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IGNOU Regional Centre Chandigarh Celebrates 79th Independence Day with Patriotic Fervour

हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधारने के लिये शुरू की मातृशक्ति उद्यमिता योजना

– योजना के तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की करी गई व्यवस्था

-पारिवारिक 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली हरियाणा की महिला उद्यमी योजना के लिये होंगी पात्र

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पंचकूला, 26 अगस्त- हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिये मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है।


इस संबंध में जानकारी देते हुये उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है और इस योजना के तहत जिला पंचकूला के लिये 80 केसों का लक्ष्य रखा गया है।


उन्होंने बताया कि पारिवारिक 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली हरियाणा की महिला उद्यमी योजना के लिये पात्र होंगी। ऋण के लिये आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये। इसके अलावा आवेदक पहले से लिये गये ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जायेगी।


हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक श्री विजय सैनी ने बताया कि योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शमिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल है। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत आॅटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो काॅपी की दुकान पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान फूड स्टाॅल, आईसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि का अपना काम शुरू कर सकती है। योजना का लाभ लेने के लिये निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रामण पत्र, प्रोजैक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सट्रिफिकेट/अनुभव प्रामण पत्र शामिल है। अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, एस.सी.ओ 30, प्रीत काॅम्पलैक्स, सेक्टर-12ए, रैली, पंचकूला, दूरभाष नंबर 0172-2585271 पर संपर्क कर सकते है। 

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कुशल युवाओं में नहीं है प्रतिभा की कमी, उद्यौगों की बढती मांग को कर सकते हैं पूरा-उपायुक्त

-अपरेंटिसशिप योजना का उद्देश्य शिक्षित एवं कुशल युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाना  

-ओद्यौगिक संस्थान अपनी आवश्यकतानुसार पोर्टल पर विभिन्न कौशल में निपूर्ण युवाओं की अप्रेंटिसशिप के लिये करें मांग अपलोड-उपायुक्त

पंचकूला, 26 अगस्त- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने आज लघु सचिवालय के सभागार में अपरेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आईटीआई पास युवाओं के अपरेंटिसशिप के लिये आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ओद्यौगिक संस्थान अपनी आवश्यकतानुसार पोर्टल पर विभिन्न कौशलों में परिपूर्ण आईटीआई पास युवाओं के लिये मांग अपलोड करें ताकि अधिक से अधिक युवा अप्रेंटिसशिप के लिये आवेदन कर सके।

सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं के लिये केरियर बनाने की अपार संभावनायें-

उपायुक्त ने कहा कि अपरेंटिसशिप योजना का उद्देश्य शिक्षित एवं कुशल युवाओं को अपरेंटिसशिप के साथ-साथ रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, अगर उन्हें उचित अवसर प्रदान किए जाएं तो वे रोज़गार प्राप्त करने के साथ-साथ उद्यौगों की बढती मांग भी पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं के लिये केरियर बनाने की अपार संभावनायें हैं और इसके लिये युवाओं को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करने की आवश्यकता है।

अपरेंटिसशिप योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को ओद्यौगिक इकाईयों द्वारा मासिक स्टाईफंड भी प्रदान किया जाता है-

उपायुक्त ने जिला के उद्यौग विभाग तथ एमएसएमई विभाग के अधिकारियेां को निर्देश दिये कि वे जिला की ओद्यौगिक संगठनों से संपर्क करें और ओद्यौगों की मांग के अनुसार पोर्टल पर अपरेंटिसशिप के लिए अधिक से अधिक मांग अपलोड करवाना सुनिश्चित करें ताकि आईटीटाई पास अधिक से अधिक युवा अपरेंटिसशिप के लिए पोर्टल पर अप्लाई कर सकेें। उन्होंने बताया कि अपरेंटिसशिप योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को ओद्यौगिक इकाईयों द्वारा मासिक स्टाईफंड भी प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि एक साल का आईटीआई कोर्स करने वाले युवाओं को 7700 रूपए प्रतिमाह जबकि 2 साल का आईटीआई कोर्स करने वाले युवाओं को 8500 रूपए प्रतिमाह स्टाईफंड प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की नैशनल अपरेंटिसशिप रीइंबर्समेंट योजना के तहत ओद्यौगिक प्रतिष्ठानों को सरकार की ओर से 1500 रूपए प्रति छात्र प्रति माह की दर से रीइंबर्समेंट की जाती है ताकि उद्यौगों को अधिक से अधिक युवाओं को अपरेंटिसशिप के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इस वर्ष अब तक 591 आईटीआई पास युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र में प्रदान की गई अप्रेंटिसशिप-

