा करती रहेगी। 

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोगों को कोरोना संक्रमण के चलते सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सीनियर सिटीजन की सेवा करने के साथ कोरोना वाॅरियर्स का भी मान सम्मान करने के लिए आगे आना चाहिए। ऐसे कोरोना यौद्वाओं की सेवा करेंगें तो हम अवश्य ही इस कोरोना जंग को जीतने में कामयाब होंगें।

श्री गुप्ता ने एमडीसी गौशाला का अवलोकन किया और गायों को सेवा बारे जानकारी ली। उन्होंनें गायों को अपने हाथों से गुड़ व चारा खिलाया। इस अवसर उनके साथ सीईओ माता मनसा देवी श्राईन बोर्ड एम एस यादव, प्रधान कुलभूषण गोयल, तेजपाल गुप्ता, कुसुम कुमार गुप्ता, डा. नरेश मितल, भूपेन्द्र गोयल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने राष्ट्रीय आपदा पं्रबधन अथोर्टी व महामारी कोविड-19 अधिनियम 1897 के तहत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लाॅक डाउन के दौरान अतिरिक्त पब्लिक मूवमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने राष्ट्रीय आपदा पं्रबधन अथोर्टी व महामारी कोविड-19 अधिनियम 1897 के तहत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लाॅक डाउन के दौरान अतिरिक्त पब्लिक मूवमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

पंचकूला 2 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने राष्ट्रीय आपदा पं्रबधन अथोर्टी महामारी कोविड-19 अधिनियम 1897 के तहत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लाॅक डाउन के दौरान अतिरिक्त पब्लिक मूवमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश आगामी 17 मई तक दृढ़ता से लागू होगें।

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उपायुक्त ने आदेशों में कहा कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 20 अप्रैल से कुछ आवश्यक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है। इन गाईडलाईन अनुसार कंटेनमेंट जोन विशेषकर हाॅट -स्पाॅटस क्षेत्र में कोई गतिविधि क्रियान्वित नहीं होती। लोकल एरिया में प्रकोप के कारण कोविड-19 संक्रमण की बाधा पंचकूला के चारो ओर खड़ी है। जिला पंचकुला के सीमावर्ती क्षेत्र चंडीगढ़ और एसएएस नगर मोहाली में कोविड-19 के पोजिटिव मामलों की अधिकतम संख्या में वृद्वि हुई है। इस प्रकार पोजिटिव मामलों के उच्च अनुपात को देखते हुए पंचकुला जिले में महामारी फैलने के खतरे को कम नही आंका जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि  कोरोना मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके लिए  लॉकडाउन पहले से ही पूरे राज्य में लगाया गया हैे। जिला में सीमा पार स्रोतों से संपर्क के हिस्ट्री को देखते हुए, अगले आदेश तक सामाजिक दूरी के पालन के सख्त उपायों को लागू करना सार्वजनिक हित में अनिवार्य हो जाता है। 

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उन्हांेने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप ऐसे सभी संबंधितों द्वारा ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए ताकि कोरोना वायरस को समाप्त करने में सहयोगी बन सके। इसके साथ ही लोगों को भी वायरस के फैलने से रोकने की जांच करवाने की सलाह दी जाती है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पंचकुला में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए संबधित प्रबंधन द्वारा आवास व्यवस्था करना आवश्यक है इसके बावजूद सीमा-पार आवागमन पूरी तरह से अपरिहार्य हो जाती है। इसके अलावा सीमा में प्रवेश करते समय रेपिड टेस्ट एवं जाँच चैकियों पर थर्मल स्कैनिंग और रोगसूचक स्क्रीनिंग की जाएगी। इसलिए जब तक किसी भी अनियमित मुवमेंट पर अंकुश नहीं लगाया जाता तब तक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सफल नहीं हो सकते। 

उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट से संबंधित स्वास्थ्य पेशेवरों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य अधिकारी जो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के साथ-साथ निजी क्षेत्र में कार्य करते है, उन्हें सरकार के अधिकृत अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंध के दौरान मुवमेंट पास जारी किया गये है। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को विशेष रूप से प्राधिकृत द्वारा प्रतिबंधित मुवमेंट पास की अनुमति जारी की गई। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी, तेल कंटेनर, टैंकर आदि के चालक और सहायक, सुरक्षा गार्ड के साथ वाहन की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सब्जियों, फलों की आपूर्ति, अनाज, अंडे, मांस, दूध, अनाज, दाल और अन्य खाने का सामान, पशुओं और मुर्गीपालन, सुअर पालन के लिए हरे और सूखे चारे की आपूर्ति की भी अनुमति दी गई है। इसके साथ ही पीपीई, मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर दवाओं का निर्माण और उसके बाद चिकित्सा उपकरणों और उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है।  

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लॉकडाउन को दो सप्ताह से अधिक समय तक लॉकडाउन के लिए मई से आगे बढ़ाया जा सके:

गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी किया है ताकि लॉकडाउन को दो सप्ताह से अधिक समय तक लॉकडाउन के लिए मई से आगे बढ़ाया जा सके:

4 मई, 2020 तक दो अलग-अलग लोगों के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए लॉकडाउन का विस्तार।


 एक व्यापक समीक्षा के बाद, और लॉकडाउन उपायों के मद्देनजर देश में COVID-19 स्थिति में महत्वपूर्ण लाभ के लिए, गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार (भारत सरकार) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक आदेश जारी किया,  2005, आज, 4 मई, 2020 से आगे दो सप्ताह की लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए। देश के जिलों की रिड प्रोफाइलिंग के आधार पर, इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों को विनियमित करने के लिए MHA ने नए दिशा-निर्देश भी जारी किए (हॉटस्पॉट)  ), ग्रीन और ऑरेंज जोन।  दिशा निर्देशों ने ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में पड़ने वाले जिलों में काफी आराम दिया है।


 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), भारत सरकार द्वारा जारी 30 अप्रैल, 2020 के पत्र में रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन के रूप में जिलों की पहचान के मानदंड का विस्तार से वर्णन किया गया है।  ग्रीन जोन अब तक शून्य पुष्टि मामलों वाले जिले होंगे;  या, पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला नहीं।  रेड जोन के रूप में जिलों का वर्गीकरण सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्टि किए गए मामलों की दर को दोगुना करने, जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक की सीमा को ध्यान में रखेगा।  वे जिले, जिन्हें न तो लाल और ही हरे रंग के रूप में परिभाषित किया गया है, को ऑरेंज ज़ोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।  लाल, हरे और नारंगी क्षेत्रों में जिलों के वर्गीकरण को MoHFW द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के साथ साप्ताहिक आधार पर या पहले आवश्यकतानुसार साझा किया जाएगा।  जबकि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में रेड और ऑरेंज ज़ोन के रूप में अतिरिक्त जिले शामिल हो सकते हैं, वे MoHFW द्वारा शामिल किए गए जिले के वर्गीकरण को रेड या ऑरेंज ज़ोन की सूची में शामिल नहीं कर सकते हैं।


 3. देश के कई जिले अपनी सीमाओं के भीतर एक या एक से अधिक नगर निगम (MC) हैं।  यह देखा गया है कि MCs के भीतर जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण, और लोगों के अधिक अंतर-मिश्रण के कारण, MC (s) की सीमा के भीतर COVID-19 की घटना जिले के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक है।  नए दिशानिर्देशों में, इसलिए, यह प्रदान किया गया है कि ऐसे जिलों को दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात, एमसी (एस) की सीमा के तहत क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र;  और, एमसी (एस) की सीमा के बाहर गिरने वाले क्षेत्र के लिए एक और।  यदि एमसी (एस) की सीमा के बाहर के क्षेत्र में पिछले 21 दिनों से कोई मामला नहीं है, तो इसे जिले के समग्र वर्गीकरण से लाल या नारंगी के रूप में एक चरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।  इसलिए, इस क्षेत्र को ऑरेंज के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि जिला समग्र रूप से लाल है;  या ग्रीन के रूप में, यदि जिला समग्र रूप से नारंगी है।  यह वर्गीकरण जिले के उस क्षेत्र में अधिक आर्थिक और अन्य गतिविधियों को सक्षम करेगा, जो COVID-19 की घटनाओं से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होता है, जबकि यह भी सुनिश्चित करता है कि सावधानी बरती जाए ताकि ये क्षेत्र COVID-19 मामलों से मुक्त रहें  ।  यह वितरण केवल नगर निगम (नों) वाले जिलों के संबंध में किया गया है।


