मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलने वाली राशि में हुई बढ़ोतरी : उपायुक्त अनीश यादव
– योजना के तहत गरीब परिवार की कन्या की शादी को मिलेंगे 71 हजार रुपये
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन की राशि में बढ़ोतरी की है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरीवास समुदाय के परिवारों को लड़की के विवाह के अवसर पर कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विभाग द्वज्ञरा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी लड़कियों की शादी के अवसर पर दी जाने वाली शगुन की राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 71 हजार रुपये कर दिया गया है। अब इस योजना के तहत शगुन के तौर 66 हजार रुपए की राशि शादी के अवसर पर या उससे पहले तथा 5 हजार रुपए की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र जमा करवाने के उपरांत 6 महीने के भीतर दी जाएगी।
जिला कल्याण अधिकारी सुशील शर्मा ने बताया कि इस योजना में शादी से एक माह पहले आवेदन करने पर अनुदान राशि विवाह से पूर्व दी जाती है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलने वाली शगुन की राशि को भी बढ़ाकर अब 31 हजार रुपए कर दिया गया है। इससे पहले ऐसे पात्र व्यक्तियों को 11 हजार रुपए राशि कन्यादान के तौर पर दी जाती थी। बीपीएल परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के अवसर पर या उससे पहले 28 हजार रुपये तथा तीन हजार रुपये की राशि शादी का पंजीकरण जमा करवाने के उपरांत दी जाएगी। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों जिनकी सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी कन्यादान के तौर पर 31 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।