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष अब तक 591 आईटीआई पास युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप प्रदान की गई है। इसके अलावा 30 सितंबर तक और 150 आईटीआई पास युवाओं को अप्रेंटिसशिप पर रखने का लक्ष्य रखा गया है।  
इस अवसर पर नगराधीश गौरव चैहान, जिला एमएसएमई सेंटर के विस्तार अधिकारी रोहित टींडल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेक्टर-14 की प्रिंसीपल बलविंद्र कौर, जुनियर अपरेंटिसशिप प्लेसमेंट अधिकारी यशपाल ढांडा तथा राजबाला, अपरेंटिसशिप इंस्ट्रक्टर पंचकूला सुमन, आईटीआई रायपुररानी की इंचार्ज प्रोमिला शर्मा, आईटीआई कालका के अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रक्टर मुकेश चंद्र व ओद्यौगिक संस्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने सीएम विंडों पर आई हुई शिकायतों के निवारण के लिये आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

*-अधिकारियों को शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के दिये निर्देश-उपायुक्त* 

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पंचकूला, 25 अगस्त- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने आज लघु सचिवालय के सभागार में सीएम विंडों पर आई हुई शिकायतों के निवारण को लेकर जिला राजस्व एवं नगर निगम पंचकूला व नगर परिषद कालका के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और उन्हें शिकातयों का तय समय सीमा में निवारण करने के निर्देश दिये।  उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल सीएम विंडो पर आई शिकायतों की स्वयं माॅनिटरिंग करते है। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो लोगों की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी आॅन लाईन माध्यम है।  उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सीएम विंडों पर आई शिकायतों को गंभीरता से लें और उनका जल्द से जल्द समाधान करें ताकि शिकायतकर्ता को समय पर न्याय मिल सके और लोगों का विश्वास सरकार में और बढ़े। इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला श्रीमती ऋचा राठी, कालका एसडीएम रूचि सिंह बेदी, नगराधीश गौरव चैहान, जिला राजस्व अधिकारी नरेश कुमार, बीडीपीओ विशाल पराशर, रायपुररानी के बीडीपीओ परमनंदन, पुलकीत मलहोत्रा, ईओ कालका निशा शर्मा, तहसीलदार पंचकूला पुण्यदीप शर्मा, तहसीलदार रायपुररानी वीरेंद्र गिल सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

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*उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने लम्पी स्किन रोग के दृष्टिगत पशुपालन विभाग, नगर निगम तथा गौसेवा आयोग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित करने के दिये निर्देश

-टीम लंपी स्किन रोग से ग्रस्त गंभीर मामलों को चिन्हित कर क्वारंटाईन सेंटर पर लाना करेंगी सुनिश्चित*


*-सेंटर में इलाज के साथ-साथ पशुओं के चारे और पीने के पानी की करी  गई है व्यवस्था-उपायुक्त* 


