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कोविड -19 संक्रमण के मद्देनजर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश 21 दिनों की अवधि के लिए पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की गई है।

पंचकूला 4 अप्रैल- कोविड -19 संक्रमण के मद्देनजर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश 21 दिनों की अवधि के लिए पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की गई है। इसलिए जिला के  उद्योग, दूकानों एवं व्यवसायिक  प्रतिष्ठानों नियोक्ताओं को अपने कामगारों के वेतन का भुगतान नियत तारीख पर बिना किसी कटौती के करना अनिवार्य है। 

इस संबध में जानकारी देते हुए निगम आयुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि इस दौरान प्रवासियों और किराए पर रहने वाले छात्रों सहित श्रमिकों से एक महीने की अवधि के लिए किराया भी नहीं लिया जाना चाहिए।उन्हांेने बताया कि कोरोना के चलते सामाजिक दूरी बनाए पर लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए है। इस स्थिति से निपटने और लॉकडाउन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, और प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक कठिनाई को कम करने के लिए, राज्य सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अस्थायी व स्थायी आश्रयों और भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था की है।  

निगम आयुक्त ने कहा कि इस दौरान यदि कोई भी मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को अपना परिसर खाली करने के लिए मजबूर करता है, तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति, मजदूर, छात्र  व किरायेदारों को ऐसी किसी भी समस्या का सामना करना पड़े, तो वे हेल्पलाइन नं 1800-180-2013 पर नगर निगम, पंचकूला को शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।  

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