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एलटरनेट डे पर दुकाने खुले़गी न की ओड एवं इवन

पंचकूला 4 मई- जिला मैजिस्ट्रेट मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर जिला में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर व़ एलटरनेट डे के तहत दुकाने खालने की अनुमति प्रदान की है। दुकाने खोलने का समय सोमवार से शनिवार सुबह 8:00 से शाम 6:00 बजे तक निश्चित किया गया है। आदेशानुसार जिला में आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आटा चक्की, राशन, दूध, फल, सब्जी, केमिस्ट, करियाना मीट, अंडा, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, किताबें स्टेशनरी, खाद, पशु चारा, खेती में काम आने वाले औजार, कन्फेक्शनरी बेकरी की दुकाने हर रोज खुली रहेंगी।

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जारी आदेशानुसार ओड एवं इवन के तहत सप्ताह में तीन दिन सोमवार,  बुधवार और शुक्रवार को प्लंबर इलेक्ट्रीशियन, पंखा, कूलर, एसी रिपेयर सर्विस, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी हार्डवेयर बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी रिपेयर वर्कशॉप, पेंटिंग, साइकल स्टोर, रिपेयर, हार्डवेयर पेंट, फर्नीचर, प्लाई वुड, टिंबर ग्लास, इनवर्टर, बैटरी, जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ियां रिपेयर, फोटोस्टेट, मोबाइल रिचार्ज, वाटर प्यूरीफायर, रेफ्रिजरेटर, एलईडी, माइक्रो, वेव ओवन स्टोव गैस रिपेयर आदि दुकाने खुली रहेंगी। 

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उपायुक्त ने जारी आदेशों में कहा कि सप्ताह में मंगलवार, वीरवार व शनिवार को खुलने वाली दुकानों में गिफ्ट शॉप, टॉय स्टोर, स्पोर्ट्स बैग सूटकेस, ड्राई क्लीनर, ज्वेलरी, ऑप्टिकल चश्मा की दुकानें, गारमेंट्स कपड़े की दुकान, ग्लास हाउसेस, बेड फर्नीचर की दुकाने शामिल है। 

उपायुक्त ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार सभी दुकानदारों एवं वर्करों को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दुकानों के प्रवेश एवं निकासी द्वार पर थर्मल स्केनिंग, टच फ्री मैकेनिजम के साथ हैण्डवाश व सैनिटाइजर प्रयोग करना होगा। इसके अलावा, जिला में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल, शादी समारोह स्थल, जिम, स्पोर्टस काॅम्पलेेक्स, स्वीमिंग पुल एवं सभी धार्मिक स्थल आदि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।  

आदेशानुसार मेडिकल सेवाएं, एम्बुलेंस एवं सुरक्षा उद्वेश्य से ही यात्रा की जा सकती है। बस, रेल सेवाए, स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान आदि बंद रहेगें। सभी प्राईवेट कर्मियों व आम जनता के लिए आरोग्य सेतू अनिवार्य किया गया। शराब, तम्बाकु आदि की दुकानों पर 6 फीट यानि दो गज की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है तथा  एक समय में 5 से ज्यादा व्यक्तियों के दुकान पर खडे़ होने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 20 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले सकते है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की अपराधिक धारा 51 से 60 के तहत दोषी होंगें। 

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