*-लंपी स्किन रोग के 851 मामलें हो चुके है ठीक*

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पंचकूला, 25 अगस्त- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने पशुओं में फैल रहे लम्पी स्किन रोग के दृष्टिगत पशुपालन विभाग, नगर निगम तथा गौसेवा आयोग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित करने के निर्देश दिये हैं। यह टीम लम्पी स्किन रोग से ग्रस्त गंभीर मामलों को चिन्हित कर सेक्टर-22 व 23 के साथ लगती खाली पडी भूमि पर स्थापित किए गए क्वारंटाइन सेंटर पर लाना सुनिश्चित करेगी, जहां पशु चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया जाएगा।  उपायुक्त ने यह निर्देश आज लम्पी स्किन रोग से ग्रस्त पशुओं के लिए स्थापित किए गए क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण के दौरान दिये। इस अवसर पर हरियाणा गौसेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवण गर्ग भी उपस्थित थे।  श्री महावीर कौशिक ने कहा कि इस क्वारंटाइन सेंटर में लम्पी स्किन रोग से ग्रस्त गंभीर मामलों को लाया जाएगा जहां पशुपालन विभाग द्वारा स्थापित किए गए अस्थाई पशु चिकित्सालय में उनका इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह टीम जिला के ग्वालों से भी ताल-मेल स्थातिप करेगी और बीमार गायों को इस क्वारंटाईन सेंटर में लाने के लिए प्रेरित करेगी ताकि उनका उपचार किया जा सके और अन्य गायों को संक्रमण से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस सेंटर को स्थापित करने का उद्देश्य बीमारी से ग्रस्त पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखना है ताकि अन्य पशुओं को इस बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके। इस सेंटर में बीमार पशुओं के इलाज के साथ-साथ उनके चारे और पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। श्री महावीर कौशिक ने कहा कि समस्त जिला पंचकूला में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पशु मेला लगाने, पशुओं को दूसरे जिलों व राज्यों से लाने तथा ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि लम्पी स्किन रोग से पशुओं की सेहत व जान  की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसकी रोकथाम हेतु जिला पंचकूला में पशुओं को वाहनों तथा चरवाह ग्वालों के पशु-समूहों के अंतरराजीय तथा अंतरजिला आवागमन पर भी पूर्ण  रोक लगाई गई है। उपायुक्त ने कहा कि पशुपालन विभाग द्वारा वैक्सीन की 19000 डोज उपलब्ध करवा दी गई है और आगामी 3-4 दिन में पंचकूला जिला में सभी पशुओं का टीकाकरण पूरा कर लिया जाएगा। उन्हीने बताया कि आज लम्पी स्किन रोग से ग्रस्ति 332 नए मामले  सामने आए है जिससे बीमारी से ग्रस्ति कुल पशुओं की संख्या 3431 हो गई है। राहत की बात यह है कि 851 केस ठीक भी हो चुके है। गौशालाओं की 6 गायों समेत कुल 45 की मृत्यु हुई है जिन्हें पशुपालन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अर्न्तगत जमींदोज किया जा रहा है।  इस अवसर पर पशुपालन विभाग के उप निदेशक डाॅ. अनिल बनवाला, एसडीओ डाॅ सुदेश दहिया, पशु चिकित्सक डाॅ कोमल बेनिवाल, नगर निगम के रेस्क्यू टीम इंचार्ज मोहन लाल भी उपस्थित थे।

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खंड बरवाला के राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय बरवाला में राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन

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पंचकूला, 24 अगस्त- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक के निर्देशानुसार आज खंड बरवाला के राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय बरवाला में राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें  बरवाला ब्लॉक के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के लगभग 120  बच्चो ने चार ग्रुप हरा ग्रुप (5 से 9 वर्ष) सफेद ग्रुप (10 से 16 वर्ष) तथा दिव्यांग बच्चों के लिए दो स्पेशल ग्रुप पीला ग्रुप (5 से 10 वर्ष) तथा लाल ( ग्रुप 11 से 18 वर्ष) में भाग लिया।


इस संबंध में जानकारी देते हुये जिला बाल कल्याण अधिकारी श्री भगत सिंह ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चो का सर्वागीण विकास होता है । उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तर तथा विजेता बच्चों को बाल दिवस के अवसर पर परिषद द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

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इस मौके पर राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय बरवाला के प्रिंसीपल  श्री मुकेश कुमार,  जिला बाल कल्याण परिषद का स्टाफ व सभी स्कूलो के अध्यापक व अध्यापिका मौजूद थी।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला गरीबों के कल्याण के लिए दो सूक्ष्म कानूनी सेवा शिविर करेगा आयोजित – सीजेएम संप्रीत कौर

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पंचकूला, 24 अगस्त- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला द्वारा गरीबों एवं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए 25 व 26 अगस्त को दो सूक्ष्म विधिक सेवा शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती. संप्रीत कौर ने बताया कि 25 अगस्त को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-6 तथा 26 अगस्त को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-19 में सूक्ष्म विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया जायेगा।


उन्होंने बताया कि इन शिविरों में जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पोस्ट मास्टर, आयुष विभाग और जिला श्रम कल्याण अधिकारी स्टाॅल लगाकर लोगों को अपने विभागों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

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उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में पहुँचकर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लें और उनका लाभ उठाएं।

