उपायुक्त ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।
पंचकूला 28 जनवरी- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनमें वृ़द्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित महिला को वित्तिय सहायता, दिव्यांग पैंशन, लाडली सुरक्षा भत्ता, बौना भत्ता, मंदबुद्धि बच्चों को वित्तिय सहायता इत्यादि शामिल हैं। हरियाणा सरकार द्वारा पैंशन, प्राप्त करने वाले सभी लाभपात्रों के लिए परिवार पहचान पत्र प आवश्यक कर दिया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो। पति और पत्नी दोनो की आय 2,00,000 रू0 से अधिक न हो। ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के लिए पिछले 5 वर्षो से रह रहा हो। इसके लिए आयु प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र तथा लाभपात्र का अपना आठवीं या दसवीं का स्कूल प्रमाण लगाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी का वोटर कार्ड या वोटर लिस्ट जिसमें उसकी आयु 60 वर्ष बनती हो। उस वोटर कार्ड को आयु का आंकलन करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयोग की वैबसाईट में चैक किया जाएगा तदोपरान्त ही उसकी आयु मान्य होगी।
उपायुक्त ने बताया कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, 5 वर्ष का रिहायशी प्रमाण पत्र या वोटर कार्ड, पानी बिल, बिजलीबिल, मकान की रजीस्ट्री व बैंक कापी साफ होनी चाहिए। यदि किसी लाभपात्र के पास उपरोक्त दस्तावेजों में उसकी आयु सही नहीं पाई जाती है तो सरकार द्वारा ऐसे लाभपात्रों की आयु की जाँच के लिए दो सदस्यीय मैडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। वह बोर्ड ऐसे लाभपात्रों की आयु की जाँच करेगा।
उन्होंने बताया कि विधवा/बेसहारा पैंशन कोई भी विधवा/बेसहारा महिला जैसे पति 100 प्रतिशत,निःशक्त,तलाकशुदा,पति लापता हो,या अविवाहित हो और कोई भी सहारा न हो। वह हरियाणा मे पांच वर्ष या अधिक समय से रह रही हो। प्रार्थीया के परिवार की सभी साधनों से सालाना आय 2,00,000 रू0 से अधिक नही होनी चाहिए। इसके अलावा मुत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोट पहचान पत्र, आधार कार्ड, यदि कोई महिला अविवाहित है और उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक है। आय का कोई साधन नहीं है। तहसीलदार से बेसहारा होने का एफेडेविट। जिस महिला का पति 7 वर्ष से लापता हो, जिसकी एफ0आई0आर भी की हुई हो। जिस महिला का पति 100 प्रतिशत दिव्यांग हो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। 5 वर्ष का रिहायशी प्रमाण पत्र या वोटर र्कार्ड, पानी बिल, बिजली बिल,मकान की रजीस्ट्री लगानी अनिवार्य है।
उपायुक्त ने बताया कि दिव्यांग कोई भी व्यक्ति (स्त्री-पुरूष) जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो। वह हरियाणा में पिछले 5 वर्ष से रह रहा हो। उसकी दिव्यांगता 60 प्रतिशत या इससे अधिक होनी चाहिए। पागलपन की स्थिति मे आई0क्यु0 50 से अधिक नहीं होना चाहिए।उसके निकट संमबधी जैसे माता पिता, पुत्र, पौत्र, का सहारा प्राप्त न हो व उसकी स्वयं की सभी साधनों से आय एक अकुश्ल मजदूर की न्युनतम मजदूरी से ज्यादा न हो जोकी लेबर डिर्पाटमैंट द्वारा वर्षवार घोषित की जाती है। उन्होंने बताया कि 60 प्रतिशत या इससे अधिकतता का दिव्यांग प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोट पहचान पत्र, आधार कार्ड, 5 वर्ष का रिहायशी प्रमाण पत्र या वोटर कार्ड, पानी बिल, बिजली बिल,मकान की रजीस्ट्री, बैंक कापी साफ होनी चाहिए।