*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

वर्ष 2023 के कलेक्टर रेट तय करने के लिए मार्केट रेट के सर्वे, जांच, ड्राफ्ट कलेक्टर रेट के प्रकाशन और आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए समय सीमा निर्धारित-उपायुक्त

-कलेक्टर रेट का ड्राफ्ट प्रकाशन 20 जनवरी 2023 को किया जाएगा

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पंचकूला 18 जनवरी- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने कहा कि वर्ष 2023 के लिए कलेक्टर रेट तय करने के लिए तहसील कमेटी और मार्केट कमेटी द्वारा मार्केट रेट के सर्वे, जांच, ड्राफ्ट कलेक्टर रेट के प्रकाशन और आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।
        उन्होंने बताया कि एसडीओ सिविल (संबंधित तहसील) की अध्यक्षता में तहसील कमेटी और अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला कमेटी तहसील में प्रत्येक कॉलोनी या क्षेत्र की कलेक्टर दरों का आकलन करेगी।
उन्होंने कहा कि ये समितियां संबंधित क्षेत्र में बाजार दरों की जानकारी वाले गैर सरकारी अधिकारियों से भी परामर्श करेगी। इन समितियों का काम सर्वेक्षण करना और पिछले 12 महीनों में क्षेत्रों में जारी किए गए निर्देशों की जांच करके कलेक्टर दरों के तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना है।
उन्होंने कहा कि कलेक्टर रेट का ड्राफ्ट 20 जनवरी 2023 को प्रकाशित किया जाएगा। उपायुक्त कार्यालय की एचआरए शाखा सरकार के वर्तमान निर्देशों व तय समय-सीमा के अनुसार ड्राफ्ट दरों का प्रकाशन सुनिश्चित करेगी। जिला सूचना अधिकारी द्वारा 23 व 24 जनवरी 2023 को आम जनता की आपत्तियों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल तैयार किया जायेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आम जनता पोर्टल आसानी से आपत्तियों का पंजीकरण कर सके।
श्री महावीर कौशिक ने कहा कि ड्राफ्ट कलेक्टर रेट पर प्राप्त आपत्तियां 25 जनवरी से 8 फरवरी, 2023 तक 15 दिनों के भीतर पोर्टल पर दर्ज की जा सकती हैं। दावा आपत्तियों की सुनवाई 9 फरवरी से 16 फरवरी तक की जायेगी। उन्होंने कहा कि दावों और आपत्तियों को सुनने और निर्णय लेने का अवसर प्रदान करने के बाद, कलेक्टर दरों का मसौदा अंतिम स्वीकृति के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त राजस्व को भेजा जाएगा। कलेक्टर दरों का अंतिम प्रकाशन वित्तायुक्त राजस्व हरियाणा चंडीगढ़ के अनुमोदन के बाद किया जाएगा।

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