परीक्षार्थियों के लिए जिला प्रशासन ने जारी किया टोल फ्री नंबर

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा स्वास्थ्यकर्मियों के साथ औचक निरीक्षण कर लिए कई दुकानों में खाद्य पदार्थों के सैंपल

-जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा स्वास्थ्यकर्मियों के साथ औचक निरीक्षण कर लिए कई दुकानों में खाद्य पदार्थों के सैंपल

-नमूनों को जांच के लिए भेजा गया लैब, दुकानदारों को मिलावटी तथा बासी मिठाई न बेचने के लिए दी चेतावनी

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पंचकूला, 8 सितंबर। पंचकूला के उपायुक्त सुशील सारवान के निर्देशानुसार जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. गौरव शर्मा ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आज जिले में 4 अलग-2 स्थानों पर दूध की डेयरियों, ढाबे, किरयाणें की दुकानों व अन्य स्थानों जैसे कोल्ड स्टोर, खाद्य पदार्थ बनाने की फैक्ट्रियों आदि का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित करते हुए उन्हें लैब में जांच के लिए भी भेजा।

 जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी गौरव शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के बाद उन्हें खाद्य प्रयोगशाला करनाल में विश्लेषण हेतु भेजा जाता है। इसके उपरांत जो खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं थे, उनको मौके पर नष्ट करवा दिया गया । इस दौरान सभी मिठाई विक्रेताओं एवं निर्माताओ व अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को ताजा व शुद्ध खाद्य पदार्थ बेचने की सलाह दी गई।  

जिन दुकानों के सैंपल लिए गए उनका विवरण इस प्रकार है –

आज निरीक्षण के दौरान एनएच शिमला हाईवे स्थित शिरडी साईं ढाबा,गांव बिटना स्थित पैरामाउंट होटल, एनएच शिमला हाईवे स्थित होटल ड्रीमलैंड, पिंजौर स्थित होटल क्लासिक से पनीर , काली व पीली दाल का सैंपल लेकर परिक्षण के लिए लैब में भेजा गया। इसके उपरांत जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी दुकानदारों को दूषित व बासी मिठाई न बेचने की चेतावनी दी। उन्होने कहा कि यदि कोई भी दुकानदार दूषित व मिलावट खाद्य पदार्थ/ मिठाई बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए दी जा रही है 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद- डीसी’

– ’जिला में सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ’

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पंचकुला, 8 सितंबर। डीसी सुशील सारवान ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था। उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रूपये से बढ़ाकर 80 हजार रूपये किया था।
डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत वर्तमान में बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को पात्र बनाया गया है। उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।

’ऐसे करें आवेदन’
आवेदक को सबसे पहले haryanascbc.gov.in   (हरियाणाएससीबीसी.जीओवी.इन ) से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आवेदक को ये फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरें। डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगाएं ताकि काम में कोई अड़चन न आए।

 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही की जाएगी 12 सितंबर को

पंचकूला, 8 सितंबर। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 12 सितंबर (मंगलवार) को प्रातः 11.30 बजे से अधीक्षक अभियंता, पंचकूला के कार्यालय, एससीओ नंबर-96, पहली मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।

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जिला में लोक कलाकार यूनिटों तथा लोक कलाकारों को सूचीबद्ध आधार पर रखने को लेकर आवेदन आमंत्रित

– 20 सितंबर तक जमा करवाए जा सकते है आवेदन – जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी

-जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालय में जमा करे आवेदन

पंचकूला, 8 सितंबर।

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जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी पूजा सिंह ने बताया कि सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग, हरियाणा द्वारा जिला पंचकूला सहित अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, झज्जर , कैथल, जींद, कुरूक्षेत्र , नारनौल महेन्द्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत व यमुनानगर में लोक कलाकार यूनिटों तथा लोक कलाकारों को सूचीबद्ध आधार पर रखने बारे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है।

  उन्होंने बताया कि सूचीबद्धता तीन वर्ष के लिए होगी और उसमें निम्नलिखित पार्टियां / कलाकार दिए गए भुगतान दर अनुसार सूचीबद्ध किए जाएंगे। पहली श्रेणी में ड्रामा यूनिटें जिसमें लोक नाटक पार्टियों नाटक संगीत इत्यादि शामिल हैं। इस श्रेणी की पार्टी में 10 से 15 कलाकार होंगे जिनको 5510 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। दूसरी श्रेणी में सांस्कृतिक मण्डलियां जिसमें सामूहिक कार्यक्रम जिसमें संगीत, लोक नृत्य तथा अन्य विविध कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। इस श्रेणी की पार्टी में 10 से 15 कलाकार होंगे जिनको 5510 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। तीसरी श्रेणी में लोक कलाकार मण्डली/ पार्टी जिसमें भजन पार्टी, परम्परागत लोक गायन पार्टी / आलहा / जंगम और कठपुतली पार्टी इत्यादि शामिल हैं। इस श्रेणी की पार्टी में 3 से 5 कलाकार होंगे जिनको 1378 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
इसी प्रकार, चौथी श्रेणी में एकल कलाकार जिसमें नाटक कलाकार, लोक गायन तथा संगीतकार, तबला वादक, ढोलक वादक, हारमोनियम वादक, बेंजू वादक, बीन वादक, बांसुरी वादक तथा कलारनैट वादक इत्यादि शामिल हैं। एकल कलाकार को 458 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त दरों में एक वर्ष बाद 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की जाएगी।
 उन्होंने बताया कि जो पार्टी/ मण्डली / कलाकार अपने कार्य में दक्ष हों और वह विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते/करती हों, ऐसी पार्टियाँ / मण्डली या कलाकार अपना आवेदन सम्बन्धित जिला में स्थित जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालय में 20 सितंबर, 2023 तक जमा करवा सकते हैं । सूचीबद्धता की शर्तें एवं आवेदन फार्म का प्रारुप लघु सचिवालय के द्वितीय तल स्थित जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। शर्तों एवं आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइट prharyana.gov.in से भी प्राप्त किया जा सकता है।

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परीक्षार्थियों के लिए जिला प्रशासन ने जारी किया टोल फ्री नंबर

*Municipal Corporation seeks advance on Grant in Aid, from Chandigarh Administration *

*Mayor Anup Gupta had met Administrator UT and sought funds to carry-on developmental works*

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*Chandigarh, September 8:-* Sh. Anup Gupta, Mayor, Chandigarh said that today Municipal Corporation sought advance against the 3rd installment of Grant in aid share ie 135 crores.

It is pertinent to mention that the Mayor had met the Hon’ble Administrator UT and sought funds so that the on going developmental works are not hit. While sharing this information here today, the Mayor said that the Administration has assured early release of Rs. 25 crores as advance from its 3rd installment of Grant in aid share of 135 crores.

He further said that, at no cost shall development of the city be stopped and that the Municipal Corporation is committed to serving the people of the city.

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