 4. देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में, COVID-19 के दृष्टिकोण से, और रेड और ऑरेंज जोन के भीतर गिरने से, कंटेनर जोन के रूप में नामित हैं।  ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां संक्रमण फैलने का महत्वपूर्ण जोखिम है।  संबंधित क्षेत्रों को संबंधित जिला प्रशासनों द्वारा परिभाषित किया जाएगा, कुल सक्रिय मामलों की संख्या, उनके भौगोलिक प्रसार को ध्यान में रखते हुए, और प्रवर्तन के दृष्टिकोण से अच्छी तरह से सीमांकन करने की आवश्यकता है।  स्थानीय प्राधिकरण कंटेनर जोन के निवासियों के बीच आरोग्य सेतु ऐप का 100% कवरेज सुनिश्चित करेगा।  कन्टेनमेंट ज़ोन में संपर्क प्रोटोकॉल, घर से घर की निगरानी, अपने जोखिम मूल्यांकन और नैदानिक प्रबंधन के आधार पर व्यक्तियों के संस्थागत संगरोध के साथ निगरानी प्रोटोकॉल तेज होंगे।  सख्त परिधि नियंत्रण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी, ताकि चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए इन ज़ोन के भीतर और बाहर लोगों की आवाजाही न हो।  कंटेनर जोन के भीतर किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं है।


 5. नए दिशानिर्देशों के तहत, ज़ोन के बावजूद पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी।  इनमें हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर-राज्यीय आवागमन शामिल हैं;  स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन;  होटल और रेस्तरां सहित आतिथ्य सेवाएं;  बड़े सार्वजनिक समारोहों के स्थान, जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायामशाला, खेल परिसर आदि;  सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएँ;  और, धार्मिक स्थलों / सार्वजनिक स्थानों के लिए पूजा स्थल।  हालांकि, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से व्यक्तियों को आवाजाही के लिए चुनिंदा उद्देश्यों के लिए अनुमति दी जाती है, और एमएचए द्वारा अनुमत उद्देश्यों के लिए।


 6. नए दिशानिर्देश लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए कुछ उपाय भी बताते हैं।  इसलिए, सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी।  स्थानीय प्राधिकरण इस उद्देश्य के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानून के उपयुक्त प्रावधानों जैसे निषेधात्मक आदेश [कर्फ्यू] के तहत आदेश जारी करेंगे और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।  सभी क्षेत्रों में, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर घर पर रहेंगे।  आउट-रोगी विभागों (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिकों को सामाजिक सुरक्षा मानदंडों और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी;  हालाँकि, इन्हें कंटेनर ज़ोन के भीतर अनुमति नहीं दी जाएगी।

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 7. रेड ज़ोन में, कंटेनर ज़ोन के बाहर, पूरे देश में निषिद्ध लोगों के अलावा कुछ गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।  ये हैं: साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा;  टैक्सी और टैक्सी एग्रीगेटर्स की दौड़;  इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट और इंटर-डिस्ट्रिक्ट पिसिंग ऑफ बसें;  और, नाई की दुकानें, स्पा और सैलून।


 8. रेड जोन में प्रतिबंध के साथ कुछ अन्य गतिविधियों की अनुमति दी गई है।  चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (ड्राइवर के अलावा) के साथ व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही की अनुमति है, और दोपहिया वाहनों के मामले में कोई भी पिलर सवार नहीं है।  शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू), औद्योगिक संपदा और पहुंच नियंत्रण के साथ औद्योगिक टाउनशिप की अनुमति दी गई है।  अनुमत अन्य औद्योगिक गतिविधियों में दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयाँ हैं;  उत्पादन इकाइयाँ, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है;  आईटी हार्डवेयर का निर्माण;  चौंका देने वाला बदलाव और सामाजिक भेद के साथ जूट उद्योग;  और, पैकेजिंग सामग्री की निर्माण इकाइयाँ।  शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियाँ इन-सीटू निर्माण तक सीमित हैं (जहाँ श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है) और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण।  शहरी क्षेत्रों में दुकानें, गैर-जरूरी सामानों के लिए, मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में अनुमति नहीं है।  हालांकि, सभी स्टैंडअलोन (एकल) दुकानें, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानों को आवश्यक और गैर-आवश्यक के किसी भी भेद के बिना, शहरी क्षेत्रों में खुले रहने की अनुमति है।  रेड ज़ोन में ई-कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति दी जाती है।  निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33% की शक्ति के साथ काम कर सकते हैं, घर से काम करने वाले शेष व्यक्तियों के साथ।  सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी शक्ति से ऊपर कार्य करेंगे, और शेष कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33% तक भाग लेंगे।  हालांकि, रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), सीमा शुल्क, भारतीय खाद्य निगम (FCI)  राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) और नगरपालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी;  सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इस तरह के उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।

