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*पानी के पाइप डाले बिना ही ग्रामीणों के पास बिल भेजना गलत है, पहले सभी सातों गांवों में पीने के लिए पानी की व्यवस्था करो – डा. यश गर्ग*

*सात समस्याओं का मौके पर हुआ समाधान, पीपीपी वेरीफाई के बाद 2 बूढ़ापा पेंशन, एक राशनकार्ड के लिए हुआ पात्र*

*उपायुक्त ने समाधान शिविर में 80 लोगों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निपटाने के दिए निर्देश*

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पंचकूला, 3 जुलाई – उपायुक्त डा. यश गर्ग ने जनस्वास्थ्य विभाग को कहा कि गांव में पानी के पाइप तक नहीं डाले गए और उपर से पानी के बिल का मैसेज भेजा जा रहा है। ये तो गलत है। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सबसे पहले क्षेत्र के सभी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। हमारे हरियाणा प्रदेश में मोरनी एक तो ले-देकर पहाड़ी क्षेत्र है और वहीं के लोगों को पीने का पानी तक की व्यवस्था नहीं। 

उपायुुक्त डा. यश गर्ग आज लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में आमजन की समस्याएं सुन रहे थे। बुधवार को शिविर में 80 शिकायतें आई। उपायुक्त ने शिकायतों के निवारण के लिए संबन्धित अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। इनमें से सात समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, इनमें एक पात्र की आय वेरीफिकेशन, दो बूढ़ापा पेंशन व एक राशनकार्ड बनाने के योग्य मिला, एक ने हरियाणा की पीपीपी, एक फादरनेम और एक का रिलेशन ठीक करने की शिकायत का समाधान किया है।

उपायुक्त को ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि गांव कोल्यों, बैहणी, मझार, दलाणा, बाग, फतोग, खनियारा में पीने के पानी की दिक्कत चले हुए है। सभी गांवों के लोगों को दूर-दराज से जाकर पानी लाना पड़ता है। पिछले वर्ष जल जीवन मिशन के तहत सर्वे करने के लिए विभाग की टीम आई थी। उन्होंने बताया कि इन गांवों में पानी तो आज तक नहीं पहुंचा, पर पानी के बिलों मैसेज आए महीने उनके फोनों पर आ रहा है। इस बारे में उन्होंने कई बार विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

डा. यश गर्ग ने एचएसवीपी को कहा कि पहले भी कहे जाने के बावजूद सेक्टरों में झुग्गी-झोपड़ियों बने हुए हैं। उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि इन सभी झोपड़ियों को हटवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। सेक्टरवासी ने शिकायत में बताया कि उसके घर के पीछे झुग्गी झोपड़ियों बनाकर काफी लोग रह रहे हैं। वो पिछले लंबे समय से एचएसपीवी विभाग के चक्कर लगाकर थक चुका है। विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने उपायुक्त से झोपड़ियों को हटवाने की गुहार लगाई

उपायुक्त ने राजीव काॅलोनी निवासी प्रांजल की शिकायत पर जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। राजीव काॅलोनी निवासी प्रांजल ने शिकायत में बताया कि उसने लाइसेंस नंबर 52, साइट नंबर 40 की असल मालिक माया देवी से जीपीए वर्ष 2014 में ली थी। 2021 तक दुकान मेरे पास रही है। उसने 2020 तक उसके लाइसेंस को नवीनीकरण किया गया और 2022 तक उसने टैक्स जमा करवाया है। बिना नोटिस उसकी दुकान को तोड़ दिया गया। उसने तोड़ी गई दुकान का निर्माण करवाने की गुहार लगाई है। 

डा. यश गर्ग ने गांव नाडा साहिब के ग्रामीणों की शिकायत पर एचएसवीपी को गांव की तरफ डंगा लगाने के निर्देश दिए। गांव नाडा साहिब के लोगों ने शिकायत में बताया कि गांव के साथ ही हुडडा की जमीन लगती है। जहां पर नदी के पास प्लाटों की तरफ डंगा लगाया जा रहा है। ऐसा होने से आबादी में पानी आने की संभावना रहेगी। ग्रामीणों ने उपायुक्त को गुहार लगाई कि गांव की तरफ की डंगा लगाया जाए।

उपायुक्त ने गांव सुखदर्शनपुर निवासी विकास की शिकायत पर एसडीएम को जमीन की रजिस्ट्री संबंधी और डीसीपी को धमकाने संबंधी शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गांव सुखदर्शनपुर निवासी विकास ने शिकायत में बताया कि उसके दादी की जमीन को उनके रिश्तेदार बहला-फुसला कर अपने नाम करवाना चाह रहे हैं। उन्हें धमकी भी देते रहते हैं। उन्होंने उपायुक्त को उनकी जमीन की रजिस्ट्री रोकने की शिकायत दी।