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जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी नगर-निगम, नगर पालिका व नगर परिषद सीमा से बाहर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए आवेदनों की करेगी जांच-उपायुक्त महावीर कौशिक

-डेवलपर्स और आरडब्ल्यूए छह महीने की अवधि के भीतर अपने क्षेत्र को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए कर सकते हैं आवेदन
 
– आवेदन ना करने वाली कॉलोनियों बनी रहेंगी अनधिकृत/अवैध

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पंचकूला 24 अगस्त- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवानेे और नगर-निगम, नगर पालिका व नगर परिषद सीमा से बाहर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच हेतू एक जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया गया है।


श्री महावीर कौशिक आज लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।


पंचकूला के उपायुक्त जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष है जबकि जिला नगर योजनाकार समिति के संयोजक हैं। कमेटी के अन्य सदस्यों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ), लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) के कार्यकारी अभियंता,  जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला अग्निशमन अधिकारी, पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता और उपायुक्त कार्यालय के तहसीलदार शामिल है।

-नियमित होने वाली काॅलोनियों में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा करवायें जायेंगे विकास कार्य*

उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के प्रबंधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2021 के तहत नगर-निगम, नगर पालिका व नगर परिषद सीमा से बाहर अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए और नागरिक सेवायें और बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए नीति अधिसूचित की गई है। यह नीति निकाय की सीमा से बाहर, निजि भूमि पर विकसित उन अवैध काॅलोनियों पर लागू होगी, जिनमें निर्माण अथवा विक्रय 1 जुलाई 2022 से पहले का है। इस नीति के तहत नियमित होने वाली काॅलोनियों में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य करवायें जायेंगे।

संबंधित डवैल्परस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन छह महीने की अवधि के भीतर कर सकते है आवेदन

उन्होंने कहा कि संबंधित डवैल्परस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इस नीति की अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अपने क्षेत्र को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नीति की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने और शुल्क के पूर्ण और अंतिम भुगतान के बाद ही आवेदक की कॉलोनी/क्षेत्र को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा।

विकास एजेंसी द्वारा प्राप्त आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी को भेजा जायेगा


उन्होंने आवेदनों की जांच की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि विकास एजेंसी द्वारा प्राप्त आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के सभी सदस्यों को भेजा जायेगा। समिति आवेदक की उपस्थिति में समय-समय पर बैठक करेगी और यदि दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर आवेदक को अवगत करवाया जायेगा। आवेदक को एक महीने के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे। आवेदक द्वारा समिति की अनुशंसा प्राप्त होने और निर्धारित समय के भीतर डिमांड नोटिस की अनुपालना के बाद, उपायुक्त द्वारा संबंधित क्षेत्र/कॉलोनी को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्रस्ताव  अधिसूचना के प्रारूप के साथ मंडलायुक्त को भेजा जायेगा। इसके पश्चात मंडलायुक्त द्वारा संबंधित क्षेत्र को घोषित क्षेत्र अधिसूचित करने के लिये प्रस्ताव को अपनी सिफारिशों सहित निदेशक को भेजा जायेगा।

 
बैठक में बताया गया कि ऐसी कॉलोनियां जो नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए आवेदन जमा नहीं करेंगी, वे अनधिकृत/अवैध बनी रहेंगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे क्षेत्रों/कॉलोनियों के खिलाफ प्रासंगिक अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन कॉलोनियों और क्षेत्रों में जलापूर्ति और अन्य सेवाओं जैसे सीवरेज, ड्रेनेज, बिजली आदि के लिए कोई कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाएगा।
बैठक में जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा, सहायक नगर योजनाकार पंकज बेनिवाल, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) के कार्यकारी अभियंता गौरव जैन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता विकास लाठर, दमकल अधिकारी तरसेम, नायब तहसीलदार हरदेव सहित संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी शामिल थे।

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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों की स्थापना  

-जोन-1 पंचकूला व जोन-2 रोहतक की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 29 अगस्त को पंचकूला व रोहतक में

-हरियाणा बिजली नियामक आयोग के आदेशों के अनुपालन में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए यूएचबीवीएन द्वारा जोनल फोरम गठित

