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Workshop on Stress Management, Lifestyle Disorders, and Hypertension held in BH- 4 PU Chandigarh.

Chandigarh July 27, 2023

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Centre for Public Health in association with SardarVallabh Bhai Patel Hall Boys Hostel No- 4, Panjab University, Chandigarh organized an Informative Health Talk on topics such as Stress Management, Lifestyle Disorders, Hypertension, Harmful Effects of Drinking & Smoking, Food Hygiene, and Road Safety on 27/07/2023. In an effort to promote health awareness and well-being in the community, the experts from Centre for Public Health (CPH) delivered an insightful health talk under the guidance of Dr. Komal Sehgal (Co-ordinator, CPH), Dr. Manoj Kumar (Assistant Professor, CPH) and Dr. Naveen Kumar (Assistant Professor,UIAMS). This event aimed to educate and empower individuals on various vital health topics, fostering a culture of informed decision-making and improved health outcomes. Attendees were treated to an enlightening and interactive experience, gaining valuable insights. “Health education is a powerful tool in promoting a healthier society”. This event provided a platform to address crucial health topics and inspire positive lifestyle changes.

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अंत्योदय परिवारों से संबंधित बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के निपटान के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू की एक विशेष योजना

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पंचकूला, 27 जुलाई- हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत वे सभी अंत्योदय परिवार पात्र होंगे, जिनकी पीपीपी डाटा के अनुसार सत्यापित आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक है, बिजली का कनैक्शन चालू है या कटा हुआ है तथा पिछले 12 महीने की बिजली की औसत मासिक खपत 150 यूनिट तक है या थी तथा दो या दो से अधिक बिलिंग चक्र का बिजली का बिल न भरा हो।      
इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्तर हरियाणा बिजली निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत प्रार्थी को केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा जो कि अधिकतम 3600 रुपये होगी। प्रार्थी यह राशि एकमुश्त या ब्याज रहित 6 किश्तों में जमा करवा सकता है।
उन्होंने बताया कि कटे हुए कनैक्शनों की स्थिति में अगर कनैक्शन 6 महीने के अंदर-अंदर कटा है तो यह कनैक्शन पूरी राशि के भुगतान या पहली किश्त के भुगतान पर जोड़ दिया जाएगा। अगर कनैक्शन को कटे हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हों तो यह नया कनैक्शन माना जाएगा और इस कनैक्शन को केवल अग्रिम खपत राशि जमा करवाने पर पुनः जोड़ दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि विवादित बिलों की अवस्था में पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3600 रुपये में से जो भी कम होगा, उसका भुगतान करना होगा। इसके अलावा, बिजली चोरी के मामले जो कि इस योजना से पहले के हैं वे भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं, बशर्ते कि वे 100 प्रतिशत कंपाउंडिंग राशि एकमुश्त और जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत या 3600 रुपये में से जो भी कम होगा उसका भुगतान कर सकते हैं। यह योजना तब तक वैध रहेगी जब तक विभाग द्वारा वापिस नहीं ली जाएगी। उन्होंने पात्र परिवारों से अनुरोध करते हुये कहा कि वे सरकार की इस अद्वितीय योजना का लाभ उठाकर मुख्य धारा में शामिल हों।

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फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यन्त्रों के लिए बढाई गई आवेदन की अंतिम तिथि

-अब किसान 14 अगस्त तक विभागीय वेबसाईट पोर्टल पर कर सकते है आवेदन

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पंचकूला, 27 जुलाई- जिला पंचकूला के किसानांे को वर्ष 2023-24 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा फसल अवशेष प्रंबधन स्कीम के अंतर्गत विभिन्न कृषि यन्त्रों पर अनुदान दिया जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।


इस संबंध में जानकारी देते हुये जिला सहायक कृषि अभियन्ता श्री ओमप्रकाश महिवाल ने बताया कि एक किसान अधिकतम 3 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदनकर्ता किसानों द्वारा राज्य सरकार के ‘‘मेरी फसल मेरा ब्योरा‘‘ पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।  


      उन्होंने बताया कि अब किसान 14 अगस्त तक विभागीय वेबसाइट पोर्टल  www.agriharyana.gov.in पर आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। इसके लिए किसान की पासपोर्ट साईज फोटो, ट्रैक्टर की वैध आर.सी(केवल ट्रैक्टर चलित यन्त्रों के लिए), परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य आई डी प्रूफ, बैंक खाता का विवरण, राशन कार्ड/वोटर कार्ड की प्रति एवं भूमि रिकार्ड का विवरण भरना होगा, अनुसूचित जाति के किसानों को अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा।


