किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गई शुरू, फसलों को जोखिममुक्त बनाने के लिए फसलों का बीमा करवाना आवश्यक-उपायुक्त
उपायुक्त ने बीमा कम्पनी व आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, बरवाला के प्रतिनिधि को किसानों के क्लेम का भुगतान 15 दिन के अंदर करने के दिए निर्देश
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पंचकूला, 16 जुलाई- उपायुक्त डाॅ. यश गर्ग ने आज जिला सचिवालय के सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय निगरानी समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। फसलों को जोखिममुक्त बनाने के लिए फसलों का बीमा करवाना आवश्यक है।
डाॅ. यश गर्ग ने बीमा कम्पनी व आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, बरवाला के प्रतिनिधि को किसानों के क्लेम का भुगतान 15 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए। उन्हांेने एग्रीकल्चर इन्सोरेंस कम्पनी के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि फसल बीमा योजना की गाईडलाईन अनुसार अधिक से अधिक किसानों को इस स्कीम का लाभ देने के लिए बैकों में, मंडियों में तथा कृषि विभाग के कार्यालयों में बैनर लगा कर जागरूक करें।
उन्होंने कहा कि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि कृषि विभाग के सभी खण्ड में अपना कार्यालय खोलें ताकि किसानों को इस स्कीम के लाभ बताया जा सकें तथा किसानों की स्कीम से सम्बन्धित समस्याओं का निपटान किया जा सकें। उन्होंने कहा कि बीमा कम्पनी किसानों को स्कीम के लाभ बताते हुए काॅमन सर्विस सैन्टर में जा कर विशेष कार्यक्रम करते हुए अधिक से अधिक गैर ऋणी किसानों को पंजीकृत करवाए। उन्होंने बैकों को निर्देश दिए गए कि सभी बैक शाखा इस स्कीम की विशेषताएं बताते हुए बैनर लगाए, सभी बंैक सभी ऋणी किसानों के फसल का नाम, गांव का नाम, फसल का क्षेत्रफल, जमाबन्दी तथा भूमि का रिकार्ड की सूचना पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने सभी बैकों को इन सभी कार्यों के लिए अभी से ही अभ्यास करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि ऋणी व गैर ऋणी किसानों के मामले में किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित बैक व काॅमन सर्विस सैन्टर स्वयं जिम्मेदार होगें। उन्होंने जिला अग्रणी बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि इन सभी कार्यों के लिए जिले के सभी बैकों की शाखा मनैजर के साथ शीघ्र ही एक बैठक की जाए।
उपायुक्त ने बीमा कम्पनी के प्रतिनिधी को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नोटिफिकेशन व दिशा निर्देश की अनुपालना की जाए व किसानों के बीमित क्षेत्रफल की समय सीमा अनुसार जांच की जाए। उन्होंने किसानों से अपील की कि अधिक से अधिक किसान इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए अपनी फसल का बीमा करवाएं।
उन्होंने बताया कि किसान स्थानीय आपदाओं/फसल कटाई प्रयोग/फसल कटाई के बाद में हुए नुकसान के सर्वे उपरान्त 6 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हंै व इसी तरह बीमा कम्पनी भी इस बारे में केवल 4 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकती है।
कृषि एंव किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा0 सुरेन्द्र सिंह यादव ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों की फसलों को विभिन्न आपदाओं से सुरक्षा देकर किसानों को आर्थिक आजादी दी जा रही है। सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़ कर अपनी फसलों को बीमा रूपी सुरक्षा कवच पहना रहे है। उन्होने बताया कि खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का व कपास की फसलें अधिसूचित की गई है। ऋणी किसान बैकों में अपनी फसलों का सही ब्यौरा देकर अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं व गैर ऋणी किसान काॅमन सर्विस सैन्टर के माध्यम से 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस बैठक में रबी 2022-23, खरीफ 2023 व रबी 2023-24 सीजन की समीक्षा की गई। रबी 2022-23 में 2841 किसानो से 1427.17 हैक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा कवर करते हुए कुल 12.9 लाख रुपये प्रीमियम प्राप्त हुआ। रबी 2022-23 में 61 किसानों से खराबे के आवेदन प्राप्त हुए जिनके कुल 5 लाख 51 हजार रुपये की रााशि के क्लेम का भूगतान बीमा कम्पनी द्वारा कर दिया गया तथा 1541 किसानो को सरसों में निर्धारित पैदावार से कम पैदावार होने के कारण 1 करोड 73 लाख रुपये क्लेम रााशि बीमा कम्पनी द्वारा देय बनती है, जिसमे से बीमा कम्पनी द्वारा 1 करोड 72 लाख 27 हजार रुपये रााशि बीमित किसानों को दी जा चुकी है बाकी राशि किसानों के खाते बन्द होने के कारण या आधार से लिंक न होने के कारण नहीं हो सकी, जिस पर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह राशि भी जल्द किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। इसी सीजन में 1 किसान जिसका ब्यौरा आई0सी0आई0 बैंक, बरवाला द्वारा गलत दर्ज करने के कारण भूगतान बैंक द्वारा किया जाना है।
उन्होंने बताया कि खरीफ 2023 में 1093 किसानों से 292.84 हैक्टयर क्षेत्रफल का बीमा कवर करते हुए कुल 5.27 लाख प्रीमियम प्राप्त हुआ। इस सीजन में केवल 1 किसान से प्रधानमत्री फसल बीमा योजना के अंर्तगत खराबे का आवेदन प्राप्त हुआ था जिसकी बीमा राशि बीमा कम्पनी द्वारा देय बनती है। रबी 2023-24 में 4040 किसानों से 287.83 हैक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा कवर करते हुए कुल 3.15 लाख रुपये प्रीमियम प्राप्त हुआ। रबी 2023-24 में 4 किसानों के 164 मामले स्थानीय आपदा के तहत खराबे के प्राप्त हुए जिसमें से 56 मामले में कोई खराबा नहीं पाया गया, 96 मामले में भारतीय कृषि बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाना हैं। 1 किसान के 12 मामले मे आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, बरवाला द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसान के गांव का नाम गलत दर्ज कर दिया गया था, जिसका भुगतान आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, बरवाला द्वारा किया जाना है।
कृषि विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री उपेन्द्र सहरावत ने बताया कि किसानों को धान फसल के लिए 819.00 रुपये प्रति एकड़, बाजरा फसल के लिए 394.80 रुपये प्रति एकड़, मक्का फसल के लिए 420.00 रुपये प्रति एकड़ तथा कपास की फसल के लिए 2094.76 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम देना होगा। जो ऋणी किसान इस स्कीम का लाभ नही लेना चाहते वह इस स्कीम से आॅप्टआउट करने का आवेदन अपने बैक में जाकर कर दे सकते हैं।
इस मौके पर डी0डी0एम0 नाबार्ड पुष्पेन्द्र कुमार, पंजाब नैशनल बैंक की जिला अग्रणी प्रबन्धक गजल शर्मा, जिला प्रतिनिधि सी0एस0सी0 संजीव कुमार, सांख्यिकी सहायक नवीन दहिया, मेघा, परियोजना अधिकारी जसवीर सिंह, आई0सी0आई0 बैंक के शाखा मैनेजर सूनीत चड्डा, एग्रीकल्चर इन्सोरेंस कम्पनी के प्रतिनिधी शिखा रावत व कपिल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
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