City Mayor Harpreet Kaur Babla reviews Chhath Puja preparations at Sector 42 Lake, assures full support to Purvanchal community

राजकीय महाविद्यालय, कालका में ” लोकतंत्र में मतदान का महत्व” पर भाषण प्रतियोगिता का सफल आयोजन

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पंचकूला अप्रैल 18: राजकीय महाविद्यालय, कालका की प्राचार्या प्रोमिला मलिक के नेतृत्व में ” लोकतंत्र में मतदान का महत्व” पर भाषण प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया।


महाविद्यालय के एलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर डॉ. गुलशन कुमार ने विद्यार्थियों को जागरुक करते हुए समझाया कि आपका एक-एक वोट कीमती है और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।इस प्रतियोगिता के आयोजन में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
प्रतियोगिता में बी. सी.ए.प्रथम वर्ष की वंशिका ने पहला स्थान, बी. ए. प्रथम वर्ष की शबाना ने दूसरा स्थान व बी.ए. द्वितीय की शिवानी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन महाविद्यालय के एलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर डॉ. गुलशन कुमार, सदस्य प्रोफेसर डॉ. बिंदु, डॉ. नीरू शर्मा, डॉ. कविता हिंदी विभाग, प्रोफेसर सुनीता चौहान, राजनीतिक विज्ञान विभाग व सहायक प्रोफेसर सविता, लोक प्रशासन विभाग के मार्गदर्शन में करवाया गया।

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कक्षा 4 व 5 में एफ एल एन विस्तारीकरण बनेगा मील का पत्थर- संध्या मलिक

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने वेब-केम के माध्यम से मोरनी में चल रहे एफ एल एन प्रशिक्षण की गुणवत्ता का किया अवलोकन व अध्यापकों से की चर्चा

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पंचकूला अप्रैल 18: निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत कक्षा 4 व 5 में एफ एल एन के विस्तारीकरण पर जिले के सभी चारों खंडों में प्राथमिक शिक्षकों हेतु चल रहे चार दिवसीय एफ एल एन प्रशिक्षण की गुणवत्ता जाँचने के लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक द्वारा जिला एफ एल एन कोऑर्डिनेटर असिन्द्र कुमार के साथ वेब -केम के माध्यम से अवलोकन किया व प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर अध्यापकों से बात की ।


बैठक के दौरान मोरनी खंड की पीआरटी निशा व बृजकिशोर ने बताया कि प्रशिक्षण बहुत उपयोगी है व कक्षा 4 व 5 को पढ़ाने वाले अध्यापक व उनके विद्यार्थी इससे बहुत लभान्वित होंगे।
कक्षा 1 से 3 में एफएलएन कार्यक्रम पहले से चल रहा है जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के स्तर में उत्कृष्ट परिणाम देखने को मिले हैं । हाल ही में विभिन्न क्लस्टर्स पर हुई ओआरएफ प्रतियोगिताओं में कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने 120 शब्द प्रति मिनट तक पढ़ कर सुनाया है ।
वेब केम पर हुई मीटिंग के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी मोरनी अनूप नांदल, विद्यालय प्रधानाचार्य कर्मवीर शर्मा,केआरपी विवेक सांगवान,ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सविता व केआरपी भावना, मुकेश सहित खंड मोरनी के 38 अध्यापक उपस्थित थे

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*नगराधीश ने 10 मई को अक्ष्य तृतीय के दिन जिले में सामूहिक बाल विवाह को रोकने के दिए निर्देश*

*नाबालिग लड़की से शादी करने वाले 18 साल से अधिक उम्र के पुरूष को 2 साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये का हो सकता है जुर्माना- नगराधीश*

*बाल विवाह की जानकारी होने पर तुरंत सूचना दे जिलावासी- नगराधीश*

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पंचकूला, 18 अप्रैल- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में अक्ष्य तृतीय के अवसर पर बाल विवाह रोकने को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को बाल विवाह रोकने को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। 

    लघु सचिवालय के सभागार में नगराधीश मन्नत राणा ने वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। 

उन्होने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन को बताया कि जिला में बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा शिक्षा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस और आंगनवाॅडी सेंटर के साथ मिलकर 67 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके है।इसके अलावा 534 आंगनवाॅडी केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए।

