जब महिलाएं बिना दबाव के निर्णय लेने में सक्षम होगी तभी वास्तव में सशक्त होंगी-राकेश कुमार आर्या

राज्य सरकार ने गत वर्ष की भाति चालु खरीफ मौसम 2021 में ष्मेरा पानी मेरी विरासतष् योजना शुरू की है।

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पंचकूला 4 जून- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि भूमि में तेजी से गिरते भू-जल स्तर की समस्या से निपटने के लिए और किसानों को धान की बजाए अन्य फसलों जैसे मक्का, दहलन, कपास व सब्जियां इत्यादि लगाने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य राज्य सरकार ने गत वर्ष की भाति चालु खरीफ मौसम 2021 में ष्मेरा पानी मेरी विरासतष् योजना शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत उन किसानों को 7000/-रू0 प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी।


उपायुक्त ने बताया कि जो किसान खरीफ 2020 मौसम में लगाए गए रकबें में धान की जगह अन्य फसलें जैसे मक्का, कपास, दहलन (अरहर, मूंग, मौंठ, उरद, सोयाबीन, ग्वाऱ, तिल, मूगंफली) व सब्जियां और हरा चारा इत्यादि लगाएगें। उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानो को अपना पंजीकरण मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल पर करवाना अनिवार्य है। जो किसान धान फसल की जगह वैकल्पिक फसलें उगाएगें और उनमें से जो फसले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आती है उनकी बिमित राशि सरकार द्वारा अदा की जाएगी। जिन फसलों का भारत सरकार द्वारा न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, उन फसलों की खरीद सरकार द्वारा 100 प्रतिशत, न्युनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।


उपायुक्त ने बताया कि जिन किसानों द्वारा खरीफ 2020 में धान की फसल लगाई गई थी तथा खरीफ 2021 में उस भूमि पर कोई भी फसल नही लगाता ऐसे किसानों को भी 7000/-रू0 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिन किसानों द्वारा खरीफ 2019 में धान की फसल लगाई गई थी खरीफ 2020 में धान को छोड़कर अन्य फसल लगाई गई थी यदि इसी प्रकार कोई किसान इस वर्ष भी धान को छोड़कर अन्य फसल लगाता है तो उस किसान को भी 7000/-रू0 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

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उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा राज्य में खरीफ 2021 के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत 2 लाख हैक्टयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अन्तर्गत पंचकूला जिला में 2660 एकड़ का लक्ष्य दिया गया है, जिसके अन्तर्गत जिले में मक्का का 1400 एकड़, तिलहन का 10 एकड़, चारे वाली फसलों के लिए 1000 एकड़ व बागवानी फसलों की लिए 250 एकड़ शामिल है। स्कीम की अधिक जानकारी के लिए उपमण्डल कृषि अधिकारी, खण्ड कृषि अधिकारी व कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय से सम्र्पक करें।