दैनिक ई लोक अदालत का शुभारम्भ करते हुए प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं न्यायाधीश राजीव शर्मा।
पंचकूला 25 सितम्बर- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव शर्मा ने प्रदेशभर में दैनिक ई-लोक अदालतों का उद्घाटन किया। अब इनमें विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान केे लिए तथा वादकारियों की मदद करने के लिए दैनिक ई-लोक अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि दैनिक ई-लोक अदालत आयोजित करने की अवधारणा को हालसा ने वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के उपयोग से उनकी शिकायतों का निपटान करने के लिए एक समाधान प्रदान करने की पहल के रूप में शुरू किया है।
न्यायाधीश राजीव शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि ई-लोक अदालतों की सफलता के कारण और वादकारियों के नियमित लाभ के लिए दैनिक ई-लोक अदालतें शुरू की जाएंगी, जिनमें न्यायालयों द्वारा इलैक्ट्रोनिक प्लेटफाॅर्म के आधार पर मामलें उठाए जाऐंगे। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने पहले ही 18-09-2020 को सफलतापूर्वक ई-लोक अदालत का आयोजन किया जिसमें कुल 8538 मामलों का निपटारा किया गया था। दैनिक ई-लोक अदालत की शुरूआत पहले से ही निर्धारित नींव पर निर्माण करने के लिए एक कदम ओर आगे है। उन्होंने वादकारियों को हो रही कठिनाईयों पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने हालसा द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से सीधे या जिला प्रशासन के माध्यम से लाॅकडाउन की अवधि में कैदियों को रिहा करना, भोजन प्रदान करना, मास्क वितरण, हैण्ड सैनिटाईजर व प्रवासियों की मदद आदि प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आवश्यक राहत प्रदान करने और न्यायालयों में विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए प्रोद्योगिकी के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता की परिकल्पना की और यह भी कामना की कि यह पहल एक जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर न्याय प्रदान करने वाला मील का पत्थर साबित होगा।
प्राधिकरण, सदस्य सचिव प्रमोद गोयल ने कहा कि दैनिक ई-लोक अदालत कोविड-19 महामारी के कारण न्यायालयों के काम करने पर प्रतिबंध लगने के दौरान वादकारियों को बहुत आवश्यक राहत प्रदान करेगी। कार्यक्रम में हरियाणा राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्षों, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट्स/सचिवों, दैनिक ई-लोक अदालतों की बैंचों के पीठासीन अधिकारीगण, अन्य न्यायिक अधिकारीगण, स्थाई लोक अदालत, लोक उपयोगी संेवाओं के अध्यक्षों तथा अन्य सदस्यों ने भाग लिया।