Village Khuda Alisher Development Committee Meeting held
/in Chandigarh, Crime, Entertainment, Haryana, Himachal Pradesh, History, Mohali, National, Panchkula, Politics, Punjab, Sirsa, Sports, States, Tricity/by News 7 WorldChandigarh, April 20:-A meeting of Development committee of Village Khuda Alisher was held today in the Conference room of Municipal Corporation under the Chairmanship of Sh. Charanjiv Singh, councilor and attended by the other members of the committee and concerned officers of Municipal Corporation.
The committee members discussed to improve the infrastructure in the village for which following points have been decided:
1. The repair of Roads be done after the completion of the sewerage & Strom water work.
2. The members asked the concerned officials to improve the Door to Door Garbage collection through MCC vehicles and listen to the problems of local residents
3. Special repair of the phirni roads be done on priority.
4. Proper cleaning the village pond be done on priority.
5. Remove the Horticulture waste and garbage from the streets
जिला में कल मनाये जा रहे रामनवमी के पावन त्यौहार के धार्मिक महत्व और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिलाधीश श्री मुकुल कुमार ने एहतियात के तौर पर जिला में स्थित मंदिरों के लिये दिशा निर्देश व मानक संचालन प्रक्रिया जारी किये है।
/in Chandigarh, Crime, Entertainment, Haryana, Himachal Pradesh, History, Mohali, National, Panchkula, Politics, Punjab, Sirsa, Sports, States, Tricity/by News 7 Worldपंचकूला 20 अप्रैल- जिला में कल मनाये जा रहे रामनवमी के पावन त्यौहार के धार्मिक महत्व और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिलाधीश श्री मुकुल कुमार ने एहतियात के तौर पर जिला में स्थित मंदिरों के लिये दिशा निर्देश व मानक संचालन प्रक्रिया जारी किये है।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर जारी एक आदेश में श्री मुकुल कुमार ने कहा कि सभी को सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों जैसे सामाजिक दूरी (2 गज की दूरी) तथा हर समय मास्क पहनने की आवश्यकता है। इसके अलावा पार्किंग स्थल में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि पूजा अर्चना के लिये किसी भी प्रकार की सामूहिक आरती, सभा व भीड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की अनुमति होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थान पर और उसके आसपास प्रसाद, वितरण या पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। मंदिर प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से मंदिर परिसर को सेनिटाईज किया जाएगा।
श्री मुकुल कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा हाथों को नियमित रूप से धोने व श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा। सिविल सर्जन, पंचकूला को श्रद्धालुओं के रैपिड एंटीजन टेस्ट की रैंडम सैंपलिंग करवाने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने कहा कि श्वसन शिष्टाचार जैसे खाँसते/छींकते समय मूंह व नाक को टिशू पेपर, रूमाल/फ्लेक्स कोहनी के साथ ढंकना तथा इस्तेमाल किए गए टिशू का उचित तरीके से निपटान किया जाना चाहिए। इसके अलावा थूकना सख्त वर्जित होगा और कोरोना उपयुक्त व्यवहार सख्ती से देखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ को रोकने के लिए, मंदिर प्रबंधन को श्रद्धालुओं के लिए इस तरह से व्यवस्था करने की सलाह दी गई है कि रामनवमी महोत्सव के अवसर पर मंदिर में पूजा/प्रार्थना करने के लिए एक बार में 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाये। मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं के प्रवेश को विनियमित करने के लिए कूपन का उपयोग कर सकता है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम आयुक्त पंचकूला, पुलिस उपायुक्त पंचकूला, संबंधित एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट-कम-इंसिडेंट कमांडर और ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी इन आदेशों का कड़ाई से पालना करना सुनिश्चित करेंगे।
इन आदेशो की उल्लंघना करने पर अपराध के उपायों के लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 और 60 के तहत तत्काल अपराधिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा।
सावधानी व सजगता से लगेगी कोरोना संक्रमण के फैलाव पर रोक : एसडीएम विजय सिंह
