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प्राइवेट प्ले वे स्कूलों को पंजीकरण करवाना आवश्यक, बिना पंजीकरण चल रहे प्राइवेट प्ले वे स्कूल होंगे बंद

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पंचकूला, 14 जुलाई- जिला में चल रहे सभी प्राइवेट प्ले वे स्कूलों को एन.सी.पी.सी.आर (नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राईट )की हिदायतों के अनुसार चलाया जाना चाहिए। एनसीपीसीआर.जीओवी.इन साईट पर प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों के लिए हिदायते उपलब्ध करवाई गयी है।
उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने बताया कि सरलहरियाणा.जीओवी.इन साईट पर ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन जमा करवा सकते है।  प्राइवेट प्ले वे स्कूलों के पंजीकरण के लिए संचालक अब सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in   के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

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उन्होंने बताया कि जिला पंचकुला में चल रहे प्राइवेट प्ले वे स्कूलों का एन.सी.पी.सी.आर (नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राईट ) की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। जिला के जिन प्राइवेट प्ले वे स्कूलों ने पंजीकरण नही करवाया है वो जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम जल्द ही जिले भर में निरिक्षण अभियान शुरू करेगी, निरिक्षण के दौरान बिना पंजीकरण के पाए गए प्राइवेट प्ले स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जायेगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कारवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उदेश्य बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर ध्यान देना है।  प्राइवेट प्ले- वे  स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करना है। जिले में कई ऐसे प्राइवेट प्ले-वे स्कूल चल रहे है जो ना तो पंजीकृत है और ना ही उनके पास बुनियादी सुविधाए मोजूद है।

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