*Chandigarh Mayor urges UT Administrator for urgent financial support to sustain essential services in city*

हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधारने के लिये शुरू की मातृशक्ति उद्यमिता योजना

– योजना के तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की करी गई व्यवस्था

-पारिवारिक 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली हरियाणा की महिला उद्यमी योजना के लिये होंगी पात्र

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पंचकूला, 26 अगस्त- हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिये मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है।


इस संबंध में जानकारी देते हुये उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है और इस योजना के तहत जिला पंचकूला के लिये 80 केसों का लक्ष्य रखा गया है।


उन्होंने बताया कि पारिवारिक 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली हरियाणा की महिला उद्यमी योजना के लिये पात्र होंगी। ऋण के लिये आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये। इसके अलावा आवेदक पहले से लिये गये ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जायेगी।


हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक श्री विजय सैनी ने बताया कि योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शमिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल है। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत आॅटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो काॅपी की दुकान पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान फूड स्टाॅल, आईसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि का अपना काम शुरू कर सकती है। योजना का लाभ लेने के लिये निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रामण पत्र, प्रोजैक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सट्रिफिकेट/अनुभव प्रामण पत्र शामिल है। अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, एस.सी.ओ 30, प्रीत काॅम्पलैक्स, सेक्टर-12ए, रैली, पंचकूला, दूरभाष नंबर 0172-2585271 पर संपर्क कर सकते है। 

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