    उन्होंने बताया कि जिला में 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के ड्राॅपआउट (आॅउट आॅफ स्कूल) 48 बच्चों की पहचान की गई, जिसमें 24 लड़के और 24 लड़कियां है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए एसीपी पंचकूला, बाल विवाह निषेध अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन, श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम गठित की गई है जो जिला में अक्ष्य तृतीय के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय रहेगी। 

 इसके उपरांत नगराधीश मन्नत राणा ने लघु सचिवालय के सभागार में अक्ष्य तृतीय के दिन होने वाले सामूहिक बाल विवाह को रोकने के लिए बैठक की। नगराधीश ने 10 मई को अक्ष्य तृतीय के पवित्र दिन जिला में सामूहिक बाल विवाह को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को इस संबंध में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़की से शादी करने वाले 18 साल से अधिक उम्र के पुरूष को 2 साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये का जुर्माना बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 के तहत हो सकता है।

 उन्होंने कहा कि अक्ष्य तृतीय के पवित्र दिन अनेक धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते है और इस दिन सामूहिक बाल विवाह के आयोजनों की भी संभावना होती है। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है, को 2 साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

 नगराधीश ने अपील की कि यदि किसी भी जिलावासी के आस पास के क्षेत्र में बाल विवाह का आयोजन करवाया जा रहा है तो वे तुरंत इसकी सूचना चाईल्ड हैल्पलाईन नंबर 1098, पुलिस हेल्पलाईन नंबर 112 और महिला एवं बाल विकास हैल्पलाईन नंबर 181 पर दें ताकि बाल विवाह को रूकवाया जा सके। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि वे ग्राम और ब्लाॅक स्तर के साथ साथ शहरी और वार्ड स्तर, जिला व तहसील स्तर पर स्कूलों, झुग्गी-झोंपड़ियों व लेबर काॅलोनियों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों को बाल विवाह न करने के बारे में प्रेरित करें। इसके अलावा पढ़ाई छोड़ने वाले स्कूली बच्चों की एक सूची तैयार करके उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों व लोगों को बाल विवाह से शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि बाल विवाह से जहां बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण पर बुरा असर पड़ता है वहीं बच्चों के उत्पीड़न व शोषण को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर समाप्त होते है और मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। 

     बैठक में एसीपी पंचकूला रमेश गुलिया, बाल विवाह निषेध अधिकारी सोनिया सब्रवाल, महिला एवं बाल विकास अधिकारी सविता नेहरा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संध्या छिकारा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी निधि मलिक, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन ममता गोयल, सदस्य आशा सेठी, लेबर इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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*पंचकूला की तीनों मंडियों में 13421 मीट्रिक टन गेहूं व 636 मीट्रिक टन सरसों की हुई खरीद*

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पंचकूला, 18 अप्रैल – जिला में रबी सीजन 2024-25 के दौरान सरसों गेहूं की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में अब तक 13421 मीट्रिक टन गेहूं और 636 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है और 631 मीट्रिक टन सरसों और 3448 मीट्रिक टन गेहूं का अब तक उठान किया जा चुका है। 

     इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं व सरसों की खरीद की जा रही है। 

    उन्होंने बताया कि 13421 मीट्रिक टन गेहूं में से 5686 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद रायपुररानी अनाज मंडी से, 7350 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद बरवाला अनाज मंडी से और 385 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पंचकूला अनाज मंडी से की गई है। इसी प्रकार 636 मीट्रिक टन सरसों में से रायपुररानी अनाज मंडी से 386 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा, बरवाला अनाज मंडी से 38 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा और 212 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हैफेड द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि हैफेड द्वारा 631 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया, जिसमें से 386 मीट्रिक टन सरसों रायपुररानी अनाज मंडी तथा 212 मीट्रिक टन सरसों बरवाला अनाज मंडी तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाजमंडी से 33 मीट्रिक टन सरसों का उठान किया गया। 3448 मीट्रिक टन गेहूं में से हैफेड द्वारा रायपुररानी अनाज मंडी से 1448 मीट्रिक टन गेहूं और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला अनाज मंडी से 2000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया गया।

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