पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती दया चैधरी की अध्यक्षता में 4,588 दोषियों/अपराधियों की पैरोल के विस्तार हेतु हाई पावर्ड कमेटी की 11 वीं बैठक का आयोजन किया गया।
पंचकूला 30 दिसम्बर- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती दया चैधरी की अध्यक्षता में 4,588 दोषियों/अपराधियों की पैरोल के विस्तार हेतु हाई पावर्ड कमेटी की 11 वीं बैठक का आयोजन किया गया।
न्यायाधीश ने बताया कि हाई पावर्ड कमेटी का गठन राज्य स्तर पर जेलो में पैरोल/अन्तरिम जमानत पर दोषियों/अपराधियों की रिहाई के लिए Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 1/2020– In Re-Contagion of Covid-19 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशो के तहत किया गया। उस दौरान हाई पावर्ड कमेटी द्वारा 4,451 कैदियों को रिहा कियाा। जेलों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए कमेटी राज्य के साथ-साथ जेल विभाग को भी सभी एहतियाती कदम उठाने का निर्देेश दे रही है।
उन्होंने बताया कि पैरोल/अन्तरिम जमानत पर दोषियों/अपराधियों की रिहाई ने जेलो में कैदियों की संख्या को काफी हद तक कम कर दिया है। कोविड-19 संक्रमण शुरू होने के समय प्रदेश की जेलों में यह क्षमता 106 प्रतिशत थी और दोषियों/अपराधियों की रिहाई के साथ यह दर 86.4 प्रतिशत तक हो गयी है। उन्होंने बताया कि मार्च, 2020 से अपनी बैठकों में, कमेटी कोविड स्थिति की निगरानी कर रही है और जेलों मे ं क्षमता से अधिक भीड़ ना हो और कोविड़ संक्रमण ना फैले, यह सुनिश्चित करने पर दोषियों की पैरोल/अन्तरित जमानत बढ़ायी जा रही है।
उन्होंने बताया कि 11 वीं बैठक में, कमेटी ने फिर से मौजूदा कोविड स्थिति पर विचार किया है और साथ ही इस तथ्यों पर भी ध्यान दिया कि जनवरी, 2021 में डाॅक्टरों, नर्सों, पुलिस, जेल स्टाफ और फ्रंटलाईन वकर्स को कोविड का टीका लगाने के लिए शुरूआत की जाएगी। तद्नुसार कमेटी ने 2,471 उन दोषियों/अपराधियों की पैरोल/अन्तरिम जमानत का विस्तार करने का फैसला किया है, जो कि गम्भीर अपराधो ं मे 7 साल से अधिक सजायाफ्ता कैदियों की एक या डेढ ़ माह की अवधि के लिए अर्थात 15 फरवरी 2021 तक की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है।
उन्होंने बताया कि जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पहले जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार फरवरी, 2021 तक हाई पावर्ड कमेटी के विचारार्थ नये सिरे से आत्मसमर्पण योजना स्थापित करें। कमेटी ने 2,117 दोषियेां/अपराधियों की पैरोल/अन्तरिम ंजमानत भी बढ़ा दी है, जिन्हें 07 साल तक की सजा/जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है, जिनका अधिकतम कारावास 07 साल का 31 मार्च 2021 तक है। हाई पावर्ड कमेटी ने राज्य सरकार को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए प्रभावी तरीके से जेलों का प्रबन्धन करने के लिए एक जेल से दूसरे जेल मे ं कैदियो के आवश्यक हस्तान्तरण के लिए अधिकृत किया है।
इस बैठक में राजीव अरोडा, गृह विभाग, के0 सेल्वराज, जेल महानिदेशक, हरियाणा तथा प्रमोद गोयल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित थे।