डा. यश गर्ग ने जिला परिषद सीईओ को मजदूरी जारी करवाने के निर्देश दिए। रामसिंह व धनीराम ने शिकायत में बताया कि उन्होंने वर्ष 2017 में मनरेगा योजना के तहत 90 दिनों तक काम किया है। इस काम में चार मजदूर और एक मिस्त्री शामिल था। आज तक उन्हें उनके काम का मेहनताना नहरीं मिला है। इसके लिए वो अधिकारियों को बार-बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है।

उपायुक्त ने एचएसवीपी को मामले की जांच कर कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। सेक्टर-10 निवासी नवनीत कक्कड़ ने शिकायत में बताया कि उसके घर में पास प्राइवेट स्कूल बना हुआ है। स्कूल ने सरकारी जगह पर कब्जा किया हुआ है। जिस वजह से वहां के पानी की निकासी नहीं हो पाती है। बरसात के समय में समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है। जिसका समाधान करवाया जाए।

इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त सचिन गुप्ता, पुलिस उपायुक्त हिमाद्रि कौशिक, जिला परिषद के सीईओ गगनदीप सिंह, एसडीएम गौरव चैहान, नगराधीश मन्नत राणा, जिला राजस्व अधिकारी डा. कुलदीप सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सैनी समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

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*एक आइडिया कारोबार स्थापित करने के लिए दिला सकता है 4 से 25 लाख रुपये तक की अनुदान राशि*

*एचएयू के एबिक सेंटर ने मांगे आवेदन, बेरोजगार छात्रों, किसानों, महिलाओं व उद्यमियों के लिए सुनहरा अवसर*

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पंचकूला, 3 जुलाई –चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,हिसार में केन्द्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से स्थापित एग्रीबिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर (एबिक) के माध्यम से कृषि से संबंधित बिजनेस करने के लिए 25 लाख रुपये तक की अनुदान राशि दिला सकता है। यह अनुदान राशि एक प्रक्रिया के तहत एचएयू स्थित एबिक के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए आपको सिर्फ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hau.ac.in पर 10 सितम्बर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करना है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस एबिक सेंटर के माध्यम से युवा छात्र, किसान, महिला व उद्यमी मार्केटिंग, नेटवर्किंग, लाईसेंसिंग, ट्रैडमार्क व पेटेंट, तकनीकी व फंडिग से संबंधित प्रशिक्षण लेकर कृषि क्षेत्र में अपने स्टार्टअप को नया आयाम दे सकते हैं। इसके लिए छात्र कल्याण प्रोग्राम, ‘पहल’ एवं ‘सफल’-2024 नाम से तीन प्रोग्राम हैं।

उन्होंने बताया कि छात्र कल्याण प्रोग्राम के तहत केवल छात्र ही आवेदन कर सकते हैं चयनित छात्र को एक महीने का प्रशिक्षण व 4 लाख रुपये तक की अनुदान राशि एकमुश्त दी जाएगी। पहल प्रोग्राम के तहत चयनित उम्मीदवार को एक महीने का प्रशिक्षण व 5 लाख तक की अनुदान राशि प्रावधान की जाएगी। सफल प्रोग्राम के तहत चयनित उम्मीदवार को एक महीने का प्रशिक्षण व 25 लाख तक की अनुदान राशि प्रावधान की जाएगी। यह राशि चयनित उम्मीदवार को दो किश्तों में दी जाएगी। पिछले 5 सालों में 65 स्टार्टअप्स को केन्द्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा लगभग 7 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित युवा स्वरोजगार के साथ-साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इस सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप्स देश को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे। भारत सरकार ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राशि देने का प्रावधान रखा है।

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*अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु के रूप में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित*

*अविवाहित भारतीय पुरूष व महिला प्रार्थी 8 से 28 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन – उपायुक्त*

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पंचकूला, 3 जुलाई – उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बताया कि अग्निवीर योजना के तहत भारतीय वायु सेना ने अग्निवीर वायु प्रवेश 02/2025 हेतू चयन परीक्षा के लिए अविवाहित भारतीय पुरूष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण 8 से 28 जुलाई तक किया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन परीक्षा 18 अक्टूबर से आयोजित होगी। पात्र उम्मीदवार पंजीकरण के लिए वेबपोर्टल www.agnipathvayu.cdac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का जन्म 3 जुलाई, 2004 से 3 जनवरी, 2008 के बीच (दोनों तिथियां सम्मिलित) होना चाहिए।

उपायुक्त ने बताया कि विज्ञान विषय के उम्मीदवारों और विज्ञान विषयों के अलावा के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग शैक्षिणक योग्यता तय की गई है। पात्र वैबसाइट पर शैक्षिणक योग्यता की विषय वाइज जानकारी हासिल कर सकता है।

उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों से 550 रुपये प्लस जीएसटी फीस के रूप में देने होंगे। अग्निवीर वायु प्रवेश 02/2025 के लिए चिकित्सा मानक, नियम और शर्ते ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश व प्रवेश स्तर की योग्यता पर विस्तृत जानकारी और पंजीकरण के लिए www.agnipathvayu.cdac.in पर लॉगिन करना होगा।

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*सर्वोच्च न्यायालय में लंबित परिवादो को विशेष लोक अदालत से पहले तय करवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें – राजेश यादव*

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पंचकूला, 3 जुलाई – भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त-2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। 

 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला राजेश यादव ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त-2024 तक विशेष लोक अदालत के आयोजन के बारे में निर्देश किया है। इस संबंध में, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के संबंधित सदस्य सचिवों और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के सचिव को उनके संबंधित प्राधिकरणों/समितियों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिन वादियों के मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, वे यदि अपने मामलों को विशेष लोक अदालत से पहले तय करवाना चाहते हैं, तो वे निकटतम संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा, प्री-कॉन्सिलेटरी सिटिंग भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए, प्रक्रिया सेवा एजेंसियों के माध्यम से विशेष लोक अदालत में निपटान के लिए पहचाने गए पक्षों को नोटिस दिए जाएंगे। प्री-लोक अदालत की बैठकों के दौरान पक्षों के बीच समझौते की संभावनाओं को तलाशने के लिए मध्यस्थों / परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।

 विशेष लोक अदालत के प्रचार के लिए पैरा लीगल वालंटियर्स की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। पीएलवी गांवों में कानूनी साक्षरता शिविरों के दौरान आम जनता को जागरूक करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस विशेष लोक अदालत के संबंध में जिला न्यायालय पंचकूला में विशेष सहायता डेस्क स्थापित की गई है। पैरा लीगल वालंटियर्स इस अभियान के संबंध में बस स्टैंड सेक्टर-5 और रेलवे स्टेशन पंचकूला में शिविर लगा रहे हैं। सभी पैनल अधिवक्ता और अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों को गांवों, ग्रामीण क्षेत्रों, कॉलोनियों आदि में कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित करते हुए अपने कर्तव्य के दौरान लोगों को इस अभियान के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही की निगरानी मुख्य न्यायाधीश/सचिव, डीएलएसए, पंचकूला द्वारा की जा रही है। वादियों के स्थानीय पते पर जाने के लिए पैनल अधिवक्ताओं और अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों की टीमों का गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि वर्चुअल/हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्री-लोक अदालत बैठने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी वादियों को प्रदान की गई है ताकि वे चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से उपस्थित हो सकें। एडीसी-सह-नोडल अधिकारी, डीएलएसए, पंचकूला को इस अभियान के दौरान व्यापक प्रचार के लिए पंचकूला के बीडीपीओ के माध्यम से ग्राम पंचायतों को निर्देश देने और पैरा कानूनी स्वयंसेवकों और पैनल अधिवक्ताओं के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।

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*मैंगो मेले भी लगेगा कानूनी जागरूकता शिविर- राजेश यादव*

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पंचकूला, 3 जुलाई – जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 5 से 7 जुलाई को यादविन्द्रा गार्डन पिंजौर में होने वाले मेंगो मेले में विशेष कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी राजेश यादव ने बताया कि जुलाई माह के दौरान कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में पैनल अधिवक्ताओं एवं पैरा लिगल वाॅलेंटियर की डयूटी लगाई गई है। पैनल अधिवक्ता शिविरों में लोगों को उनके घर द्वार के नजदीक कानूनी जागरूकता शिविरों में पूर्ण रूप से जानकारी देकर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दे रहे है। 

उन्होंने बताया कि 5 से 7 जुलाई तक पिंजौर यादविन्द्रा गार्डन में आयोजित होनेे वाले मैंगो मेले में दोपहर एवं सायंकालीन समय तक पैनल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वाॅलेंटियर शिविर में लोगों को कानूनी जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि 5 जुलाई को पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार, नायब सिंह एवं पैरा लीगल वाॅलेंटियर कु0 संतोष कानूनी जागरूकता शिविर में लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। इसी प्रकार 6 जुलाई को पैनल अधिवक्ता रोनित सिंह, मोनिका कपिल तथा पैनल अधिवक्ता वीना सिंह, व वीएन शुक्ला तथा 7 जुलाई को पैनल अधिवक्ता सोनिया सैनी, सुमन वालिया तथा पिंकी धारी, स्नेह लता लोगों को कानूनी जानकारी देने का कार्य करेंगे।

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