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एसडीएम विजय सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव पर सावधानी व सजगता से ही रोक संभव है। प्रत्येक नागरिक को कोरोना को लेकर जागरूक होना होगा और इसकी गंभीरता को समझते हुए संक्रमण से बचाव उपायों की पालना करनी होगी। मॉस्क, सोशल डिस्टेसिंग व व्यक्तिगत स्वच्छता को अपनाकर कोरोना से बचा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हम सभी को गंभीर होना होगा और कोविड-19 के नियमों की सख्ती से पालना करनी होगी। संक्रमण से बचाव को लेकर छोटी सी लापरवाही भी स्वयं व दूसरों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए संक्रमण से बचने व इसके फैलाव को रोकने की दिशा में सरकार व प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों तथा दिशा-निर्देशों की ईमानदारी से पालना करें। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए जो भी कदम सरकार व प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं, वो आमजन की भलाई के लिए ही हैं। आमजन चालान के डर से नहीं बल्कि संक्रमण से बचने के उद्ेश्य से नियमों की पालना करें।
एसडीएम ने कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नागरिक ईमानदारी के साथ स्वेच्छा से बचाव उपायों की पालना करते हुए मॉस्क जरूर लगाएं और भीड़-भाड़ की जगहों पर न जाएं। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और बचाव नियमों की पालना करें। उन्होंने कहा कि मॉस्क संक्रमण से बचने का बेहतर उपाय है बशर्ते इसका सही उपयोग किया जाए। देखने में आता है कि कई लोग मॉस्क तो लगाते हैं, लेकिन वो सही प्रकार से इसका इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा कि मॉस्क को इस प्रकार से लगाएं कि मुंह व नाक पूरी तरह से कवर हों। इसके साथ ही मॉस्क को बार-बार हाथों से छूएं ना और दूसरों के मॉस्क को इस्तेमाल न करें। खुद भी मॉस्क पहनें और अपने आस-पास वालों को भी मॉस्क पहनने के लिए प्रेरित करें। मॉस्क के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। हाथों को बार-बार साबुन से धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। इस टीकाकरण अभियान में आमजन प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का सहयोगी बनें और अधिक से अधिक टीकाकरण में सहयोग करें। 45 वर्ष आयु से अधिक के सभी लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। सरकारी संस्थानों में यह नि:शुल्क लगाया जा रहा है। पात्र व्यक्ति टीका लगवाने के लिए आगे आएं और दूसरों को प्रेरित करें। संक्रमण बचाव उपायों की पालना करके स्वयं बचें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।
उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने सोमवार रात्रि शहर में किया नाइट कफ्र्यू का निरीक्षण, दुकानदारों को नियमों की पालना बारे दी सख्त हिदायत
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उपायुक्त प्रदीप कुमार व पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने गत सोमवार रात्रि में शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हुए नाइट कफ्र्यू का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने दुकानदारों को नाइट कफ्र्यू की पालना बारे सख्त हिदायत दी और कहा कि उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार के निर्देशानुसार जिला में रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू लगाया गया है। नाइट कफ्र्यू का निरीक्षण करने के लिए उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने भूमणशाह चौक से बस स्टैंड होते हुए शिव चौक सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और दुकानदारों व जिलावासियों से आह्वान किया कि वे नाइट कफ्र्यू की पालना करें और रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाए गए कफ्र्यू के दौरान सभी दुकान व प्रतिष्ठान बंद रहे और इसके साथ-साथ आवगमन भी न हो। उपायुक्त ने दुकानदारों व जिलावासियों को हिदायत दी कि रात्रि 10 बजे दुकान खुली मिलने व अनावश्यक रूप से आगमन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने नाइट कफ्र्यू निरीक्षण के दौरान कहा कि दुकानदार रात्रि 10 बजे से कुछ देर पहले ही दुकान को बंद करने की तैयारी कर लें, ताकि रात 10 बजे तक दुकान बंद हो जाए और अनावश्यक आवगमन भी न रहे। उन्होंने कहा कि नाइट कफ्र्यू की उल्लंघना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाइट कफ्र्यू संक्रमण से बचाव के लिए आमजन की भलाई के दृष्टिगत लगाया गया है, इसलिए नाइट कफ्र्यू की ईमानदारी के साथ पालना करें और इस महामारी को फैलने से रोकने में अपना सहयोग करें।
उन्होंने कहा कि जिला में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसे रोकने के लिए सभी को कोरोना से बचाव उपायों व दिशा-निर्देशों की गंभीरता से अनुपालना करनी चाहिए। मॉस्क, सोशल डिस्टेसिंग व स्वच्छता को विशेष रूप से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे संक्रमण को फैलने से रोकने में प्रशासन का सहयोग करें। इस वैश्विक महामारी के खिलाफ सभी को मिलकर लडऩा होगा, तभी इस पर जीत सुनिश्चित होगी।
पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने भी नाइट कफ्र्यू निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी नाइट कफ्र्यू की उल्लंघना करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्ती से पेश आते हुए नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने रात्रि में ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को भी निर्देश दिए कि नाइट कफ्र्यू की सख्ती से अनुपालना करवाना सुनिश्चित करें। सड़क पर पैदल या वाहन में रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का अनावश्यक आवगमन नहीं होना चाहिए। यदि कोई नाइट कफ्र्यू नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शहर में लगातार गश्त करें, ताकि नाइट कफ्र्यू की पूर्ण अनुपालना हो सके। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिलावासी व दुकानदार नाइट कफ्र्यू की अनुपालना में पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें, ताकि संक्रमण के फैलने पर अंकुश लग सके।