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पंचकूला, 23 अगस्त – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हरियाणा बिजली नियामक आयोग (मंच और लोकपाल) के आदेशों के अनुपालन में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच जोन-1  पंचकूला एवं जोन-2 रोहतक की स्थापना की गई है। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। 29 अगस्त को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला एवं  रोहतक में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।


इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोन-1 पंचकूला के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल व यमुनानगर) तथा जोन-2 रोहतक के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर की गई गणना, प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी।


उन्होंने दोनों जोनों के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 29 अगस्त को जोन-1 पंचकूला के सेक्टर-14, पंचकूला और जोन-2 रोहतक के राजीव गांधी विद्युत भवन रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।

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हैफेड द्वारा अंगीकृत नर्सरी के लिये ट्रायल सेक्टर-3 के बैडमिंटन हाॅल में 1 सितंबर को लिये जायेंगे-जिला खेल अधिकारी

-खिलाड़ियों का चयन प्रोफारमेंस के आधार पर किया जायेगा

-खिलाड़ियों के पास हरियाणा राज्य का डोमिसाईल होना आवश्यक

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पंचकूला, 23 अगस्त- ताउ देवी लाल खेल परिसर सेक्टर-3 के बैडमिंटन हाॅल में हैफेड द्वारा संचालित अंगीकृत नर्सरी में प्रशिक्षण के लिये खिलाड़ियों के 10 रिक्त पदों के ट्रायल 1 सितंबर को प्रातः 10 बजे से लिये जायेंगे।


इस संबंध में जानकारी देते हुये खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सुधा भसीम ने बताया कि यह ट्रायल ताउ देवी लाल खेल परिसर के बैडमिंटन हाॅल में लिये जायेंगे और खिलाड़ियों का चयन प्रोफारमेंस के आधार पर किया जायेगा।


उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के पास हरियाणा राज्य का डोमिसाईल होना आवश्यक है। खिलाड़ी अपने साथ दो पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटो, डोमिसाईल, आधार कार्ड तथा जन्म प्रामण पत्र साथ लेकर आयेंगे। उन्होंने बताया कि खिलाड़ी 8 से 13 आयुवर्ग के होने आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी उक्त तिथि तथा समयानुसार दिये गये स्थान पर पंहुचकर श्रीमती सुनीता सिंह पंवार, बैडमिंटन प्रशिक्षिका मोबाइ्रल नंबर 9540589669 से संपर्क कर सकते है।

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हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद व समग्र शिक्षा द्वारा एचसीएल टेक्नोलाजी के सहयोग से पंचकूला में आयोजित टेक-बी प्लेेसमेंट कार्यक्रम में छात्रों को सर्टिफिकेट वितरित करते हुए (23 अगस्त 2022 )

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल पंचकूला में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद व एचसीएल कम्पनी के बीच टेक-बी कार्यक्रम के तहत समझौते ज्ञापन को हस्तांतरित करते हुए।(23 अगस्त 2022 )

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद व समग्र शिक्षा द्वारा एचसीएल टेक्नोलाजी के सहयोग से पंचकूला में आयोजित टेक-बी प्लेेसमेंट कार्यक्रम में सम्बोधित करते हुए। (23 अगस्त 2022 )

*जिला नगर योजनाकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र एक्ट में बड़ी कार्यवाही करते हुये गांव रायपुररानी की राजस्व सम्पदा में दो दुकानो को किया ध्वस्त* 

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पंचकूला, 23 अगस्त- जिला नगर योजनाकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र एक्ट में बड़ी कार्यवाही करते हुये गांव रायपुररानी की राजस्व सम्पदा में दो दुकानो को ध्वस्त किया गया। इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार श्रीमति गुंजन वर्मा, सहायक योजनाकार श्री पंकज बेनीवाल,  तहसीलदार विरेन्द्र गिल बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) की टीम किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था। लोगोें द्वारा तोड़-फोड़ का काफी विरोध किया गया, लेकिन विभाग ने अपनी कार्यवाही जारी रखी।   इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमति गुंजन वर्मा ने बताया कि इन अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करने से पहले 27 मई को कारण बताओ नोटिस व 28 जून को रेस्टोरेशन आॅर्डर भी दिया गया था, लेकिन इन निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना यदि कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।  उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया कि वे विभाग से सी.एल.यु और लाईसेंस लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि उनकी कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और साथ ही अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।

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