इसके अतिरिक्त किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ, पंजीकृत किसान समिति तथा पंचायत द्वारा कस्टम हायरिंग सैन्टर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि आॅनलाईन आवेदन लक्ष्य से अधिक प्राप्त होते है तो आवेदको का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी द्वारा आॅनलाईन ड्राॅ से किया जायेगा। उन्होंने बताया कि किसान अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक अथवा सहायक कृषि अभियन्ता, पंचकुला, कृषि भवन, सैक्टर-21, पंचकुला कार्यालय में संपर्क कर सकते हंै।

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कृषि उपभोक्ताओं के लिए टयूबवैल कनैक्शन के अनधिकृत लोड की घोषणा के लिए स्वैच्छिक घोषणा योजना-2023 शुरू

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पंचकूला, 27 जुलाई-  हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं हेतु कृषि टयूबवैल कनैक्शन के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना -2023 शुरू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता को अपना लोड बढ़वाने के लिए 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से जमा करवाने होंगे । इसके अतिरिक्त सर्विस कनेक्शन शुल्क जो कि सामान्य अवस्था में 1500 रुपये प्रति बीएचपी है की वसूली नहीं की जाएगी और उनका लोड बिना किसी जुर्माने के नियमित कर दिया जाएगा।


इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि ट्यूबवेल कनैक्शन का लोड बढ़ाने की योजना का सर्कुलर विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को आवेदन करने से पहले अपने सभी बकाया बिलों का भुगतान करना होगा। कृषि उपभोक्ता यूएचबीवीएन पोर्टल पर आवेदन करके अपने टयूबवैल कनेक्शन की मोटरों के विस्तारित लोड की घोषणा कर सकते हैं।


उन्होंने बताया कि आवेदक को पोर्टल पर स्टार रेटिंग/दक्षता के साथ स्थापित मोटर के विवरण का खुलासा करना वैकल्पिक रखा गया है। उन्हें किसी भी नियम और शर्तों के फॉर्म या शपथ पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें मौजूदा निर्देशों के अनुसार अग्रिम खपत जमा (सिक्योरिटी) के साथ विस्तारित लोड के लिए परीक्षण रिपोर्ट के बजाय एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।  


उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा निगम पोर्टल पर आवेदन करने और अपेक्षित अग्रिम खपत जमा (सिक्योरिटी) करने की तारीख से लोड का विस्तार नियमित माना जाएगा। निगम आवश्यकतानुसार मौजूदा उपकरण/ट्रांसफार्मर/सर्विस केबल को तुरंत अपने खर्च पर बदलेगा। इसके अलावा फ्लैट रेट उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा, बशर्ते कि वे फ्लेट रेट आपूर्ति की जगह मीटर द्वारा आपूर्ति का विकल्प चुनते हों।


उन्होंने सभी किसानों से अपील की है कि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं तथा अपने कृषि नलकूप के अनधिकृत लोड को अधिकृत करवाएं ताकि निगम उन्हें बेहतर बिजली आपूर्ति मुहैया करवा सके।

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उपायुक्त ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय निगरानी समिति की आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

-गैर ऋणी किसान काॅमन सर्विस सैन्टर के माध्यम से 31 जुलाई तक अपनी फसलों का करवा सकते हैं बीमा
-डाॅ. सोनी ने फसल बीमा योजना की गाईडलाईन अनुसार अधिक से अधिक किसानों को लाभ देने के लिए बैनर लगाकर जागरूक करने के दिये निर्देश

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पंचकूला, 27 जुलाई –   उपायुक्त डाॅ. प्रियंका सोनी ने आज जिला सचिवालय के सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय निगरानी समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।


इस अवसर पर कृषि एंव किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डा. सुरेन्द्र सिंह यादव तथा जिला राजस्व अधिकारी श्री कुलदीप सिंह भी उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त को अवगत करवाया गया कि खरीफ 2022 में धान की फसल में आई बीमारी के कारण औसत पैदावार में जो कमी आई उस आधार पर इस स्कीम के तहत 1177 किसानों को 219.68 लाख रुपये तथा स्थानीय आपदाओं के अन्तर्गत 1 किसान को 27 हजार रुपये का मुआवजा भुगतान किया गया है। इसी प्रकार रबी 2022-23 में कुल 2841 किसान बीमित रहे व 62 किसानों का स्थानीय आपदाओं के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें 57 किसानों का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जाना है।


