*MP Manish Tewari inaugurates Open Air Gym at Central Park, Sector 63, Chandigarh*

Lecture on “International Day of Immunology” held today in the Department of Biochemistry, PU, Chandigarh.

Chandigarh April 29, 2024

For Detailed

The Department of Biochemistry, Panjab University, Chandigarh celebrated International Day of Immunology on April 29, 2024 highlighting Wellness during Aging through Immunology. The program was supported by DBT-BUILDER grant sanctioned by the Department of Biotechnology, Govt of India. Chairperson Prof. Amarjit Singh Naura shared that the aim of this celebration  is to raise awareness pertaining to importance of immunology and immunological research in the fight for lifelong health maintenance and individual well-being. The theme this year was Immunity and Ageing: Navigating the Science of Aging and Immunology. The speakers addressed the issue through their talks. Dr. Deepak Sharma, Principal Scientist, CSIR-IMTECH, Chandigarh spoke on How immune is our immune system from ageing?  He highlighted the differences in the immune system of young and old and the requirement of keeping the immune system healthy for healthy ageing. Dr. Rupinder Kaur, CMO, Panjab University Health Center, Chandigarh delivered a talk “Understanding Human Immunology to improve public health”. She discussed  the role of diagnostic tools, immuno modulation therapies, personalised meedicine and preparedness for emerging pathogens. She reiterated that education and awareness are pivotal in encouraging a healthy lifestyle and hence lead to healthy ageing.

https://propertyliquid.com

*MP Manish Tewari inaugurates Open Air Gym at Central Park, Sector 63, Chandigarh*

लोकसभा आम चुनाव – 2024 के दृष्टिगत पीओ तथा एपीओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित करवाने के लिए पीओ तथा एपीओ को उनके दायित्वों से कराया अवगत

सीयू/बीयू, वीवीपैट, ईवीएम तथा विभिन्न प्रपत्रों के बारे में दी जानकारी

For Detailed

पंचकूला, 29 अप्रैल – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग के मार्गदर्शन में लोकसभा आम चुनाव – 2024 के दृष्टिगत आज सेक्टर-1 स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पीठासीन (पीओ) और सहायक पीठासीन अधिकारियों (एपीओ) का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हुआ। 6 मई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन आज 200 अधिकारियों, कर्मचारियों ने भाग लिया।
ट्रेनिंग के नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनदीप सिंह ने निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिये अधिकारियों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से दायित्वों से अवगत कराया। साथ ही मॉक पोल की प्रक्रिया को वीडियो के माध्यम से समझाया गया। प्रशिक्षण शिविर में एआरओ पंचकूला एवं एसडीएम गौरव चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश मन्नत राणा ने जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पीओ तथा एपीओ अपने स्तर पर मतदान केंद्र के निर्धारित स्थान में बदलाव नहीं कर सकते। उन्हें मतदान से एक दिन पहले बूथ पर पहुंचना होगा। जिस भी स्कूल/धर्मशाला/सामुदायिक केंद्र आदि में पोलिंग बूथ बनाया गया है उसकी चारदीवारी से 200 मीटर की दूरी पर ही राजनीतिक दलों की ओर से निर्धारित आकार में टेंट लगाया जा सकता है। यदि इससे कम दूरी पर टेंट लगा है तो पीओ उसे हटवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम व वीवीपैट को मतदान केंद्र की खिड़की के पास नहीं रखा जाना चाहिए। यदि किसी बूथ के बाहर निर्धारित समय के बाद भी मतदाताओं की लाइन लगी हो तो सभी के वोट डलवाना सुनिश्चित करें।


उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारी, विधायक, मंत्री, सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाले, आंगनवाड़ी वर्कर आदि पोलिंग एजेंट नहीं बन सकते। पोलिंग एजेंट के नियुक्ति पत्र पर प्रत्याशी के दस्तखत होने चाहिये। पीओ जिस भी फार्म को भरें उस पर पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर अवश्य करायें।
अधिकारियों को बताया गया कि वे मतदान से 90 मिनट पहले मॉक पोल की प्रक्रिया को एजेंटों की मौजूदगी में पूरा करें। इस प्रक्रिया को नोटा (नन ऑफ द अबव) सहित 50 वोटों को समान रूप से बांटकर पूरा किया जाना चाहिये। मॉक पोल के दौरान किये गये वोट तथा वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों व कंट्रोल यूनिट में कुल वोट का मिलान होने पर पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर जरूर करायें। मॉक पोल के बाद इसका रिकॉर्ड भी रखें। मॉक पोल की स्लिप के पीछे मुहर लगाकर उसे काले रंग के लिफाफे में सील बंद करके रखें।
उन्होंने चुनाव के दौरान ईवीएम खराब होने की स्थिति में उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी दी। ईवीएम में किसी भी प्रकार की खराबी के बारे में अविलम्ब एआरओ को सूचित करें। यदि मतदान के दौरान बीयू/सीयू खराब होता है तो पूरा सेट बदलना जरूरी है। फिर नई मशीन से पुन मॉक पोल प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ में चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मचारी केवल गेट तक जा सकते हैं। नेत्रहीन मतदाता पोलिंग बूथ तक अपने साथ सहयोगी को ला सकते हैं। महिला मतदाता शिशु के साथ पोलिंग बूथ आकर मतदान कर सकती हैं।
उन्होंने बताया कि पीओ व एपीओ को उन दस्तावेजों की जानकारी दी गई जिनके आधार पर कोई भी मतदाता मतदान करने का अधिकार रखता है। यदि कोई मतदाता बूथ में आने के बाद वोट डालने से इंकार कर देता है तो उस स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही, उम्र को लेकर दी जानी वाली चुनौती, टेंडर वोट, पोस्टल मतपत्र, ईवीएम व वीवीपैट को सील की जाने वाली प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न प्रकार के फार्मों आदि के बारे में भी बताया।
इस अवसर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी पिंजोर, मोरनी, रायपुर रानी व बरवाला, मास्टर ट्रेनर द्वारा सीयू/बीयू, वीवीपैट के बारे में भी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर चुनाव नायब तहसीलदार अजय राठी, कानूनगो कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे।

https://propertyliquid.com

*MP Manish Tewari inaugurates Open Air Gym at Central Park, Sector 63, Chandigarh*

*नोटिफिकेशन के साथ ही शुरू हुई लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया: श्री यश गर्ग*

*सुविधा एप पर आॅनलाइन नामांकन भरने उपरांत हार्ड प्रति संबंधित आरओ को करवानी होगी जमा – जिला निर्वाचन अधिकारी*

For Detailed

पंचकूला, 29 अप्रैल-  उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार रिटर्निंग अधिकारी ने लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए जारी शैड्यूल अनुसार 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन प्रकिया शुरु हो गई है। अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन अंबाला में आरओ के पास होगा। 

   डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गर्ग ने बताया कि जिला के 01-कालका विधानसभा क्षेत्र व 02-पंचकूला विधानसभा अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा आज से सोमवार 6 मई तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन किए जा सकेंगे।     

   उन्होंने बताया कि मंगलवार 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी जबकि गुरूवार 9 मई को उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस ले सकेंगे। 25 मई को मतदान होंगे तथा मंगलवार 4 जून का मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे।

     जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है तो उसे सुविधा एप पर आॅनलाइन फार्म भरने उपरांत उसकी हार्ड प्रति संबंधित आरओ को जमा करवानी होगी। चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चैक करवाना जरूरी है। सभी राजनीतिक दल/चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर आदि प्रिंट करवाए उस पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा हो। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो आयोग की गाइडलाइन के अनुसार  कार्यवाही की जाएगी।

   श्री यश गर्ग ने बताया कि नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र जमा करवाने आते समय अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति होगी और कार्यालय की 100 मीटर परिधि में वाहन खड़े करने होंगे। उम्मीदवार सहित आरओ कार्यालय में अधिकतम 5 व्यक्तियों की प्रविष्टि की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने के अंतिम एक घंटा अर्थात 2 बजे के बाद की वीडियोग्राफी बिना एडिटिंग के निरंतर की जाएगी। पीठासीन अधिकारी वीडियोग्राफी व सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखेंगे।  

   जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी जमा करानी होती है। लोकसभा चुनाव के लिए यह राशि 25 हजार रुपए है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिक्योरिटी राशि रिटर्निंग अधिकारी के सामने या तो नकद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या ट्रेजरी में जमा करानी होगी। चैक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सिक्योरिटी राशि स्वीकार्य नहीं है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य सभी उम्मीदवारों व दूसरों राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए 10 प्रस्ताव होने चाहिए। प्रस्तावक संबंधित लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।

    श्री यश गर्ग ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन से पहले एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जाएगा। सभी बैंको को निर्देश दिए जा चुके है कि वह चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक मे अलग काउंटर की व्यवस्था करवाएं। उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों/चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों को रैली/जनसभा, लाऊड स्पीकर व वाहन इत्यादि की अनुमति के लिए जिला स्तर व एआरओ स्तर पर सिंगल विंडो स्थापित करवा दी गई है। इन चीजों के लिए सभी को अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करता पाया गया तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल/चुनाव लडने वाला अभ्यर्थी रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा।

https://propertyliquid.com