अब तक जिला की मंडियों में हुई दो लाख 41 हजार 405 मीट्रिक टन गेहूं की आवक : उपायुक्त प्रदीप कुमार
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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि अब तक जिला की अनाज मंडियों, सब यार्ड व खरीद केंद्रों पर दो लाख 41 हजार 405 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। सिरसा अनाजमंडी में 31 हजार 254 मीट्रिक टन, ऐल
नाबाद मंडी में 26 हजार 265 मीट्रिक टन, रानियां मंडी में 16 हजार 971 मीट्रिक टन, डबवाली मंडी में 12 हजार 445 मीट्रिक टन, कालांवाली में 14 हजार 199 मीट्रिक टन, डिंग में 13 हजार 856 मीट्रिक टन तथा नाथूसरी चोपटा में नौ हजार 316 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। साथ ही जिला की अन्य मंडियों में भी फसल की आवक जारी है।
उपायुक्त ने बताया कि इस बार जिला में 6 अनाज मंडी, 7 सब यार्ड तथा 46 खरीद केंद्रों पर गेंहू की खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडियों व खरीद केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया संबंधी सभी प्रकार के प्रबंध किए गए हैं और इस बारे अधिकारियों का आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसानों को गेंहू बेचने में दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि फसल खरीद प्रक्रिया के साथ-साथ उठान कार्य भी साथ-साथ होना चाहिए और किसानों के लिए पीने का पानी, शौचालय आदि सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया है कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मंडियों में सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें व मुंह पर मास्क या गमछे का इस्तेमाल जरूर करें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता आमजन को करेंगे जागरूक, कार्यक्रमों का शैड्यूल जारी
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव अनुराधा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हिदायतों की पालना के संबंध में जागरूक करने के लिए 27 अप्रैल तक जागरूकता कार्यक्रमों का शैड्यूल जारी किया गया है। ये जागरूकता कार्यक्रम सिरसा शहर मुख्य चौक, मंदिर, गुरुद्वारों आदि मुख्य स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जागरूकता कार्यक्रमों में पैनल अधिवक्ता व सक्षम युवा आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन आदि हिदायतों की पालना के प्रेरित करेंगे। साथ ही आमजन को वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा तथा जरूरतमंद लोगों को मास्क भी वितरित किए जाएंगे। जागरूकता कार्यक्रमों में अधिवक्ताओं द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
जागरूकता कार्यक्रमों का शैड्यूल :
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव अनुराधा ने बताया कि 21 अप्रैल को परशुराम चौक पर अधिवक्ता पवन कुमार बेहरवाल व सक्षम युवा संदीप कुमार, गोल डिग्गी चौक पर अधिवक्ता धीरज बंसल व सक्षम युवा सीमा, बस स्टैंड पर अधिवक्ता कृष्ण कुमार लांबा व सक्षम युवा सुरेंद्र कुमार, 22 अप्रैल को कोर्ट कॉप्लेक्स सिरसा में अधिवक्ता चंद्र रेखा व सक्षम युवा सीमा, कीर्ति नगर में अधिवक्ता रेनू बाला व सक्षम युवा संदीप, बाबा भूमण शाह चौक में अधिवक्ता बलजीत कौर व सक्षम युवा हरजिंद्र सिंह, 23 अप्रैल को गुरुद्वारा रानियां रोड़ सिरसा में अधिवक्ता सुनीता शर्मा व सक्षम युवा सीमा, रेलवे स्टेशन सिरसा पर अधिवक्ता हिमांशु कुमार व सक्षम युवा संदीप, नागरिक अस्पताल सिरसा में अधिवक्ता वंदना मोंगा व सक्षम युवा सुरेंद्र कुमार, 24 अप्रैल को लघु सचिवालय सिरसा में अधिवक्ता पवन कुमार बेहरवाल, तारा बाबा कुटिया में अधिवक्ता धीरज बंसल, अनाजमंडी में अधिवक्ता कृष्ण कुमार लांबा, 25 अप्रैल को साईं नाथ मंदिर सिरसा में अधिवक्ता धीरज बंसल व सक्षम युवा सीमा, कीर्ति नगर में अधिवक्ता रेनू बाला व सक्षम युवा संदीप, बाबा भूमण शाह चौक में अधिवक्ता बलजीत कौर व सक्षम युवा हरजिंद्र सिंह, 26 अप्रैल को हाउसिंग बोर्ड सिरसा में अधिवक्ता सुनीता शर्मा व सक्षम युवा सीमा, चत्तरगढ पट्टïी में अधिवक्ता हिमांशु कुमार व सक्षम युवा संदीप, हरी विष्णु कॉलोनी सिरसा में अधिवक्ता वंदना मोंगा तथा 27 अप्रैल को जिला बॉर एसोसिएशन सिरसा में अधिवक्ता चंद्र रेखा व सक्षम युवा सीमा, कीर्ति नगर में अधिवक्ता रेणू बाला व सक्षम युवा संदीप कुमार तथा बाबा भूमण शाह चौक पर अधिवक्ता बलजीत कौर आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हिदायतों की पालना करने के लिए प्रेरित करेंगे तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की भी जानकारी देंगे।
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