  डाॅ. प्रियंका सोनी ने 1 किसान, जिसका ब्यौरा आई0सी0आई0 बैंक, बरवाला द्वारा गलत दर्ज किया गया है, इस लम्बित क्लेम को 15 दिन के अन्दर-अन्दर भुगतान करने के निर्देश दिये।


  उन्होने एग्रीकल्चर इन्सोरेंस कम्पनी के प्रतिनिधि को आदेश दिए कि फसल बीमा योजना की गाईडलाईन अनुसार अधिक से अधिक किसानों को इस स्कीम का लाभ देने के लिए बैकों में, मंडियों में तथा कृषि विभाग के कार्यालयों में बैनर लगाकर जागरूक करें। बीमा कम्पनी के प्रतिनिधी कृषि विभाग के सभी खण्ड में अपना कार्यालय खोलें ताकि किसानों को इस स्कीम के लाभ बताये जा सकें तथा किसानों की स्कीम से सम्बन्धित समस्याओं का निपटान किया जा सकें। उन्होंने कहा कि बीमा कम्पनी किसानों को स्कीम के लाभ बताते हुए काॅमन सर्विस सैन्टर में जाकर विशेष कार्यक्रम करते हुए अधिक से अधिक गैर ऋणी किसानों को पंजीकृत करवाए।


  उपायुक्त ने बैक प्रतिनिधियांे को भी निर्देश दिए गए कि सभी बंैक शाखा इस स्कीम की विशेषताएं बताते हुए बैनर लगाए, सभी बैक सभी ऋणी किसानों के फसल का नाम, गांव का नाम, फसल का क्षेत्रफल, जमाबन्दी तथा भूमि का रिकार्ड की सूचना ध्यानपूर्वक पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने सभी बैकों को इन सभी कार्य के लिये अभी से ही अभ्यास करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऋणी व गैर ऋणी किसानों के मामले में किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित बैक व काॅमन सर्विस सैन्टर स्वयं जिम्मेदार होगें। उन्होंने जिला अग्रणी बैक अधिकारी को इन सभी कार्यो के लिये जिले के सभी बैकों की शाखा मनैजर के साथ बैठक करने के निर्देश दिये।


  डाॅ. सोनी ने बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नोटिफिकेशन व दिशा निर्देश की अनुपालना करने व किसानों के बीमित क्षेत्रफल की समय सीमा अनुसार जांच करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि किसान स्थानीय आपदाओं/फसल कटाई प्रयोग/फसल कटाई के बाद में हुए नुकसान के सर्वे उपरान्त 6 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हंै। इसी तरह बीमा कम्पनी भी इस बारे में 4 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। उन्होनें बताया कि फसलों को जोखिम मुक्त बनाने के लिए फसलों का बीमा करवाना जरूरी है। किसानों की भलाई के लिये ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है।


  कृषि एंव किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डा. सुरेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों की फसलों को विभिन्न आपदाओं से सुरक्षा देकर किसानों को आर्थिक आजादी दी जा रही है। सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है और अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़कर अपनी फसलों को बीमा रूपी सुरक्षा कवच पहनाऐं। उन्होने बताया कि खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का व कपास की फसलें अधिसूचित की गई है। ऋणी किसान बैकों में अपनी फसलों का सही ब्यौरा देकर अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं व गैर ऋणी किसान काॅमन सर्विस सैन्टर के माध्यम से 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।


इस अवसर पर कृषि विभाग के जिला सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री उपेन्द्र सहरावत ने बताया कि किसानों को धान फसल के लिए 779.99 रुपये प्रति एकड़, बाजरा फसल के लिए 376 रुपये प्रति एकड़, मक्का फसल के लिए 399.99 रुपये प्रति एकड़ तथा कपास की फसल के लिए 1995 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम देना होगा। जो ऋणी किसान इस स्कीम का लाभ नही लेना चाहते, वे इस स्कीम से आॅप्टआउट करने का आवेदन अपने बैक में जाकर कर दंे सकते हैं।


इस मौके पर श्री सुरेन्द्र कुमार, जिला अग्रणी प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक, श्री नवीन दहिया, सांख्यिकी सहायक, श्रीमति मेघा, सांख्यिकी सहायक, श्री जसवीर सिंह, परियोजना अधिकारी, श्री मुकेश शर्मा ए0बी0एम0 आई0सी0आई0 बैंक, पंचकूला व एग्रीकल्चर इन्सोरेंस कम्पनी के प्रतिनिधि श्री कपील मौजूद रहे।

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