1 जनवरी 2023 की आधार तिथि के अनुसार 18 वर्ष की आयु होने पर बनवा सकते हैं नया वोट : उपायुक्त पार्थ गुप्ता
भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा द्वारा जारी निर्देशानुसार 8 दिसंबर 2022 तक फोटोयुक्त मतदाता सूची वर्ष 2023 का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जाना है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि 9 नवंबर 2022 को एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। इसके तहत 8 दिसंबर 2022 तक दावे व आपत्तियां ली जाएगी। इसके बाद 19 नवंबर (शनिवार) तथा 20 नवंबर (रविवार) तथा 3 दिसंबर (शनिवार) व 4 दिसंबर (रविवार) को अवकाश के दिन विशेष अभियान की तिथि घोषित की गई है। विशेष अभियान के इन चारों दिनों में सभी बीएलओ अपने-अपने बूथ पर उपस्थित रहकर दावे व आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों जिनकी आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, वे फार्म नंबर 6 भरकर संबंधित मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास अपना नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतू जमा करवा सकते हैं। फाम पर पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो भी लगाएं। इसके अतिरिक्त फार्म नंबर 6 में रिहायश के लिए दर्शाए गए दस्तावेजों की फोटो प्रति अवश्य लगाएं।
ऐसे मतदाता जो स्थान छोड़कर चले गए हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है के नाम मतदाता सूची से हटाने हेतु फार्म नंबर 7 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। जिनके ब्यौरे में किसी प्रकार की अशुद्धि है, वह फार्म नंबर 8 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। एक ही विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम बदलवाने के लिए फार्म नंबर 8 भर सकते हैं। उक्त वर्णित फार्म नंबर 6, 7 व 8 संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास नि:शुल्क उपलब्ध रहेंगे।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त निर्वाचन विभाग की वेबसाइट सीईओहरियाणाडॉटएनआईसीडॉटइन पर भी अपने मतदान केंद्र से संबंधित बूथ लेवल अधिकारी तथा मतदाता सूची बारे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिला के सभी निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे भारत निर्वाचन आयोग के आदेश एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा द्वारा जारी निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची वर्ष 2023 विशेष पुनरीक्षण के कार्य को नियमानुसार समय पर सम्पन्न करवाना सुनिश्चित करें।