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 9. रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति है।  मनरेगा कार्यों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट-भट्टों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति है;  इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में, सामानों की प्रकृति के भेद के बिना, शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों की अनुमति है।  कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियों, जैसे, बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन संचालन की अनुमति है।  अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन सहित पशुपालन गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति है।  सभी वृक्षारोपण गतिविधियों की अनुमति है, जिसमें उनके प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं।  सभी स्वास्थ्य सेवाओं (आयुष सहित) को चिकित्सा कर्मियों और मरीजों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से परिवहन सहित कार्यात्मक बने रहना है।  वित्तीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खुला रहता है, जिसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां, और सहकारी समितियां शामिल हैं।  बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं और विधवाओं आदि के लिए घरों का संचालन;  और आंगनवाड़ियों के संचालन की भी अनुमति दी गई है।  सार्वजनिक उपयोगिताओं, जैसे, बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट में उपयोगिताओं खुले रहेंगे, और कूरियर और डाक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।


 10. रेड जोन में अधिकांश व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है।  इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं, और स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, जैसे कि नाइयों आदि को छोड़कर, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।  दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयाँ;  उत्पादन इकाइयाँ, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है;  चौंका देने वाली पारियों और सामाजिक दूरी के साथ जूट उद्योग;  और आईटी हार्डवेयर के विनिर्माण और पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।


 11. ऑरेंज ज़ोन में, रेड ज़ोन में अनुमत गतिविधियों के अलावा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी।  व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आंदोलन को केवल अनुमत गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी।  फोर व्हीलर वाहनों में अधिकतम दो यात्री होंगे, इसके अलावा ड्राइवर और पिलर की सवारी दोपहिया वाहनों पर होगी।


 12. ग्रीन जोन में, पूरे क्षेत्र में सीमित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है, चाहे जो भी क्षेत्र हो।  हालाँकि बसें 50% तक बैठने की क्षमता के साथ काम कर सकती हैं और बस डिपो 50% क्षमता तक चल सकती हैं।


 13. सभी माल यातायात की अनुमति दी जानी है।  कोई भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा।  इस तरह के आंदोलन के लिए किसी भी प्रकार के अलग पास की आवश्यकता नहीं है, जो लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।


 14. अन्य सभी गतिविधियों को उन गतिविधियों की अनुमति होगी, जो विशेष रूप से निषिद्ध नहीं हैं, या जिन्हें इन दिशानिर्देशों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है।  हालाँकि, स्थिति के उनके आकलन के आधार पर, राज्यों / संघ शासित प्रदेशों, और COVID-19 के प्रसार को रोककर रखने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, अनुमत गतिविधियों में से केवल चुनिंदा गतिविधियों को ही अनुमति दे सकते हैं, जैसे कि आवश्यक प्रतिबंधों के साथ।


 15. 3 मई, 2020 तक लॉकडाउन उपायों पर दिशा-निर्देशों के तहत काम करने के लिए अनुमति दी गई गतिविधियों के लिए अधिकारियों से अलग / ताजा अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। एमएचए द्वारा जारी मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) ऐसे जारी रहेगा जैसे पारगमन व्यवस्था के लिए  भारत में विदेशी नागरिक;  संगरोध व्यक्तियों की रिहाई;  राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर फंसे श्रम की आवाजाही;  भारतीय नाविकों के साइन-ऑन और साइन-ऑफ, सड़क और रेल द्वारा फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों के आंदोलन।


 16. राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य किया जाता है और वे किसी भी तरीके से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी इन दिशानिर्देशों को पतला नहीं करेंगे।

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