बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के नुकसान की भरपाई करते हुए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से मुआवजा देगी सरकार
– पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त – उपायुक्त
पंचकूला , 16 अगस्त। हरियाणा सरकार द्वारा बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के नुकसान की भरपाई को लेकर ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है। बाढ़ से प्रभावित कोई भी नागरिक https://ekshatipurtiharyana.gov.in पर अपनी संपत्ति के नुक़सान की जानकारी दर्ज करा सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजे की राशि सीधे तौर पर लाभार्थी के खाते में डाली जाएगी। पात्र व्यक्ति 18 अगस्त तक इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इस बारे मे जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के नुकसान की भरपाई के लिए इस पोर्टल की शुरूआत की गई है। इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आकलन तथा सत्यापन के उपरांत राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला में बाढ़ के दौरान हुई व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस पोर्टल का उद्देश्य बाढ़ में प्रभावित लोगों को हुए नुकसान का समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।
-ये है ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन की प्रकिया
उन्होंने बताया कि ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर बाढ़ के दौरान हुई संपत्ति के नुकसान की जानकारी देने के लिए सबसे पहले https://ekshatipurtiharyana.gov.in (ई-क्षतिपूर्ति हरियाणा डाट जीओवी डाट इन) पर क्लिक करना होगा। पोर्टल ओपन होने के बाद सबसे पहले नागरिकों को अपना परिवार पहचान पत्र का नंबर डालना होगा। पीपीपी डालने के बाद दिए गए आप्शन पर क्लिक करके अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी भरनी होगी। इसके साथ ही संपत्ति के नुकसान की फोटो भी अपलोड करनी है। उन्होंने बताया कि नागरिक अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी कॉमन सर्विस सेंटर अथवा सरल केंद्र पर जाकर भी अपलोड करवा सकते हैं।