*MC Chandigarh conducts anti-encroachment drive in sector 34 Green Belt area*

पंचकुला शहर की दुकानें सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी।

पंचकुला:

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर कहा कि भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में कोविड-19 के तहत चल रहे लॉकडाउन में छूट देते हुए अब जिला में कनटेमेंट एरिया को छोड़कर अन्य स्थानों पर विभिन्न गतिविधियों को खोलते हुए अनलॉक-1 के तहत आर्थिक विकास की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

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अनलॉक-1 के तहत जिला में रविवार को छोड़कर सोमवार से शनिवार तक रोजाना सभी दुकानें खोलने की स्वीकृति दी है। जबकि कनटेंमेंट जोन मेंं बाजारों को खोलने की पाबंदियां पहले की तरह रहेंगी जबकि अन्य क्षेत्रों में कड़ी शर्तों के साथ दुकानें खोलने की छूट दी गई है।

दूध, फल व सब्जी सहित किरयाने की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगी।

पंचकुला शहर की अन्य दुकानें सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी।

जिम व स्विमिंग पूल नहीं खुलेंगे।

रेहरी मार्केट सेक्टर 7,9,11,17 एवम् रेली, अभयपुर, हरीपुर, महेशपुर, बुढ़नपुर, मदनपुर, जयसिंहपुरा, भैंसा टिब्बा की दुकानें भी सोशल डिस्टैंस का पालन करते हुए खोली जाएगी।

जिला के बाजारों में व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में SOP  निर्धारित की है जिसकी पालना सुनिश्चित करनी होगी।

– बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों द्वारा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी।

– शादी समोराह के लिए 50 से ज्यादा लोगो एकत्र नहीं हो सकते तथा अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं।

– दुकानदारों को संक्रमण से बचने के लिए दस्ताने और मास्क पहनने होंगे। वे मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं का लगातार स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे।

– दुकान पर सैनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी।

– यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकानदार, सहायकों और ग्राहकों सहित 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी दुकान में एक समय में मौजूद न हों।

– दुकान के बाहर कोई भी सामान नहीं रखा जाएगा।

– ग्राहकों को किसी भी दुकान या रेहड़ी के सामने अपने वाहन (दोपहिया और चार पहिया वाहन) नहीं खड़े करने चाहिए बल्कि इन वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थानों पर पार्क करें, पैदल चलकर बाजार में दुकानों पर खरीददारी करें।

– दुकानदारों को अपने कर्मचारियों सहित स्वयं आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा अपनी दुकान के सामने भी इस एप के बारे में जागरूकता नोटिस चस्पा करें ताकि ग्राहकों को भी इस बारे में जागरूक किया जा सके।

– जिला में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कफ्र्यू जारी रहेगा।

साथ ही उपायुक्त ने कहा कि सभी नागरिकों को पहले की तरह ही पूरी जिम्मेदारी के साथ कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में कदम उठाने होंगे। मास्क पहनकर घर से अति आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें और बाहर एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर रखें।


उपयुक्त ने बताया कि बाजारों के संबंध में दिए गए नए दिशा निर्देशों की पालना के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अगर कहीं भी किसी दुकानदार ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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